कलेक्टर ने दिए सभी कर्मचारियों को कार्यालयीन समय सुबह 10 बजे से शाम 5.30 बजे तक अनिवार्य उपस्थिति के निर्देश
बालोद, कलेक्टर श्रीमती दिव्या उमेश मिश्रा ने आदेश जारी कर जिले के सभी शासकीय सेवक को कार्यालयीन समय सुबह 10 बजे से शाम 5.30 बजे तक अनिवार्य रूप से अपनी उपस्थित सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। जारी आदेश में श्रीमती मिश्रा ने सभी अधिकारी-कर्मचारियों को 10 बजे तक बायोमैट्रिक के माध्यम से अनिवार्य रूप से उपस्थिति दर्ज कराने को कहा है।
कलेक्टर श्रीमती मिश्रा ने जारी आदेश में सभी कार्यालय प्रमुखों को अपने अधीनस्थ कर्मचारियों तथा नये कर्मचारियों का बायोमैट्रिक सुनिश्चित कराने को कहा है। इसके साथ ही सभी कार्यालय प्रमुख मंगलवार 08 जुलाई को समय-सीमा बैठक में प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने के अलावा आगामी माह का वेतन बायोमैट्रिक उपस्थिति के आधार पर वेतन भुगतान करने को कहा है।
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