दीपावली पर्व पर पटाखा व्यवसाय की निगरानी हेतु जिला प्रशासन ने जारी किए दिशा-निर्देश
बगैर अनुज्ञप्ति पटाखा विक्रय पर होगी जब्ती व दण्डात्मक कार्रवाई, निर्धारित स्थलों पर ही लगेंगी दुकानें
बालोद/आगामी दीपावली पर्व के दौरान जन-स्वास्थ्य, सुरक्षा एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी द्वारा जिले में पटाखा व्यवसाय के सुचारू संचालन एवं कड़ी निगरानी हेतु दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। विस्फोटक अधिनियम 1984 के तहत विहित प्रावधानों के अनुसार जिले के सभी राजस्व अनुविभागीय अधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्रों में पटाखा दुकानों, भंडारण एवं विक्रय पर सतत निगरानी रखने के निर्देश दिए गए हैं।
बिना लाइसेंस पटाखा विक्रय पर होगी वैधानिक कार्रवाई
अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी द्वारा जारी निर्देश में बताया गया है कि विस्फोटक अधिनियम के अंतर्गत जिला दण्डाधिकारी कार्यालय से शर्तों के अधीन प्रारूप एल.ई. में पटाखे रखने व विक्रय हेतु निर्धारित समय-सीमा के लिए अनुज्ञप्ति (लाइसेंस) जारी की जाती है। किसी भी परिस्थिति में बगैर अनुज्ञप्तिधारी व्यक्तियों द्वारा पटाखा अथवा विस्फोटक सामग्री का विक्रय नहीं किया जाएगा। ऐसा करते पाए जाने पर संबंधितों के विरुद्ध विस्फोटक अधिनियम 1984 के तहत वैधानिक कार्रवाई करते हुए विस्फोटक सामग्री तत्काल जब्त की जाएगी।
अस्थाई अनुज्ञप्ति का नवीनीकरण अनिवार्य, निर्धारित स्थलों पर ही लगेंगी दुकानें
जारी निर्देश में स्पष्ट किया गया है कि अस्थाई अनुज्ञप्ति को प्रतिवर्ष नवीनीकरण कराने का प्रावधान है, जिसकी वैधता 31 मार्च तक रहती है। चूंकि पूर्व की अस्थाई अनुज्ञप्तियां 31 मार्च 2026 को समाप्त हो चुकी हैं, अतः नवीनीकृत अनुज्ञप्ति प्राप्त किए बगैर पटाखा व्यवसाय करने वालों पर विधिवत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही पटाखा दुकानें केवल प्रशासन द्वारा निर्धारित स्थलों पर ही लगाई जा सकेंगी। अनुज्ञप्तिधारी व्यवसायियों द्वारा अनुज्ञप्ति में उल्लेखित सभी सुरक्षा शर्तों का कड़ाई से पालन करना अनिवार्य होगा, निर्देशों का उल्लंघन पाए जाने पर लाइसेंस निरस्ती का प्रस्ताव प्रेषित किया जाएगा।
पर्यावरण मानकों का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश
अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी ने सभी अनुविभागीय अधिकारियों (बालोद, गुरूर, गुण्डरदेही, डौण्डी एवं डौण्डीलोहारा) को निर्देशित किया है कि छत्तीसगढ़ शासन, आवास एवं पर्यावरण विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन कराया जाए। त्योहार के दौरान नागरिकों की सुरक्षा और पर्यावरण संरक्षण को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए पटाखा विक्रय स्थलों पर अग्निशमन व आपातकालीन सुरक्षा व्यवस्थाएं सुनिश्चित रखने को कहा गया है।












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