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 सड़क दुर्घटना में घायलों की मदद करने वाले बनेंगे राह-वीर

0- दुर्घटना के बाद शुरुआती एक घंटे गोल्डन ऑवर के भीतर घायल व्यक्ति को त्वरित चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराने पर मिलेगा सम्मान और पुरस्कार
मोहला। सड़क दुर्घटनाओं में घायल व्यक्तियों को समय पर सहायता उपलब्ध कराने और आमजन को मानवता के इस कार्य के लिए प्रेरित करने हेतु भारत सरकार के सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा राह-वीर योजना संचालित की जा रही है। योजना का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि दुर्घटना के बाद शुरुआती एक घंटे यानी गोल्डन ऑवर के भीतर घायल व्यक्ति को त्वरित चिकित्सा सहायता मिल सके, जिससे उसकी जान बचाई जा सके।
        योजना के तहत यदि कोई नागरिक सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति को तत्काल अस्पताल पहुंचाने, एंबुलेंस बुलाने या प्राथमिक सहायता उपलब्ध कराने में मदद करता है, तो ऐसे व्यक्ति को राह-वीर के रूप में सम्मानित किया जाएगा। गंभीर रूप से घायल व्यक्ति की जान बचाने में सहयोग करने वाले व्यक्ति को प्रति घटना 25 हजार रुपए तक की पुरस्कार राशि प्रदान करने का प्रावधान किया गया है। राह-वीर अवॉर्ड के लिए एक्रॉलेजमेंट फॉर्म संबंधित पुलिस स्टेशन द्वारा दिया जाएगा। जिला सड़क सुरक्षा समिति के अध्यक्ष द्वारा मूल्यांकन समिति सिफारिशों पर राह-वीर योजना के लाभार्थी का विवरण एवं अन्य जानकारी ई-डीएआर प्लेटफार्म पर अपलोड करेगे। जिसके पश्चात राज्य सरकार पीएफएमएस के माध्यम से सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में ऑनलाइन पुरस्कार राशि जमा करेंगी।
          सड़क दुर्घटनाओं के मामलों में अक्सर लोग कानूनी प्रक्रिया या अन्य आशंकाओं के कारण मदद करने से पीछे हट जाते हैं, जबकि गुड सेमेरिटन संबंधी प्रावधानों के तहत सहायता करने वाले नागरिकों को अनावश्यक कानूनी परेशानियों से संरक्षण दिया गया है। सरकार की यह पहल लोगों में संवेदनशीलता, सामाजिक जिम्मेदारी और मानवता की भावना को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। प्रशासन ने आमजन से अपील की है कि सड़क दुर्घटना की स्थिति में घायलों की सहायता के लिए आगे आएं और जरूरतमंदों की जान बचाने में  अपनी सहभागिता निभाएं। समय पर की गई छोटी-सी मदद किसी व्यक्ति को नया जीवन दे सकती है। योजना 31 मार्च 2028 तक प्रभावशील रहेगी।
 

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