शिक्षा मंत्रालय ने देशभर में शुरू किया ‘तंबाकू और नशा मुक्त स्कूल-कॉलेज’ अभियान
नई दिल्ली। शिक्षा मंत्रालय के स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग (DoSEL) ने देशभर में एक बड़ा अभियान शुरू किया है, जिसका उद्देश्य सभी स्कूलों और कॉलेजों को तंबाकू और नशा मुक्त बनाना है। इस अभियान के तहत सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कहा गया है कि वे शैक्षणिक संस्थानों के आसपास तंबाकू, शराब और अन्य नशीले पदार्थों की बिक्री और उपयोग पर सख्ती से रोक लगाएं। यह कदम DoSEL के सचिव संजय कुमार ने 15 मई 2025 को गृह मंत्रालय के सचिव की अध्यक्षता में हुई नारको-कोऑर्डिनेशन सेंटर (NCORD) की 8वीं बैठक के बाद उठाया गया है। बैठक में चर्चा की गई कि युवाओं को नशे से बचाने के लिए शिक्षा और कानून व्यवस्था विभागों को मिलकर काम करना होगा।
गौरतलब है कि भारत एक युवा देश है, जहां बड़ी संख्या में लोग 29 साल से कम उम्र के हैं। यह युवा वर्ग देश का भविष्य है और इन्हें तंबाकू व नशे के दुष्प्रभावों से बचाना बहुत जरूरी है। 2019 में हुए ग्लोबल यूथ टोबैको सर्वे (GYTS-2) के अनुसार, भारत में 13 से 15 साल के 8.5% छात्र किसी न किसी रूप में तंबाकू का उपयोग कर रहे हैं। और भी चौंकाने वाली बात यह है कि हर दिन भारत में 5,500 बच्चे तंबाकू का सेवन शुरू करते हैं। तंबाकू का सेवन अकसर अन्य नशीले पदार्थों की ओर पहला कदम बन जाता है। बच्चे यह उत्पाद स्कूलों के पास की दुकानों से आसानी से खरीद लेते हैं, जबकि ऐसा करना कानून के खिलाफ है।
इसी खतरे को देखते हुए शिक्षा मंत्रालय ने ‘तंबाकू मुक्त शैक्षणिक संस्थान (ToFEI)’ नाम से दिशा-निर्देश तैयार किए हैं। इन दिशा-निर्देशों का एक कार्यान्वयन मैनुअल 31 मई 2024 को लॉन्च किया गया था। इसका उद्देश्य स्कूलों और कॉलेजों को पूरी तरह तंबाकू मुक्त बनाना है। इसमें कुल 9 जरूरी कदम बताए गए हैं, जैसे कि संस्थान के गेट और परिसर में ‘तंबाकू मुक्त क्षेत्र’ का बोर्ड लगाना, परिसर में तंबाकू के इस्तेमाल का कोई प्रमाण न होना, तंबाकू से होने वाले नुकसान की जानकारी वाली सामग्री लगाना, हर 6 महीने में कम से कम एक जागरूकता गतिविधि करना, तंबाकू निगरानी अधिकारी (Tobacco Monitor) नियुक्त करना, स्कूल के नियमों में तंबाकू निषेध नीति शामिल करना, संस्थान के चारों ओर 100 गज की दूरी पर पीली रेखा खींचना और उस क्षेत्र में तंबाकू की बिक्री पर रोक लगाना। इनमें आखिरी दो कार्यों के लिए स्थानीय प्रशासन की मदद सबसे जरूरी मानी गई है।
इस अभियान को असरदार बनाने के लिए मंत्रालय ने 31 मई 2025 (विश्व तंबाकू निषेध दिवस) से 26 जून 2025 (अंतरराष्ट्रीय नशीली दवाओं और तस्करी विरोधी दिवस) तक एक महीने का विशेष प्रवर्तन अभियान शुरू करने का आह्वान किया है। इस दौरान राज्यों से आग्रह किया गया है कि वे COTPA अधिनियम 2003 की धारा 6(b) को सख्ती से लागू करें। यह कानून शैक्षणिक संस्थानों के 100 गज के दायरे में तंबाकू की बिक्री और नाबालिगों को तंबाकू बेचने या उनके द्वारा बेचने पर रोक लगाता है। साथ ही, राज्यों को यह सलाह दी गई है कि वे स्कूल-कॉलेज स्टाफ के लिए एक स्पष्ट प्रक्रिया (SOP) बनाएं ताकि वे कानून का उल्लंघन होने पर बिना डर के सीधे स्थानीय पुलिस को सूचना दे सकें।
मंत्रालय ने स्कूल प्रबंधन समितियों, शिक्षकों और अभिभावकों से भी इस मुहिम में सहयोग मांगा है। समुदाय की सक्रिय भागीदारी से ही स्कूलों और कॉलेजों को एक सुरक्षित और स्वस्थ वातावरण में बदला जा सकता है। इस प्रयास को और मजेदार बनाने के लिए शिक्षा मंत्रालय ने 22 मई 2025 से 21 जुलाई 2025 तक ‘विश्व तंबाकू निषेध दिवस जागरूकता क्विज-2025’ भी शुरू किया है, जिसे लोग MyGov पोर्टल (https://quiz.mygov.in/quiz/world-no-tobacco-day-awareness-quiz/) पर जाकर खेल सकते हैं। यह क्विज छात्रों और आम जनता को तंबाकू के नुकसान के बारे में सरल और रोचक तरीके से जानकारी देने का प्रयास है।
शिक्षा मंत्रालय ने सभी नागरिकों से अनुरोध किया है कि वे इस अभियान का समर्थन करें और मिलकर देश के स्कूलों और कॉलेजों को तंबाकू और नशा मुक्त बनाने में सहयोग करें।-(
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