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  ईएसआई लाभार्थी अब पैनल में शामिल निजी अस्पतालों में करा सकेंगे इलाज

नई दिल्ली। ईएसआई (कर्मचारी राज्य बीमा) स्वास्थ्य बीमा योजना के लाभार्थी के घर के 10 किलोमीटर के दायरे में अगर ईएसआईसी अस्पताल नहीं है तो वह कर्मचारी राज्य बीमा निगम के पैनल में शामिल निजी अस्पतालों में इलाज के लिये जा सकता है।
गुरुवार को श्रम मंत्रालय ने यह जानकारी दी ।  बयान के अनुसार नए क्षेत्रों में भी ईएसआई योजना का विस्तार करने के परिणामस्वरूप ईएसआई लाभार्थियों की संख्या में बड़े पैमाने पर वृद्धि हुई है। ऐसे में अब ईएसआई सदस्यों को उनके अपने आवास के आसपास ही चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से बुनियादी ढांचे के विस्तार और उसे सशक्त करने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। इसमें कहा गया है, ''इस समय कुछ क्षेत्रों में ईएसआई के अस्पताल या औषधालय या इन्श्युर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर (आईएमपी) के 10 किलोमीटर के दायरे में न होने के चलते ईएसआई लाभार्थियों को चिकित्सा सुविधा प्राप्त करने में कठिनाई आ रही है। ऐसे क्षेत्रों में ईएसआई लाभार्थियों को अब देश में ईएसआईसी के पैनल में शामिल अस्पतालों में स्वास्थ्य देखभाल की सुविधा प्राप्त करने का विकल्प उपलब्ध कराया गया है। इसके लिए लाभार्थी को किसी ईएसआईसी अस्पताल या औषधालय से मंजूरी लेने की आवश्यकता नहीं होगी।''   

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