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 बच्चों के आधार बायोमेट्रिक अद्यतन का शुल्क एक साल के लिए माफ किया गया

नयी दिल्ली. भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने बच्चों के लिए आधार के अनिवार्य बायोमेट्रिक अद्यतन के सभी शुल्क माफ कर दिए हैं। शनिवार को एक सरकारी बयान में यह जानकारी दी गयी। यह शुल्क माफी एक अक्टूबर से प्रभावी हो चुकी है तथा एक वर्ष तक लागू रहेगी। बयान में कहा गया है, ‘‘जनहित में एक कदम उठाते हुए, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) ने अनिवार्य बायोमेट्रिक अद्यतन (एमबीयू-1) के लिए सभी शुल्क माफ कर दिए हैं। इस कदम से लगभग छह करोड़ बच्चों को लाभ मिलने की उम्मीद है।''
पांच वर्ष से कम आयु के बच्चे का फोटो, नाम, जन्मतिथि, लिंग, पता और जन्म प्रमाण पत्र उपलब्ध कराकर आधार के लिए नामांकन किया जाता है। पांच वर्ष से कम आयु के बच्चे के आधार नामांकन के लिए उसके ‘फिंगरप्रिंट' और ‘आईरिस' बायोमेट्रिक्स नहीं लिए जाते, क्योंकि उस आयु तक ये परिपक्व नहीं होते। मौजूदा नियमों के अनुसार, पांच वर्ष की आयु हो जाने के बाद बच्चों के आधार में अंगुलियों के निशान, आंखों की पुतलियों और फोटो को अनिवार्य रूप से अद्यतन करना आवश्यक है तथा दूसरा अद्यतन 15-17 वर्ष की आयु के बीच किया जाना आवश्यक है। इसके बाद, प्रति एमबीयू 125 रुपये का शुल्क लिया जाता है। बयान में कहा गया है, ‘‘इस निर्णय के साथ, अब 5-17 आयु वर्ग के सभी बच्चों के लिए एमबीयू प्रभावी रूप से निःशुल्क है।''
 

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