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बैंककारी विधियां संशोधन विधेयक बैंकिंग को मजबूत व निवेशकों के हितों को सुरक्षित करने वाला: सीतारमण

नयी दिल्ली. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को कहा कि बैंककारी विधियां (संशोधन) विधेयक 2024 के माध्यम से किए गए संशोधन बैंकिंग क्षेत्र में संचालन प्रणाली को मजबूत बनाने के साथ ही ग्राहकों और निवेशकों के हितों को सुरक्षित करने वाले होंगे। सीतारमण ने लोकसभा में इस विधेयक को चर्चा एवं पारित करने के लिए प्रस्तुत करते हुए कहा कि भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934; बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949; भारतीय स्टेट बैंक, 1955 और बैंकिंग कंपनियां (उपक्रमों का अधिग्रहण और हस्तांतरण), 1980 में कुल 19 संशोधन प्रस्तावित हैं। उन्होंने कहा कि उक्त विधेयक किसी बैंक खाताधारक को उसके खाते में चार ‘नॉमिनी' को मनोनीत करने की अनुमति प्रदान करेगा। विधेयक में वैधानिक लेखा परीक्षकों को भुगतान किया जाने वाला पारिश्रमिक तय करने में बैंकों को अधिक स्वतंत्रता देने का प्रावधान भी है। इस विधेयक की घोषणा वित्त मंत्री ने अपने 2023-24 के बजट भाषण में की थी।
 उन्होंने कहा, ‘‘प्रस्तावित संशोधन बैंकिंग क्षेत्र में संचालन प्रणाली को मजबूत करेंगे तथा नामांकन और निवेशकों के हितों के संरक्षण के संदर्भ में ग्राहकों की सुविधा को बढ़ाएंगे।'' प्रस्तावित विधेयक में शासन मानकों में सुधार, बैंकों द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक को दी जाने वाली रिपोर्टिंग में एकरूपता, जमाकर्ताओं और निवेशकों के लिए बेहतर सुरक्षा सुनिश्चित करना, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में लेखापरीक्षा की गुणवत्ता में सुधार, नामांकन के संबंध में ग्राहकों को सुविधा प्रदान करना और सहकारी बैंकों में निदेशकों के कार्यकाल में वृद्धि शामिल है। बैंकिंग क्षेत्र में काम करने वाली सहकारी समितियों के संबंध में, सीतारमण ने कहा कि बैंकिंग विनियमन अधिनियम में संशोधन केवल सहकारी बैंकों या सहकारी समितियों के उस हिस्से पर लागू होगा जो बैंकों के रूप में काम कर रहे हैं। विधेयक में सहकारी बैंकों में निदेशकों (अध्यक्ष और पूर्णकालिक निदेशक को छोड़कर) के कार्यकाल को 8 वर्ष से बढ़ाकर 10 वर्ष करने का प्रस्ताव है, ताकि इसे संविधान (97वां संशोधन) अधिनियम, 2011 के अनुरूप बनाया जा सके। विधेयक पारित होने के बाद केंद्रीय सहकारी बैंक के निदेशक को राज्य सहकारी बैंक के बोर्ड में सेवा करने की अनुमति प्रदान करेगा।

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