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- -पहले दिन आज कुल 16 नाम निर्देशन पत्र लिए गएबालोद ।बालोद जिले में विधानसभा आम निर्वाचन 2023 के अंतर्गत आज जिले के तीनों विधानसभा हेतु नाम निर्देशन पत्र की कार्यवाही शुरू हो गई है। नाम निर्देशन पत्र के प्रथम दिन आज संयुक्त जिला कार्यालय में नाम निर्देशन पत्र हेतु बनाए गए कक्ष में विधानसभा क्षेत्र क्रमांक-59 संजारी बालोद हेतु कुल 08, नाम निर्देश विधानसभा क्षेत्र क्रमांक-60 डौण्डीलोहारा हेतु कुल 01 तथा विधानसभा क्षेत्र क्रमांक-61 गुण्डरदेही हेतु कुल 07 अभ्यर्थियों ने नाम निर्देशन पत्र लिया।
- -प्रथम दिन नामांकन रहा निरंकदुर्ग, / विधानसभा निर्वाचन 2023 अंतर्गत आज 21 अक्टूबर 2023 को जिले के विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों के कुल 28 व्यक्तियों द्वारा अलग-अलग विधानसभा क्षेत्रों के लिए नाम निर्देशन पत्र प्राप्ति हेतु जिला कार्यालय में पहुंचकर नामांकन फार्म लिया गया। किसी भी प्रत्याशी ने नामांकन नही भरा। प्रथम दिन नामांकन निरंक रहा।सभी क्षेत्र के रिटर्निंग ऑफिसर ने अधिसूचना जारी करने के उपरांत नामांकन का कार्य प्रारंभ किया।
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-मतगणना की अवधि में संपूर्ण दिवस आबकारी केन्द्र बंद रखने के लिये वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग द्वारा कलेक्टरों को निर्देश जारी
रायपुर /भारत निर्वाचन आयोग एवं मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी छत्तीसगढ़ द्वारा प्राप्त निर्देशों के परिपालन में वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग ने छत्तीसगढ़ विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2023 दौरान शराब की बिक्री पर प्रतिबन्धात्मक कार्यवाही करने, मतदान तिथि दिनांक 07-11-2023 व 17-11-2023 को मतदान समाप्ति के 48 घण्टे पूर्व से मतदान समाप्ति तक की अवधि तथा मतगणना तिथि दिनांक 03-12-2023 को संपूर्ण दिन के लिये शुष्क दिवस घोषित करने के संबंध में दिनांक 19-10-2023 को समस्त जिलों के कलेक्टर को निर्देश जारी कर दिया हैं ।उक्त निर्देश के अनुसार संबंधित विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में स्थित समस्त देशी / विदेशी / कम्पोजिट मदिरा दुकानों के साथ-साथ मदिरा का व्यापार करने वाले समस्त प्रकार के बार / क्लब / सैनिक कँटिन / देशी मदिरा भण्डारण भाण्डागार एवं विदेशी मदिरा गोदामों के साथ-साथ मदिरा निर्माण करने वाली सभी आसवनी एवं बॉटलिंग यूनिट तथा ब्रुअरी को छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 24 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मतदान तिथि दिनांक 07-11-2023 व 17-11-2023 को मतदान समाप्ति के 48 घण्टे के पूर्व से लेकर मतदान समाप्ति तक समस्त आबकारी केन्द्रों को पूर्ण रूप से बंद रखे जाने बाबत् कलेक्टरों को निर्देश जारी किया है। उपरोक्त आदेश अनुसार मतगणना की तिथि दिनांक 03-12-2023 को भी संपूर्ण दिवस के लिये मतगणना स्थल क्षेत्रों में स्थित समस्त प्रकार के आबकारी केन्द्रों के लिये शुष्क दिवस के रूप में घोषित करते हुये प्रतिबन्धित क्षेत्रों में मंदिरा बेचने व परोसनें को प्रतिबन्धित किये जाने बाबत् कलेक्टरों को आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये है। साथ ही उक्त अवधि दौरान मदिरा के व्यक्तिगत भण्डारण एवं गैर लायसेंसी परिसरों में मदिरा के भण्डारण पर आबकारी नियमों के तहत सक्ती से रोक लगाये जाने के संबंध में भी समस्त जिला कलेक्टर छत्तीसगढ़ को निर्देशित किया गया है। उपरोक्त आदेश में मदिरा के साथ-साथ भांग / भांग घोटा दुकानों को भी मतदान समाप्ति के 48 घण्टे के पूर्व से लेकर मतदान समाप्ति तक बंद रखे जाने हेतु आदेशित किया है। मतदान के दिवसों में विधानसभा क्षेत्र के संलग्न अन्य जिले एवं अन्य राज्य की मदिरा दुकानों एवं अन्य स्थलों को बंद रखे जाने के निर्देश भी दिए गए है। इस संबंध में छत्तीसगढ़ राज्य के सीमा से लगे अन्य राज्यों को भी आवश्यक कार्यवाही हेतु लिखा गया है। - -नामांकन की प्रक्रिया प्रारम्भ, पहले दिन दाखिल करने की संख्या निरंकरायपुर / विधानसभा निर्वचन-2023 के लिए रायपुर जिले में सात विधानसभा के लिए नामांकन के पहले दिन तीन लाख 15 हजार राशि की कुल 34 नामांकन निर्देशन पत्र लिए गए। नामांकन पत्र दाखिल करने की संख्या निरंक है।