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धन शोधन रोधक नियमों के अनुपालन के लिए वित्तीय खुफिया इकाई, आरबीआई में समझौता

 नयी दिल्ली. वित्तीय खुफिया इकाई-भारत (एफआईयू-आईएनडी) और भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने बेहतर समन्वय, सूचनाओं के आदान-प्रदान और धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) नियमों के अनुपालन के लिए बृहस्पतिवार को एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। वित्त मंत्रालय ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी। समझौता ज्ञापन (एमओयू) के अनुसार, एफआईयू-आईएनडी और आरबीआई एक-दूसरे के साथ सहयोग करेंगे, प्रासंगिक खुफिया जानकारी और सूचना साझा करेंगे, साथ ही संदिग्ध लेनदेन के लिए ‘खतरों' की पहचान भी करेंगे। वित्त मंत्रालय की ओर से जारी बयान के अनुसार, दोनों संगठन प्रक्रिया और तरीके तय करेंगे, जिसके तहत विनियमित संस्थाएं/रिपोर्टिंग इकाइयां धन शोधन रोधक (पीएमएल) नियमों के तहत एफआईयू-आईएनडी को रिपोर्ट करेंगी। वे आरबीआई द्वारा विनियमित संस्थाओं/रिपोर्टिंग संस्थाओं में धन शोधन रोधक/आतंकवाद के वित्तपोषण का मुकाबला करने (एएमएल/सीएफटी) के कौशल के उन्नयन की दिशा में काम करेंगे। एमओयू पर एफआईयू-आईएनडी के निदेशक विवेक अग्रवाल और आरबीआई के विनियमन विभाग के कार्यकारी निदेशक आरएलके राव ने हस्ताक्षर किए। एफआईयू-आईएनडी और आरबीआई, दोनों ही आपसी हितों के मुद्दों पर चर्चा और जानकारी साझा करने के लिए हर तिमाही में एक बार मिलेंगे। बयान में कहा गया, “यह समझौता ज्ञापन धन शोधन रोधक अधिनियम और इसके तहत बनाए गए नियमों के प्रभावी अनुपालन की दिशा में समन्वित प्रयासों को सुगम बनाएगा।”

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