मतदान के दिन व निर्वाचन पूर्व दिवस पर प्रिंट मीडिया में प्रकाशित होने वाले विज्ञापनों का अधिप्रमाणन जरूरी
महासमुंद / भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देश अनुसार मतदान के दिन और मतदान के दिन एक दिन पहले प्रिंट मीडिया में प्रकाशित होने वाले विज्ञापनों का अधिप्रमाणन किया जाएगा।
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी छत्तीसगढ़ से प्राप्त निर्देशानुसार सभी समाचार पत्रों को सूचित किया गया है कि विधानसभा सामान्य निर्वाचन-2023 में ज़िले की चारों विधानसभा में 17 नवम्बर 2023 को होने वाले मतदान के एक दिन पहले यानि 16 नवम्बर और 17 नवंबर मतदान वाले दिन प्रकाशित होने वाले समाचार के अंक में ज़िला स्तर से समस्त राजनीतिक विज्ञापनों के प्रकाशन के पूर्व राज्य या जिला स्तर पर गठित एमसीएमसी समिति से पूर्व-प्रमाणित कर ही प्रकाशित किए जा सकते है। इसकी उल्लंघन के लिए व्यक्तिगत रूप से संबंधित संपादक जिम्मेदार होंगे।

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