रायपुर जिले के विधानसभा में निर्वाचन की प्रक्रिया आज प्रारम्भ हो गई। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ सर्वेश्वर भूरे ने बताया कि निर्वाचन कार्यालय से इच्छुक अभ्यर्थियों ने 34 नाम निर्देशन पत्र लिए। इनमे धरसींवा विधानसभा क्रमांक-47 के लिए 05 , रायपुर ग्रामीण विधानसभा क्रमांक-48 के लिए 05, रायपुर पश्चिम विधानसभा-49 के लिए 08, रायपुर उत्तर विधानसभा क्रमांक-50 के लिए 03, रायपुर दक्षिण विधानसभा क्रमांक-51 के लिए 06, आरंग विधानसभा क्रमांक-52 के लिए 02 और अभनपुर विधानसभा क्रमांक-53 के लिए 5 नाम निर्देशन पत्र शामिल हैं। गौरतलब है कि नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 30 अक्टूबर है। 31 अक्टूबर को नामांकन पत्रों की संवीक्षा की जायेगी। 02 नवंबर तक प्रत्याशी अपना नामांकन वापिस ले सकते है।
- दुर्ग /कलेक्टर श्री पुष्पेंद्र कुमार मीणा, सीएमएचओ डॉक्टर जे.पी. मेश्राम, सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर ए. के. साहू के निर्देशानुशार जिला चिकित्सालय दुर्ग में भर्ती क्रिटिकल पेशेंट, सिकलिन, थैलीसीमिया, डिलीवरी, डेंगू से पीड़ित जैसे मरीजों के लिए आपात स्थिति को देखते हुए रक्त की उपलब्धता बनाए रखने हेतु रक्त केन्द्र के द्वारा जगतगुरु नरेंद्राचार्य जी महाराज भक्त सेवा मंडल के द्वारा 21 अक्टूबर 2023 को ब्लड सेंटर दुर्ग में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। जिसमें 48 यूनिट ब्लड एकत्रित किया गया । रक्त केंद्र के नोडल अधिकारी डॉक्टर प्रवीण कुमार अग्रवाल एवं प्रभारी अधिकारी डॉक्टर नेहा नलवाया के नेतृत्व एवं मार्गदर्शन में डॉ परिशा सिंह, काउंसलर एंथोनी, स्टॉफ नर्स श्रीमती सती गुप्ता, वरिष्ठ लैब टेक्नीशियन रोशन सिंह लैब सुपरवाइजर रूपेश सर्पे ,लैब टेक्नीशियन कुसुम चंद्राकर, दिनेश कुमार मीनाक्षी , महेंद्र चंद्राकर, तीरथ यादव, चतुर्थ श्रेणी श्री कौशल साहू, श्रीमति माला देशमुख, ब्लड बैंक डाटा एंट्री ऑपरेटर प्रियांशा देवांगन साथ ही जिला चिकित्सालय जीवनदीप समिति के कार्यकारी सम्माननीय सदस्य श्री दिलीप ठाकुर , श्री सतीश चन्द्र सुराना , श्री प्रशांत डोंनगावरकर, श्री दुष्यंत देवांगन , संस्था से राजिल रणदेव अध्याषक, गंगासागर तिवारी निरीक्षक, राम तिवारी तालुका अध्याषक, ज्योति रणदेव व प्रफुल्ल तिवारी आदि के विशेष सहयोग से कैंप का सफल सम्पादन किया गया ।
- -स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने जारी किया आदेशरायपुर, / विधानसभा निर्वाचन-2023 के लिए निर्वाचन कार्य में नियोजित शासकीय अधिकारियों और कर्मचारियों को राज्य के समस्त शासकीय चिकित्सालयों में निःशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार राज्य के शासकीय अस्पतालों में आवश्यक स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध नहीं होने अथवा आपातकालीन स्थिति के लिए अधिकारी-कर्मचारी राजधानी रायपुर के 4 तथा राज्य के बाहर 2 निजी अस्पतालों में अपना इलाज करा सकेंगे।उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ विधानसभा निर्वाचन 2023 को सफलतापूर्वक सम्पन्न कराने के उद्देश्य से आयोग के निर्देश पर विभिन्न विभागों के अधिकारियों-कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। निर्वाचन कार्य में आदेशित अधिकारियों-कर्मचारियों के लिए राज्य के समस्त शासकीय अस्पतालों में निःशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।