ब्रेकिंग न्यूज़

 मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रीना बाबासाहेब कंगाले ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की ली बैठक

-रायपुर नगर (दक्षिण) विधानसभा उप-निर्वाचन के लिए आदर्श आचार संहिता, निर्वाचन व्यय और भारत निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों की दी जानकारी
 रायपुर  /मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्रीमती रीना बाबासाहेब कंगाले ने आज प्रदेश के मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की बैठक ली। उन्होंने मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय में आयोजित बैठक में रायपुर नगर (दक्षिण) विधानसभा उप-निर्वाचन के लिए आदर्श आचार संहिता, निर्वाचन व्यय, मतदान के दिन की व्यवस्था और भारत निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों की जानकारी दी। उल्लेखनीय है कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा 15 अक्टूबर को रायपुर नगर (दक्षिण) विधानसभा उप-निर्वाचन के कार्यक्रम की घोषणा कर दी गई है। रायपुर नगर (दक्षिण) उप-निर्वाचन के लिए 13 नवम्बर को मतदान और 23 नवम्बर को मतों की गिनती होगी। 
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्रीमती रीना बाबासाहेब कंगाले ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को बताया कि निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही रायपुर नगर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र  में आदर्श आचारसंहिता प्रभावशील हो गई है। उन्होंने बताया कि मतदान के लिए रायपुर नगर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में 253 मतदान केंद्र हैं जो सभी शहरी क्षेत्र में स्थित हैं। उन्होंने कहा कि 1500 से अधिक मतदाता संख्या वाले 13 मतदान केंद्रों में सहायक मतदान केंद्र बनाए जाएंगे।
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्रीमती रीना कंगाले ने जानकारी दी कि आयोग के निर्देशानुसार मतदान केंद्रों में मतदाता भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी फोटोयुक्त मतदाता पहचान पत्र के साथ ही आयोग द्वारा अधिसूचित 12 अन्य तरह के पहचान पत्र दिखाकर मतदान कर सकते हैं।
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्रीमती कंगाले ने बैठक में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को जानकारी दी कि नामनिर्देशन के लिए अभ्यर्थी के मात्र 3 वाहन ही नामांकन केंद्र के 100 मीटर की परिधि में प्रवेश कर सकेंगे। नामनिर्देशन के लिए अभ्यर्थी सहित कुल 5 व्यक्ति ही नामांकन कक्ष में प्रवेश कर सकेंगे। श्रीमती कंगाले ने बताया कि आदर्श आचारण संहिता के उल्लंघन की शिकायत सी-विजिल एप के माध्यम से की जा सकती है। भारत निर्वाचन आयोग के सुविधा मोबाइल एप के माध्यम से उम्मीदवार और राजनीतिक दल विभिन्न तरह की अनुमतियों के लिए आवेदन दे सकते हैं। 
बैठक में राजनीतिक दलों एवं अभ्यर्थियों द्वारा निर्वाचन के दौरान व्यय किए जाने की सीमा तथा व्यय लेखों के संधारण के संबंध में आयोग के निर्देशों की जानकारी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को दी गई। बैठक में बताया गया कि निर्वाचन के दौरान अभ्यर्थी द्वारा किए जाने वाले निर्वाचन व्यय की सीमा 40 लाख रुपए होगी । बैठक में निर्वाचन अवधि के दौरान वाहनों व रैलियों की अनुमति की प्रक्रिया तथा इस संबंध में भारत निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों से भी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को अवगत कराया गया। 
बैठक में संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री पी.एस. ध्रुव, उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री विनय अग्रवाल और श्री अपूर्व प्रियेश टोप्पो तथा सहायक मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री रूपेश वर्मा और श्रीमती शारदा अग्रवाल सहित विभिन्न राजनैतिक दलों के प्रतिनिधिगण उपस्थित थे।

Related Post

Leave A Comment

Don’t worry ! Your email address will not be published. Required fields are marked (*).

Chhattisgarh Aaj

Chhattisgarh Aaj News

Today News

Today News Hindi

Latest News India

Today Breaking News Headlines News
the news in hindi
Latest News, Breaking News Today
breaking news in india today live, latest news today, india news, breaking news in india today in english