दिल्ली सरकार ने विवाह और अंतिम संस्कार को छोड़कर सभी आयोजनों पर 30 अप्रैल तक प्रतिबंध लगाया
नई दिल्ली। दिल्ली सरकार ने सभी सामाजिक, राजनीतिक, खेल-कूद, मनोरंजन, शैक्षिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और त्योहार संबंधी आयोजनों पर 30 अप्रैल तक के लिए प्रतिबंध लगा दिया है। दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के आदेश के अनुसार, अंतिम संस्कार में अधिकतम 20 और विवाह समारोह में अधिकतम 50 लोगों को अनुमति दी जाएगी। आदेश में कहा गया है कि रेस्तरां, शराबखाने, सिनेमा हॉल, थियेटर और मल्टीप्लेक्स भी केवल पचास प्रतिशत क्षमता के साथ खुले रह सकेंगे। दिल्ली मेट्रो, डीटीसी और दूसरे राज्यों को जाने वाली बसें भी 50 प्रतिशत क्षमता के अनुसार ही चलेंगे।
कोरोना को देखते हुए स्विमिंग पूल केवल राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय आयोजनों में शामिल हो रहे खिलाडिय़ों के प्रशिक्षण के लिए खोले जाएंगे। कॉलेज और कोचिंग संस्थान फिलहाल बंद ही रहेंगे। केवल 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों को मध्यावधि परीक्षा, प्री-बोर्ड परीक्षा और वार्षिक परीक्षा अथवा बोर्ड परीक्षा के सिलसिले में माता-पिता की सहमति से विद्यालय बुलाया जा सकता है। प्राधिकरण के अनुसार महाराष्ट्र से दिल्ली आ रहे विमान यात्रियों को निगेटिव आर.टी- पी.सी.आर. जांच रिपोर्ट लानी होगी जो दिल्ली आगमन से अधिकतम 72 घंटे पहले की होनी चाहिए। जिन विमान यात्रियों के पास निगेटिव आर.टी- पी.सी.आर. जांच रिपोर्ट नहीं होगी, उन्हें 14 दिन के लिए पृथकवास में रहना होगा।

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