शासकीय अस्पतालों में आवश्यक सुविधा उपलब्ध ना होने की स्थिति में अथवा आपातकालीन स्थिति के लिए निःशुल्क चिकित्सा सुविधा प्रदान करने हेतु राज्य एवं राज्य के बाहर अस्पतालों को भी चिन्हांकित किया गया है। राज्य के भीतर राजधानी रायपुर स्थित श्री बालाजी अस्पताल मोवा, श्री नारायणा अस्पताल देवेन्द्र नगर रायपुर, रामकृष्ण केयर अस्पताल पचपेड़ी नाका रायपुर तथा एनएचएमएमआई अस्पताल पचपेड़ी नाका रायपुर में इलाज की सुविधा उपलब्ध होगी। इसी प्रकार राज्य के बाहर हैदराबाद स्थित केयर हॉस्पिटल तथा विशाखापट्टनम के अपोलो अस्पताल में इलाज की सुविधा उपलब्ध होगी। आदेश में उल्लेखित किया गया है कि निर्वाचन कार्य में शामिल शासकीय अधिकारी-कर्मचारी एवं अशासकीय अधिकारी-कर्मचारी तथा सुरक्षा बलों एवं स्टाफ के उपचार की सुविधा जिले के शासकीय चिकित्सालयों में उपलब्ध ना होने की स्थिति में जिला प्रशासन के माध्यम से राज्य नोडल एजेंसी, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना, संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं द्वारा इन चिकित्सालयों में रिफर किए जाएंगे। जिला प्रशासन द्वारा इस संबंध में डॉ. खेेमराज सोनवानी, उप संचालक, राज्य नोडल एजेंसी (मो. नंबर 98278-72102, 0771-4026201) के साथ समन्वय कर कार्य संपादित किया जाएगा।
- रायपुर / भारत निर्वाचन आयोग द्वारा राष्ट्रीय दलों और संबद्ध राज्य के मान्यता प्राप्त राज्यीय राजनीतिक दल को दूरदर्शन और आकाशवाणी पर निःशुल्क प्रसारण के लिए समय उपलब्ध कराने के संबंध में दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को दूरदर्शन एवं आकाशवाणी पर निःशुल्क प्रसारण के माध्यम से मतदाताओं को अपनी नीतियों और कार्यक्रमों, घोषणा पत्रों और प्रमुख मुद्दों के संबंध में अपने विचारों के बारे में जानकारी देने का अवसर प्राप्त होता है। निर्वाचकों के लिए भी विभिन्न दलों के नीति संबंधी मुद्दों को समझने के लिए यह सूचना का महत्वपूर्ण स्त्रोत होता है।मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार विधानसभा निर्वाचन-2023 हेतु सभी राष्ट्रीय दलों और छत्तीसगढ़ में मान्यता प्राप्त राज्यीय दल को दूरदर्शन और आकाशवाणी के क्षेत्रीय नेटवर्क पर प्रचार के लिए प्रारंभिक रूप से 45 मिनट की एक समान अवधि उपलब्ध कराए जाने के भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश हैं। साथ ही राजनीतिक दलों द्वारा पिछले विधानसभा निर्वाचनों या लोकसभा के पिछले साधारण निर्वाचनों ,जैसी भी स्थिति हो,में दलों के मतदान निष्पादन के आधार पर अतिरिक्त समय आबंटन का निर्णय आयोग द्वारा लिया जाता है । प्रसारण के लिए एक बार में 15 मिनट से अधिक का समय नहीं दिया जाएगा। राजनीतिक दलों को दूरदर्शन और आकाशवाणी पर प्रसारण के लिए निर्वाचन हेतु प्रत्याशियों की सूची के प्रकाशन के दिन से लेकर प्रत्येक चरण के मतदान दिवस के दो दिन पहले तक दिया जाएगा।छत्तीसगढ़ विधानसभा निर्वाचन-2023 में छत्तीसगढ़ में राजनीतिक दलों को प्रसारण के लिए दूरदर्शन पर कुल 629 मिनट तथा उसी प्रकार रेडियो पर प्रसारण हेतु कुल 629 मिनट निर्धारित किया गया है। इसमें सभी दलों के लिए अनुपातिक रूप से समय दिया गया है। उक्त दिशा निर्देशों के परिपालन में प्रसारण हेतु दिन एवं समय का निर्धारण मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय में मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों की उपस्थिति में दूरदर्शन एवं प्रसार भारती के अधिकारियों द्वारा लॉट निकालकर दिनांक 19 अक्टूबर 2023 को किया गया। प्रदेश में राजनीतिक दलों को प्रसारण की यह सुविधा दूरदर्शन और आकाशवाणी के क्षेत्रीय प्रसारण केन्द्रों तथा राजधानी रायपुर स्थित प्रसारण केन्द्र से दी जाएगी। इसे छत्तीसगढ़ में स्थित दूरदर्शन और आकाशवाणी के अन्य रिले केन्द्र भी प्रसारित करेंगे।जनप्रतिनिधित्व अधिनियम-1951 के संशोधित प्रावधानों के अनुसार सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को केन्द्र सरकार के इलेक्ट्रॉनिक प्रसारण माध्यमों (दूरदर्शन एवं आकाशवाणी) पर प्रचार के लिए समुचित समय उपलब्ध कराए जाने का प्रावधान है। इस अधिनियम के तहत छत्तीसगढ़ में भी आगामी विधानसभा निर्वाचन के दौरान राष्ट्रीय और मान्यता प्राप्त प्रादेशिक दलों को सार्वजनिक (शासकीय) क्षेत्र के प्रसारणकर्ता प्रसार भारती निगम द्वारा प्रचार के लिए निःशुल्क समय उपलब्ध कराया जाएगा। ।