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 जिले के विभिन्न ग्रामों में किया गया कोटपा एक्ट 2003 के तहत कार्रवाई

0- औषधियों का नशे के रूप में दुरूपयोग के रोकथाम हेतु स्कूलों एवं महाविद्यालय में किया जा रहा है विद्यार्थियों को जागरूक
बालोद. नशा मुक्त भारत अभियान अंतर्गत खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग द्वारा जिले के विभिन्न ग्रामों में कोटपा एक्ट 2003 के तहत कार्रवाई की जा रही है। इसके साथ ही औषधियों का नशे के रूप में दुरूपयोग के रोकथाम हेतु स्कूली एवं महाविद्यालय के छात्र-छात्राओं को जागरूक भी किया जा रहा है। औषधि निरीक्षक खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग ने बताया कि नियंत्रक खाद्य एवं औषधि प्रशासन छत्तीसगढ़ एवं कलेक्टर श्रीमती दिव्या उमेश मिश्रा के निर्देशानुसार तथा सहायक औषधि नियंत्रक के मार्गदर्शन में जिले के गुण्डरदेही विकासखण्ड के ग्राम सिकोसा एवं बालोद विकासखण्ड के लाटाबोड़ में संचालित विभिन्न प्रतिष्ठानों में कोटपा एक्ट 2003 के तहत 25 चालानी कार्यवाही की गई। इसके साथ ही नशा मुक्त भारत अभियान के तहत शालाओं एवं महाविद्यालयों में विद्यार्थियों को औषधियों के नशे के रूप में दुरूपयोग के रोकथाम हेतु जागरूक किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि जिले के शासकीय कन्या महाविद्यालय बालोद एवं शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय भाठागांव में जागरूकता अभियान आयोजित किया गया। इसके साथ ही जिले में संचालित औषधि प्रतिष्ठानों का भी औचक निरीक्षण कर औषधियों के नशे के रूप में दुरूपयोग के रोकथाम हेतु कार्रवाई की जा रही है।
 

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