सौर केबल, कास्ट आयरन उत्पादों के लिए अनिवार्य गुणवत्ता मानदंड जारी
नयी दिल्ली । सरकार ने सौर केबल और ‘कास्ट आयरन' उत्पादों के लिये अनिवार्य गुणवत्ता मानदंड जारी किये हैं। इस पहल का मकसद खराब गुणवत्ता वाले ऐसे सामान के आयात पर अंकुश लगाना और देश में इनके विनिर्माण को बढ़ावा देना है। उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी) ने इस संबंध में 25 अगस्त को एक अधिसूचना जारी की। सोलर डीसी केबल और आग से सुरक्षित केबल (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2023 के साथ कास्ट आयरन उत्पाद (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2023 के तहत ऐसे उत्पादन, बिक्री, व्यापार, आयात और भंडारण नहीं किया जा सकता जब तक कि उन पर भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) का निशान न हो। डीपीआईआईटी ने कहा कि ये अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से छह महीने के बाद प्रभावी होंगे। अभी तक इन उत्पादों पर बीआईएस प्रमाणपत्र नियम लागू नहीं होते थे। बीआईएस अधिनियम के प्रावधान का उल्लंघन पहली बार करने पर दो साल तक की कैद या कम से कम दो लाख रुपये का जुर्माना हो सकता है। दूसरी बार किये गये अपराधों के मामले में, जुर्माना बढ़कर न्यूनतम पांच लाख रुपये होगा जिसे माल या वस्तुओं के मूल्य का 10 गुना तक बढ़ाया जा सकता है।
Leave A Comment