राजनीतिक दलों को आयोग द्वारा निर्धारित मापदंडों का कड़ाई से पालन करना होगा। प्रसारण के लिए रिकॉर्डिंग एवं उसकी ट्रांसक्रिप्ट (अनुलिपि) पहले ही जमा कराना होगा। आयोग ने प्रसारण की विषयवस्तु के लिए कड़े दिशा-निर्देश दिए हैं। प्रसारण में दूसरे देशों की आलोचना, धर्मों एवं समुदायों पर आक्षेपण, कोई अश्लील व अपमानजनक चीज, हिंसा भड़काना, न्यायालय की अवमानना, राष्ट्रपति एवं न्यायालय की सत्यनिष्ठा के प्रति निंदा, राष्ट्र की एकता, संप्रभुता एवं अखण्डता को प्रभावित करने वाली कोई चीज, किसी व्यक्ति का नाम लेकर कोई आलोचना करने की अनुमति नहीं होगी।
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दुर्ग/ विधानसभा निर्वाचन-2023 के अंतर्गत विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 67 अहिवारा के रिटर्निंग ऑफिसर श्री विनय कुमार सोनी ने आदर्श आचरण संहिता के उल्लंघन पर श्रमिक सेक्टर-1 गैरेज रोड भिलाई निवासी श्री जहीर खान को आमसभा/कार्यक्रम की ली गई अनुमति से अधिक समय लेकर कार्यक्रम समाप्त करने पर कारण बताओं नोटिस जारी किया है। प्राप्त जानकारी अनुसार विगत 18 अक्टूबर 2023 को नगर पालिक निगम भिलाई चरौदा क्षेत्र में श्री जहीर खान द्वारा सिरसा गेट चौक भिलाई-3 में अपरान्ह 2 बजे से 4 बजे तक आमसभा कार्यक्रम की अनुमति लिया गया था। उक्त कार्यक्रम निर्धारित समय से अधिक 4.56 बजे समाप्त हुई। रिटर्निंग ऑफिसर ने इसे अनुमति आदेश का उल्लंघन के साथ ही आचार संहिता का उल्लंघन मानते हुए श्री खान को कारण बताओं नोटिस जारी कर 21 अक्टूबर 2023 को संध्या 5 बजे समक्ष उपस्थित होकर कर जवाब प्रस्तुत करने कहा है। इसके अभाव में एक पक्षीय कार्यवाही की जाएगी।
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दुर्ग /जिले के विभिन्न क्षेत्रों में जिनमें से भिलाई नगर निगम क्षेत्र व दुर्ग नगर निगम क्षेत्र में स्वास्थ्य विभाग व नगर निगम के अमले द्वारा डेंगू से संबंधित नियंत्रण व रोकथाम का कार्य निरंतर किया जा रहा है। आज 20 अक्टूबर 2023 को डेंगू एलिजा पॉजिटिव के 02 प्रकरण मिले है। वर्तमान में 03 मरीज भर्ती है एवं कोई भी मरीज की गंभीर स्थिति नहीं है। मरीजों के निवास क्षेत्रों में घर-घर जाकर स्वास्थ्य विभाग क मैदानी अमले द्वारा मास्किटो सोर्स रिडक्शन का कार्य दैनिक रूप से किया गया है। डेंगू एलिजा पॉजिटिव 02 नये भर्ती मरीजो मे से 01 अम्बेडकर नगर भिलाई और 01 एम.एस.सी.एल. कॉलोनी रुआबांधा के रहवासी है। नगर निगम भिलाई, चरोदा, रिसाली जनस्वास्थ्य विभाग, भिलाई इस्पात संयंत्र एवं नगर निगम दुर्ग की टीम के द्वारा लगातार डेंगू प्रभावित क्षेत्रों में लार्वा नष्टीकरण के लिए टेमीफॉस एवं एडिस मच्छर को नष्ट करने के लिए मेलाथियॉन से फागिंग का कार्य किया जा रहा है।
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. जे.पी. मेश्राम के अनुसार डेंगू नियंत्रण एवं रोकथाम हेतु दुर्ग, भिलाई, चरोदा, रिसाली नगर निगम जनस्वास्थ्य विभाग, भिलाई इस्पात संयंत्र स्वास्थ्य विभाग ग्रामीण व शहरीय की टीम द्वारा कुल 151642 घरों का सर्वेक्षण किया जा चुका है, जांच किये। कुलर पानी टंकी व अन्य कंटेनर की संख्या-184954 जिनमें से 75674 खाली कराये गये। सभी कंटेनरों में 109786 स्थानों में टेमीफास डालकर लार्वा का नष्टीकरण किया गया, 154422 पाम्पलेट के माध्यम से डेंगू व मलेरिया से बचाव के लिए स्वास्थ्य शिक्षा दी गयी। जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला मलेरिया अधिकारी, सभी नगर निगम एवं मीडिया के द्वारा लगातार लोगों से यह अपील की जा रही है कि सप्ताह में एक दिन शुष्क दिवस के रूप में मनाया जाना डेंगू की रोकथाम एवं नियंत्रण के लिए उचित होगा। उस दिन घर के सारे कन्टेनर जैसे कुलर, पानी टकी व अन्य जिसमे बारिश का पानी एकत्रित हो उसको समतल जगह में उस पानी की निकासी की जाये। सोते समय मच्छरदानी का प्रयोग डेंगू एवं मलेरिया की रोकथाम एवं नियंत्रण के लिए कारगर होगा। अपील नही मानने पर यदि किसी घर मे पहली बार लार्वा मिलता है, तो नगर निगम के कर्मचारियों द्वारा समझाईश दी जाएगी और दुसरी बार लार्वा मिलने पर 500 रू. से लेकर 5000रू. तक का अर्थदंड वसूला जाएगा जिसकी जवाबदारी स्वंय की होगी। जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. जे.