बालोद जिले की ग्राम पंचायतों में हुआ विशेष ग्राम सभा का आयोजन
-’व्हीबी- जी राम जी’ अधिनियम के प्रति ग्रामीणों को किया गया जागरूक
बालोद ।जिले में ’व्हीबी- जी राम जी’ अधिनियम के प्रति जागरूकता हेतु 24 एवं 26 दिसंबर को विशेष ग्राम सभा का आयोजन किया गया। ’विकसित भारत- रोजगार एवं आजीविका मिशन ग्रामीण’ ’व्हीबी- जी राम जी’ के प्रचार-प्रसार एवं योजना के संबंध में जन जागरूकता के लिए जनपद पंचायत डौण्डी के आदिवासी बहुल ग्रामों में 24 दिसम्बर 2025 एवं शेष क्षेत्रों में 26 दिसम्बर 2025 को विशेष ग्राम सभा का आयोजन किया गया।
विशेष ग्राम सभा के आयोजन के दौरान ’व्हीबी जी राम जी’ अधिनियम के प्रावधानों, बढ़ी हुई रोजगार गारंटी तथा विकसित भारत 2047 के दृष्टिकोण पर विस्तार से चर्चा और मार्गदर्शन दिया गया। अधिनियम की प्रमुख विशेषताओं की मुद्रित प्रतियां भी वितरित की जाएंगी एवं विस्तार पूर्वक जानकारी दी गई। यह अधिनियम ग्रामीण परिवारों के लिए रोजगार के अधिकार को और मजबूत करता है। इसके अंतर्गत अकुशल शारीरिक श्रम करने के इच्छुक प्रत्येक ग्रामीण परिवार को प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 125 दिनों के मजदूरी-रोजगार की वैधानिक गारंटी मिलेगी। यदि मांग के बावजूद समय पर कार्य उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो बेरोजगारी भत्ता देना राज्य सरकार की बाध्यता होगी। मजदूरी भुगतान में देरी होने पर प्रत्येक विलंबित दिन का मुआवजा भी दिया जाएगा। कार्य योजनाएं ग्राम सभा के माध्यम से तैयार होंगी, जिससे ग्राम स्तर पर निर्णय और पारदर्शिता बढ़ेगी। जल संरक्षण, ग्रामीण अवसंरचना, आजीविका संवर्धन तथा जलवायु परिवर्तन से निपटने वाले कार्यों को प्राथमिकता दी जाएगी। प्रशासनिक मद की सीमा 6 प्रतिशत से बढ़ाकर 9 प्रतिशत की गई है, जिससे फील्ड स्तर के कर्मचारियों की सेवाएं सुदृढ़ होंगी। मनरेगा के अंतर्गत चल रहे कार्य पूरी तरह सुरक्षित हैं और नए अधिनियम के लागू होने से रोजगार के अवसर और बढ़ेंगे। राज्य शासन इस अधिनियम के द्वारा ग्रामीण रोजगार, आजीविका, पारदर्शिता और पंचायत सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया जा रहा है जिससे ग्रामीण भारत को आत्मनिर्भर एवं समृद्ध बनेंगे।


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