जीएसटी दरों में बदलाव के अनुरूप एमआरपी में संशोधन करें कंपनियां : मंत्री
नयी दिल्ली। सरकार ने विनिर्माताओं से जीएसटी दरों में बदलाव के अनुसार बिना बिके भंडार पर अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) को बदलने के लिए कहा है। सरकार ने विभिन्न उत्पादों और सेवाओं पर जीएसटी को कम कर दिया है, जो 22 सितंबर से लागू होगा। केंद्रीय खाद्य एवं उपभोक्ता मामलों के मंत्री प्रह्लाद जोशी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा, ''नई जीएसटी दरों के अनुसार विनिर्माता, पैकर और आयातक 31 दिसंबर, 2025 तक (या भंडार रहने तक) बिना बिके भंडार पर एमआरपी बदल सकते हैं।'' उन्होंने आगे कहा कि संशोधित कीमतें केवल जीएसटी में हुए बदलाव को ही दिखाएंगी। मंत्री ने कहा कि नया एमआरपी स्टिकर, स्टाम्प या ऑनलाइन प्रिंट के साथ दिखाना चाहिए। साथ ही पुराना एमआरपी भी दिखाई देना चाहिए। जोशी ने कहा, ''कीमत में कोई भी वृद्धि या कमी केवल कर परिवर्तन के अनुरूप ही हो सकती है।'' उन्होंने कंपनियों को विज्ञापनों और सार्वजनिक नोटिसों के जरिये उपभोक्ताओं को सूचित करने का भी निर्देश दिया।
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