पी. मेश्राम एवं जिला मलेरिया अधिकारी डॉ. सी.बी.एस. बंजारे के द्वारा लोगो से यह अपील की जाती है कि बुखार आने पर मलेरिया एवं डेंगू की जाँच की जाये। डेंगू एवं मलेरिया की जाँच जिला चिकित्सालय, सिविल अस्पताल, सभी सामु.स्वा. केन्द्र, प्राथ. स्वा.के. शहरी प्राथ. स्वा. केन्द्र, उपस्वास्थ्य केन्द्र, हेल्थ एवं वेलनेस सेंटर में जॉच निःशुल्क किया जा रहा है। जॉच के उपरान्त ही डॉक्टर के परामर्श से दवा लेना उचित होगा। -
- जिले में आगमन 30 अक्टूबर से 3 दिसम्बर तक निर्धारित
दुर्ग/ भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दुर्ग जिला के लिए नियुक्त निर्वाचन प्रेक्षकगणों का आगमन 30 अक्टूबर से 3 दिसम्बर 2023 तक निर्धारित है। जिला निर्वाचन से प्राप्त जानकारी अनुसार निर्वाचन आयोग द्वारा विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 62 पाटन के लिए प्रेक्षक श्री नितिन सिंह भदौरिया (आईएएस) को निर्वाचन प्रेक्षक नियुक्ति किया गया है, इनका मो. 9456593401 है। विधानसभा क्षेत्र 63 दुर्ग ग्रामीण एवं 64 दुर्ग शहर के लिए प्रेक्षक श्री आर. लालवेना (आईएएस) होंगे, इनका मो. 9436960360 है। इसी प्रकार विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 65 भिलाई नगर के लिए प्रेक्षक श्री दीपक कुमार मीणा (आईएएस) होंगे, इनका मो. 7768940303, विधानसभा क्षेत्र 66 वैशाली के लिए प्रेक्षक डॉ. राज कृष्ण प्रुथी (आईएएस), इनका मो. 9418455298 तथा विधानसभा क्षेत्र 67 अहिवारा के लिए प्रेक्षक श्री सुवेन्दु कानुंगो (आईएएस) को नियुक्त किया गया है, इनका मो 9437291018 है। इसके अलावा पुलिस आर्ब्जवर डॉ. बी. नवीन कुमार (आईपीएस) होंगे, इनका मो. 9963446658 है। -
दुर्ग/ विधानसभा निर्वाचन 2023 के अंतर्गत केन्द्रीय अर्द्धसैनिक बलों के ठहरने की आवासीय व्यवस्था की गई है। जो इस प्रकार है-
शासकीय भवन- पद्मनाभपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत विवेकानंद सभागार भवन जेल तिराहा दुर्ग एवं सतनामी समाज भवन जेल तिराहा दुर्ग। मोहननगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत कुशाभाउ ठाकरे भवन आदित्यनगर दुर्ग व सिकोला भाटा गंजमंडी दुर्ग, मंगल भवन धमधा। भिलाई नगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत बीएसपी स्कूल से.-7(महिला समाज) भिलाई, बीएसपी सेक्टर-5 एस.पी.ए. मीडिल स्कूल भिलाई, इस्पात क्लब सेक्टर 5, इस्पात क्लब सेक्टर 6, इस्पात क्लब सेक्टर 7 एवं इस्पात क्लब सेक्टर 8। भिलाईभट्ठी थाना क्षेत्र के अंतर्गत इस्पात क्लब सेक्टर-1 भिलाई नगर, इस्पात क्लब सेक्टर-2 भिलाईनगर, इस्पात क्लब सेक्टर 4 भिलाईनगर। स्मृतिनगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत मंगल भवन स्मृतिनगर सुपेला। जामुल थाना क्षेत्र के अंतर्गत सामुदायिक भवन वार्ड क्र.1 नगर पालिका परिषद मठपारा, मंगल भवन वार्ड क्र.16 शिवपुरी व सामुदायिक भवन वार्ड क्र.14 नगर पालिका परिषद अटल आवास बोगदा पुलिया। खुर्सीपार थाना क्षेत्र के अंतर्गत पं. दीनदयाल मिनी स्टेडियम। पुरानी भिलाई थाना क्षेत्र के अंतर्गत मंगल भवन भिलाई-3, सामुदायिक भवन उमदा। कुम्हारी थाना क्षेत्र के अंतर्गत सांस्कृतिक भवन नगर पालिक परिषद, सामुदायिक भवन वार्ड क्र.19 कुगदा नगर पालिका परिषद, खारून ग्रीन व राजीव भवन परसदा। उतई थाना क्षेत्र के अंतर्गत मंगल भवन उतई। धमधा थाना क्षेत्र के अंतर्गत मंगल भवन व धीवर धरमशाला शामिल है।
