दिल्ली में 22 फरवरी को होगा एमसीडी मेयर चुनाव
नई दिल्ली । दिल्ली में कई महीनों से अटका महापौर का चुनाव अब 22 फरवरी को संपन्न होगा । दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की सिफारिश पर उप राज्यपाल वी.के. सक्सेना ने 22 फरवरी को महापौर चुनाव कराने की मंजूरी दे दी है । एक रिपोर्ट के अनुसार मुख्यमंत्री की सिफारिश उच्चतम न्यायालय के उस आदेश के बाद आई थी, जिसमें महापौर और स्थायी समिति के सदस्यों का चुनाव कराने के लिए 24 घंटे के भीतर दिल्ली नगर निगम की पहली बैठक बुलाने का आदेश दिया गया ।
शीर्ष अदालत ने शुक्रवार को यह भी कहा था कि उप राज्यपाल द्वारा एमसीडी में मनोनीत सदस्य महापौर के चुनाव में मतदान नहीं कर सकते । चुनाव कराने को लेकर भेजे पत्र पर केजरीवाल ने एक ट्वीट में कहा था कि उन्होंने दिल्ली नगर निगम के महापौर का चुनाव 22 फरवरी को कराने की सिफारिश की है । दिल्ली नगर निगम अधिनियम 1957 के मुताबिक, महापौर और उप महापौर का चुनाव एमसीडी चुनाव के बाद सदन की पहली बैठक में किया जाना चाहिए । पिछले साल चार दिसंबर को नगर निकाय चुनाव हुआ था और नतीजे आने के दो महीने बीत जाने के बावजूद अब तक महापौर नहीं चुना जा सका है ।
एमसीडी की अब तक हुई तीन बैठकों में मनोनीत सदस्यों के मताधिकार को लेकर आप और भाजपा के बीच जारी गतिरोध के कारण महापौर का चुनाव नहीं हो सका । नगर निकाय चुनाव के बाद, एमसीडी सदन की पहली बैठक छह जनवरी को आप और भाजपा सदस्यों के बीच हंगामे की वजह से स्थगित कर दी गई थी । दिल्ली नगर निगम के 250 सदस्यीय सदन में आप को 134 पार्षदों के साथ बहुमत हासिल है । सदन में भाजपा के 104 सदस्य हैं । आप ने आरोप लगाया है कि भाजपा मनोनीत सदस्यों को मताधिकार देकर जनादेश चुराना चाहती है ।


.jpg)





.jpg)

Leave A Comment