निलंबित लाइसेंस वाले 14 उत्पादों की बिक्री रोकी : पतंजलि
नई दिल्ली। पतंजलि आयुर्वेद मंगलवार को सर्वोच्च न्यायालय को बताया कि उसने उन 14 उत्पादों की बिक्री रोक दी है, जिनके विनिर्माण लाइसेंस उत्तराखंड राज्य लाइसेंसिंग प्राधिकरण ने निलंबित कर दिए थे।
योग गुरु बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण की कंपनी ने न्यायमूर्ति हिमा कोहली और न्यायमूर्ति संदीप मेहता के पीठ को बताया कि उसने 5,606 फ्रैंचाइजी स्टोरों को इन उत्पादों को वापस लेने का निर्देश दिया है।
बेंच ने कंपनी को दो सप्ताह के भीतर हलफनामा दायर कर यह पुष्टि करने के लिए कहा कि उसकी प्रतिबंधित दवाओं की पोस्ट और विज्ञापनों को विभिन्न मीडिया प्लेटफॉर्म से हटा दिया गया है।
अलबत्ता न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि विज्ञापन उद्योग को उसके पहले के निर्देशों की वजह से नुकसान नहीं होना चाहिए, जिसमें विज्ञापन देने वालों को उस तरह के विज्ञापनों के संबंध में स्व-घोषणा पत्र जमा करने के लिए कहा था। न्यायालय ने मई में प्रसारकों से कहा था कि उन्हें केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा संचालित ब्रॉडकास्ट सेवा पोर्टल पर स्व घोषणा पत्र दाखिल करना होगा।
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