निर्वाचन कार्य के लिए संबंधित कार्य विभाग सुव्यवस्थित आरक्षित रखें। निर्वाचन कार्य हेतु किसी भी समय इसकी आवश्यकता पड़ने पर इनका उपयोग किया जाएगा। भारसाधक अधिकारी का नाम तथा कार्यालय/परिसर की चाबी रखने वाले जिम्मेदार अधिकारी का नाम एवं पदनाम सहित जानकारी श्री चन्द्रप्रकाश तिवारी, डी.एस.पी. पुलिस लाईन, मो.नं. 9406159055 को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें । -
-31 अक्टूबर को संवीक्षा, 02 नवंबर तक होगी नाम वापसी
दुर्ग / विधानसभा निर्वाचन 2023 के तहत दुर्ग जिले के 6 विधानसभा क्षेत्रों के लिए निर्वाचन की अधिसूचना जारी कर दी गई तथा अभ्यर्थियों के नाम निर्देशन की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। 30 अक्टूबर तक नाम निर्देशन पत्र प्राप्त किए जा सकेंगे तथा 31 अक्टूबर को नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा होगी वहीं 02 नवंबर को अभ्यर्थी नाम वापस ले पाएंगे। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री पुष्पेन्द्र कुमार मीणा के मार्गदर्शन में विधानसभा निर्वाचन 2023 के तहत दुर्ग जिले के 6 विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव संबंधी कार्यवाहियां की जा रही है। इसी कड़ी में भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों के अनुरूप आज जिले के 6 विधानसभा क्षेत्रों हेतु निर्वाचन की अधिसूचना जारी कर दी गई है। जारी अधिसूचना के अनुसार विधानसभा क्षेत्र क्रं. 62 पाटन, 63 दुर्ग ग्रामीण, 64 दुर्ग शहर, 65 भिलाई नगर, 66 वैशाली नगर तथा विधानसभा क्षेत्र क्रं. 67 अहिवारा के विधानसभा चुनाव की अभ्यर्थी से आगामी 30 अक्टूबर 2023 (सार्वजनिक अवकाश को छोड़कर) तक नाम निर्देशन पत्र प्राप्त किए जा सकेंगे। -
बालोद। राज्य में विधानसभा निर्वाचन 2023 के दूसरे चरण के अंतर्गत बालोद जिले के तीनों विधानसभा क्षेत्रों के लिए अभ्यर्थियों से नाम निर्देशन पत्र लेने का कार्य शनिवार 21 अक्टूबर से प्रारंभ हो जाएगा। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री कुलदीप शर्मा ने आज संयुक्त जिला कार्यालय में जिले के तीनों विधानसभा क्षेत्रों के लिए बनाए गए नाम निर्देशन कक्ष का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान श्री शर्मा ने नजूल कक्ष में विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 60 डौण्डीलोहारा के लिए बनाए गए नाम निर्देशन कक्ष में पहंुच कर रिटर्निंग अधिकारी के कक्ष तथा अभ्यर्थियों को दिए जाने वाले अभिलेख प्रभारी, मतदाता सूची प्रभारी, रसीद बूक प्रभारी आदि के कक्षों का अवलोकन कर उनके कार्यों के संबंध में जानकारी ली। इस दौरान उन्होने निर्वाचन कार्य में लगे सभी अधिकारी कर्मचारियों को पहचान पत्र के साथ उपस्थित होने के निर्देश भी दिए। कलेक्टर श्री शर्मा नें मौके पर उपस्थित रिटर्निंग आॅफिसर एवं अन्य अधिकारी कर्मचारियों से स्क्रुटनी के दौरान जांच की जाने वाली दस्तावेजों के संबंध में जानकारी ली। उन्होने रिटर्निंग आॅफिसर श्रीमती प्रतिमा ठाकरे से पूरी प्रक्रिया के संबंध में जानकारी ली। श्री शर्मा ने कक्ष क्रमांक 57 में पहुंचकर विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 59 संजारी बालोद के लिए बनाए गए नाम निर्देशन कक्ष का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होने नाम निर्देशन कक्ष में बनाए गए सभी शाखाओं का निरीक्षण कर मौके पर उपस्थित अधिकारी-कर्मचारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। श्री शर्मा ने संयुक्त जिला कार्यालय के कक्ष क्रमांक 31 में विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 61 गुण्डरदेही के लिए बनाए गए नाम निर्देशन कक्ष का भी निरीक्षण किया। श्री शर्मा ने नाम निर्देशन कक्ष के सभी शाखाओं का अवलोकन कर मौके पर उपस्थित अधिकारी-कर्मचारियों को उनके कार्यों के संबंध में जानकारी ली।
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री कुलदीप शर्मा के निर्देशानुसार शनिवार 21 अक्टूबर से शुरू हो रहे नाम निर्देशन पत्र लेने का कार्य सफलता पूर्वक संपन्न करने हेतु सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। उल्लेखनीय है कि विधानसभा आम निर्वाचन 2023 के अंतर्गत शासकीय अवकाश दिवस एवं माह के द्वितीय एवं चतुर्थ शनिवार को छोड़कर अभ्यर्थियों से प्रतिदिन नाम निर्देशन पत्र लिए जाएंगे। -
