सरकारी कर्मचारी के पति या पत्नी को पेंशन प्राप्त करने के लिए संयुक्त बैंक खाता होना अनिवार्य नहीं
नई दिल्ली। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉक्टर जितेन्द्र सिंह ने स्पष्ट किया है कि सरकारी कर्मचारी के पति या पत्नी को पेंशन प्राप्त करने के लिए संयुक्त बैंक खाता होना अनिवार्य नहीं है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की पेंशन वितरित कर रहे सभी ऐजेंसी बैंकों को सलाह दी गई है कि फैमिली पेंशन हासिल करने के लिए अगर कोई मौजूदा संयुक्त बैंक खाते को जारी रखना चाहता है तो उसे नया खाता खोलने के लिए मजबूर न किया जाए। डॉक्टर सिंह ने कहा कि जीवनसाथी के साथ संयुक्त बैंक खाता खोलना वांछनीय है। उन्होंने कहा कि संयुक्त खाता खोलने का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि फैमिली पेंशन बिना किसी देरी के शुरू हो सके और पेंशनभोगी को नया पेंशन बैंक खाता खोलने की समस्या से न जूझना पड़े।





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