वृद्ध, असहाय एवं अस्वस्थ राशनकार्डधारक घर बैठे करा सकेंगे eKYC
रायपुर । राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) के अंतर्गत पात्र सभी राशनकार्डधारियों एवं उनके सदस्यों का आधार आधारित eKYC अनिवार्य किया गया है। शासन द्वारा वृद्ध, असहाय एवं अस्वस्थ राशनकार्डधारकों को हो रही असुविधा को ध्यान में रखते हुए फेस eKYC (चेहरे के माध्यम से eKYC) की सुविधा प्रारंभ की गई है, जिससे अब वे घर बैठे ही अपना eKYC पूर्ण कर सकेंगे।
उल्लेखनीय है कि 70 वर्ष से अधिक आयु के अनेक राशनकार्डधारकों के फिंगरप्रिंट स्पष्ट न होने के कारण बायोमेट्रिक आधारित eKYC में कठिनाइयाँ आ रही थीं। इस समस्या के समाधान हेतु छत्तीसगढ़ शासन द्वारा आधार आधारित फेस ऑथेंटिकेशन प्रणाली लागू की गई है।
शासन द्वारा विकसित “मेरा eKYC” मोबाइल एप के माध्यम से राशनकार्डधारक अपने आधार से जुड़ी जानकारी के आधार पर चेहरे के माध्यम से eKYC करा सकते हैं। इसके लिए उपभोक्ताओं को Google Play Store से Mera eKYC एवं Aadhaar FaceRD ऐप डाउनलोड करना होगा।एप में आधार नंबर एवं आवश्यक विवरण दर्ज करने के पश्चात आधार से लिंक मोबाइल नंबर पर प्राप्त ओटीपी दर्ज करना होगा। इसके बाद फेस eKYC विकल्प का चयन कर कैमरे के माध्यम से चेहरे का स्कैन किया जाएगा, जिससे पहचान की पुष्टि हो जाएगी। उपभोक्ता एप में आधार नंबर एवं ओटीपी डालकर यह भी जांच सकते हैं कि उनका eKYC पहले से पूर्ण हुआ है या नहीं। यदि eKYC पूर्ण है, तो स्थिति में “Y” प्रदर्शित होगा।यदि किसी कारणवश मोबाइल एप के माध्यम से eKYC संभव नहीं हो पाता है, तो राशनकार्डधारक अपने नजदीकी शासकीय उचित मूल्य दुकान में जाकर बायोमेट्रिक (अंगूठा/उंगली निशान) के माध्यम से भी eKYC करा सकते हैं। इस नई व्यवस्था से वृद्ध एवं असहाय राशनकार्डधारकों को बड़ी राहत मिलेगी तथा उन्हें राशन प्राप्त करने में किसी प्रकार की परेशानी नहीं होंगी।

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