मार्ग में गुजरने वाले वाहनों का किया जा रहा है सुक्ष्मता के साथ जाँच
बालोद । कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी कुलदीप शर्मा के निर्देशानुसार विधानसभा आम निर्वाचन 2023 के दौरान बालोद जिले के सीमावर्ती क्षेत्रो में तैनात कुल 09 एसएसटी टीम द्वारा मुस्तैदी के साथ कार्य करते हुए मार्ग से गुजरने वाली सभी वाहनों का सतत् निगरानी की जा रही है। जिससे की निर्वाचन के दौरान अवैध रूप से नकदी, शराब अथवा अन्य कोई भी सामान जो कि मतदाताओं को प्रलोभन के लिए दिया जा सकता है उसकी रोकथाम सुनिश्चित की जा सके। निर्वाचन व्यय अनुवीक्षण के सहायक नोडल अधिकारी श्री नेेमेन्द्र देशमुख ने बताया कि एसएसटी टीम में तैनात अधिकारी-कर्मचारियों के द्वारा मार्ग से गुजरने वाले सभी वाहनों का सुक्ष्मता से जाँच की जा रही है। -
रायपुर/ विधानसभा निर्वाचन हेतु रायपुर जिले के सातों विधानसभा के लिए राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों के समक्ष ईवीएम एवं वीवी पैट मशीनों का आज रेडक्रॉस सभाकक्ष में प्रथम रेण्डमाईजेशन किया गया। रेण्डमाईजेशन के पश्चात फाईनालाईज्ड किए गये ईवीएम बैलेट यूनिट, कंट्रोल यूनिट, वीवी पैट मशीन में उल्लेख आईडी नंबर सहित सूची राजनैतिक दल के प्रतिनिधियों को उपलब्ध कराई गई।
कलेक्टर डॉ. सर्वेश्वर नरेन्द्र भुरे ने निष्पक्ष एवं पारदर्शी चुनाव प्रक्रिया हेतु सभी दलों के प्रतिनिधियों से आग्रह किया है कि वे सूची के आधार पर ईवीएम बैलेट एवं कंट्रोल यूनिट, वीवी पैट का मिलान स्टंªाग रूम में विधानसभावार रखते समय कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि विधानसभावार मशीनों का प्रथम रेण्डमाईजेशन कर लिया गया है। रेण्डमाईजेशन पश्चात मशीनों को स्ट्रंाग रूम में विधानसभा के अनुसार सुरक्षित रखवाया जाएगा।
रेण्डमाईजेशन की प्रक्रिया में विधानसभा अंतर्गत कुल 1768 है जिनमें रायपुर क्षेत्र के 1759 मतदान एवं 09 सहायक केंद्र है। इस से 20 प्रतिशत अधिक बैलेट एवं कंट्रोल यूनिट तथा 30 प्रतिशत अधिक वीवी पैट मशीनों का चयन किया गया। जिले में 5036 बैलेट यूनिट, 2621 कंट्रोल यूनिट और 2872 वीवी पैट एफएलसी ओके मशीनों का रेण्डमाईजेशन किया गया।
मतदान केंद्रों में ईवीएम एवं वीवीपैट मशीनों का उपयोग करने के पहले पारदर्शिता के लिए विभिन्न चरणों में मशीनों का रेंडमाइजेशन किया जाता है। आज मशीनों का प्रथम रेंडमाइजेशन भारत निर्वाचन आयोग के ऑनलाइन सॉफ्टवेयर में किया गया। रेंडमाइजेशन के बाद इसका प्रिंट निकालकर सभी राजनीतिक दलों के पदाधिकारियों से हस्ताक्षर कराने के बाद उन्हे इसकी प्रतिया प्रदान की गई। इसके बाद वेयर हाउस में अलग-अलग कक्षों में रखे सीयू, बीयू एवं वीवीपैट का अवलोकन कराया गया। पदाधिकारियों को स्ट्रांग रूम का अवलोकन कराने के साथ ही चुनाव से संबंधित अन्य गतिविधियों की जानकारी दी गई। इस अवसर पर नगर निगम आयुक्त श्री मयंक चतुर्वेदी, उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्री गजेन्द्र ठाकुर, अपर कलेक्टर श्री बी.बी.पंचभाई एवं राजनौतिक दलों के प्रतिनिधि उपस्थित थे। - रायपुर / छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति श्री रमेश सिन्हा ने छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर में नवनियुक्त अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में न्यायाधिपति श्री रविन्द्र कुमार अग्रवाल को मुख्य न्यायाधिपति कोर्ट में आज प्रातः 10 बजे शपथ दिलाई। शपथ ग्रहण समारोह में उच्च न्यायालय के समस्त न्यायाधिपतिगण, अतिरिक्त महाधिवक्ता, अधिवक्तागण, रजिस्ट्री अधिकारीगण सहित पुलिस महानिरीक्षक, जिलाधीश एवं पुलिस अधीक्षक उपस्थित थे।
