9 दिव्यांगजनों के लिए लिगल गार्जियन नियुक्त
दुर्ग / छत्तीसगढ़ राज्य में राष्ट्रीय न्यास के प्रावधानों के अंतर्गत स्थानीय स्तरीय समिति द्वारा राष्ट्रीय न्यास अधिनियम, 1999 के प्रावधान अनुसार जिला स्तर पर कलेक्टर / मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में समिति द्वारा स्थानीय स्तर पर ऑटिज्म, सेरेब्रल पाल्सी, मानसिक मंदता, या किया जाता बहुदिव्यांगता वाले दिव्यांगजनों के लिए अभिभावक की नियुक्ति किया जाता है। जिसके तहत 9 दिव्यांग व्यक्तियों के देख-रेख हेतु अभिभावक की नियुक्ति समिति द्वारा किया गया है, तथा नियुक्त किये गये अविभावकों को 23 जून 2023 को समाज कल्याण विभाग दुर्ग प्रागण में श्री देवेन्द्र देशमुख, अध्यक्ष जनपद पंचायत दुर्ग एवं कल्याणी सोशल वेलफेयर से श्री संजय देशमुख, सदस्य एवं समाज कल्याण विभाग के श्री कमलेश कुमार पटेल, उपसंचालक एवं प्रभारी अधिकारी श्री जंतराम ठाकुर एवं श्री विनय तिवारी, की उपस्थिति में लिगल गार्जियनशीप (अधिकत कानूनी अभिभावक) का प्रमाण-पत्र प्रदाय किया गया।
उप संचालक समाज कल्याण के अनुसार दिव्यांग खिलेन्द्र कुमार साहू, कु. श्वेता द्विवेदी, मो.हसन रजा, आलोक कुमार सिंह, कुमारी कोप्पोल स्नेहलता, आराध्या शर्मा, कुंज राठौर, संदीप ताम्रकार एवं गौकरण पाटिल को लिगल गार्जियनशिप प्रदान किया गया।
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