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रेलवे स्टेशन एवं आसपास के दुकानों में तंबाकू उत्पाद बेचने पर चालानी कार्रवाई

 

रायपुर । कलेक्टर डाॅ. गौरव सिंह के निर्देश पर जिले में तंबाकू एवं अन्य मादक पदार्थाें के उपयोग पर निरंतर कार्रवाई जारी है। रायपुर रेलवे स्टेशन एवं आसपास के क्षेत्रों में तंबाकू उत्पाद बेचने वालों पर राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत जिला प्रवर्तन दल ने कोटपा एक्ट 2003 के तहत चालानी कार्रवाई की है। 
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. मिथलेश चौधरी ने बताया कि रेलवे स्टेशन एवं स्टेशन आसपास सभी दुकानों पर तंबाकू उत्पादों के बिक्री पर जिला प्रर्वतन दल के द्वारा चलानी कार्यवाही किया गया। जिसमें 49 चालान किया गया, इसमें 3 हजार रूपए प्राप्त हुआ। कार्यवाही अंतर्गत धारा 04 के तहत सार्वजनिक स्थान में धूम्रपान एवं अन्य तम्बाकू उत्पादों का सेवन प्रतिबंधित है। साथ ही कोटपा एक्ट 2003 की धारा 06 ब के तहत 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को धूम्रपान तम्बाकू सेवन न करने एवं तम्बाकू उत्पाद को बेचने व खरीदने पर प्रतिबंध है। तम्बाकू उत्पादों का सेवन करते पाये जाने पर समझाईश देने के साथ-साथ नो स्मोकिंग व नाबालिग बच्चों के खरीदी बिक्री पर प्रतिबंध का बोर्ड लगाते हुए चालानी कार्यवाही किया गया। इस कार्रवाई में जिला नोडल अधिकारी डॉक्टर प्रीति नारायन, जिला कार्यक्रम प्रबंधक श्री मनीष कुमार मेजरवार, खाद्य एवं औषधि निरीक्षक श्री सुरेश साहू, डॉ टेकचंद धीरहे, श्री नीरज साहू, ओम प्रकाश यादव, पुलिस विभाग, स्वास्थ्य विभाग से राज्य सलाहकार डॉ नेहा साहू, संभागीय समन्वयक विलेश रावत, जिला सलाहकार डॉ वजिंदर कौर, नेहा सोनी सोशल वर्कर, अजय कुमार बैंस व कोमल साहू सेकेट्रियल असिस्टेंट के सहयोग से पूर्ण किया गया।

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