प्रधानमंत्री आवास योजना के स्वीकृत आवासों का निर्माण हितग्राहियों द्वारा नही किए जाने पर इन स्वीकृत कार्यों का किया जाएगा निरस्तीकरण
0- ग्राम पंचायत एवं जनपद पंचायत कार्यालयों में सूची प्रकाशित,
0- 15 अक्टूबर तक दावा आपत्ति आमंत्रित
बालोद. शासन के निर्देशानुसार प्रधानमंत्री आवास योजना के स्वीकृत आवासों का निर्माण हितग्राहियों द्वारा नही किए जाने पर इन स्वीकृत कार्यों के निरस्तीकरण की कार्यवाही की जाएगी। प्रधानमंत्री आवास योजना के जिला समन्वयक ने बताया कि बालोद जिले में ऐसे आवासों का चिन्हांकन भी कर लिया गया है। उन्होंने बताया कि चिन्हांकित हितग्राहियों की सूची जनपद पंचायत एवं ग्राम पंचायत कार्यालयों में प्रकाशित कर इस संबंध में 15 अक्टूबर 2025 तक कार्यालयीन अवधि में दावा आपत्ति आमंत्रित किए गए हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के जिला समन्वयक ने बताया कि शासन के निर्देशानुसार इन स्वीकृत कार्य को योजना की सूची से विलोपित करने की कार्रवाई भी की जाएगी। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत स्थायी प्रतीक्षा सूची एवं आवास प्लस में चिन्हांकित लाभार्थियों का प्रवर्गवार एवं वित्तीय वर्षवार लक्ष्य निर्धारित कर लाभान्वित किया जा रहा है। लेकिन योजना के बर्हिवेशन मापदण्ड तथा जिला, जनपद, ग्राम पंचायत में प्राप्त शिकायतों के आधार पर अपात्र पाए गए हितग्राही, जिन्हें योजना के प्रावधान अनुसार लाभान्वित किया जाना संभव नही है। ऐसे हितग्राहियों का चिन्हांकन ग्राम सभा द्वारा किया गया है। शासन के निर्देशानुसार इन अपात्र हितग्राहियों को योजना के स्थाई प्रतीक्षा सूची से विलोपित करने की कार्रवाई की जाएगी।













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