- बालोद.भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा आईएएस अधिकारी श्री बिरेंद्र कुमार मीणा को विधानसभा आम निर्वाचन 2023 के लिए बालोद जिले के अंतर्गत विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 59 संजारी बालोद, विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 60 डौण्डीलोहारा, विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 61 गुण्डरदेही के लिए सामान्य पे्रक्षक नियुक्त किया गया है। सामान्य पे्रक्षक श्री बिरेंद्र कुमार मीणा के लाईजनिंग हेतु सहायक संचालक जिला कौशल प्रशिक्षण केंद्र श्री विकास देशमुख की ड्यूटी लगाई गई है।
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-दिव्यांग मतदाताओं के सुगम मतदान विषय पर होगी चर्चा
रायपुर / भारत निर्वाचन आयोग ‘‘कोई मतदाता न छूटे’’ के सिद्धांत पर कार्य करते हुए प्रत्येक वर्ग विशेषकर दिव्यांग मतदाताओं के लिए मतदान प्रक्रिया को सुगम बनाने हेतु प्रतिबद्ध है। इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ विधानसभा आम निर्वाचन-2023 के दौरान दिव्यांग मतदाताओं को निर्वाचन प्रक्रिया से जोड़ने हेतु 30 अक्टूबर 2023 को दोपहर 12 बजे रायपुर कलेक्टोरेट परिसर स्थित रेडक्रॉस भवन में राज्य स्तरीय संगोष्ठी का आयोजन किया जाएगा।मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्रीमती रीना बाबा साहेब कंगाले ने बताया कि राज्य स्तरीय संगोष्ठी में दिव्यांग मतदाताओं के सुझावों पर विचार विमर्श किया जाएगा। दिव्यांग मतदाताओं के समक्ष आने वाली विभिन्न समस्याओं तथा उनके समाधान के संबंध में चर्चा होगी। दिव्यांगजन के उत्थान हेतु कार्यरत संस्थाओं द्वारा दिए गए प्रमुख सुझावों पर भी चर्चा की जाएगी। उन्होंने बताया कि संगोष्ठी में मतदान दिवस को मतदान केन्द्रों पर दिव्यांग मतदाताओं हेतु उपलब्ध कराई जा रही विशेष सुविधाओं के साथ ही सुगम मतदान हेतु जिलों में किए जाने वाले नवाचारों/अनुकरणीय कार्यों के संबंध में भी चर्चा की जाएगी। - रायपुर /छ्त्तीसगढ़ में विधानसभा निर्वाचन-2023 के दौरान दिव्यांग, वृद्धजन और निःशक्त मतदाताओं के लिए प्रत्येक मतदान केन्द्रों पर सुनिश्चित न्यूनतम सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी।मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्रीमती रीना बाबा साहेब कंगाले ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग ने दिव्यांग, वृद्धजन एवं निःशक्त मतदाताओं को मतदान केन्द्रों में आवश्यक सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के संबंध में स्पष्ट दिशानिर्देश जारी किए हैं, जिसका पूर्णतः पालन कराया जाना सुनिश्चित किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि प्रत्येक मतदान केंद्र में दिव्यांग, वृद्धजन एवं निःशक्त मतदाताओं हेतु पर्याप्त संख्या में व्हील चेयर की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएंगी। इसके साथ ही दिव्यांग एवं वृद्ध मतदाताओं को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक मतदान केंद्र को भू-तल में रखा जाना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि मतदान केंद्र भवन तक पहुंचने के लिए अच्छी स्थिति में सड़क होनी चाहिए। सुनिश्चित न्यूनतम सुविधाएं जैसे पीने का पानी, प्रतीक्षा शेड के साथ ही दिव्यांग मतदाताओं के अनुकुल शौचालय, मतदान केंद्रों में प्रकाश की पर्याप्त व्यवस्था, दिव्यांग मतदाताओं के लिए उपयुक्त ढाल का स्थायी रैंप और निर्धारित मानकों के अनुसार मतदान कक्ष निर्मित होना चाहिए।मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि मतदान दिवस को दिव्यांग और वरिष्ठ नागरिक मतदाताओं के सहयोग हेतु एनएसएस, एनसीसी, स्काउट गाइड स्वयंसेवकों की नियुक्ति किए जाने हेतु एवं मतदान केन्द्रों में उनका सहयोग लिए जाने हेतु जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्देशित भी किया गया है। मतदान केंद्र पर मतदान हेतु आने वाले दिव्यांग (PwD) एवं 80 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के वरिष्ठ नागरिक मतदाताओं को कतार से मुक्ति देते हुए मतदान हेतु वरीयता प्रदान किया जाए। मतदान कक्ष में दिव्यांग मतदाताओं की विशेष जरूरतों के संबंध में मतदान कर्मियों को संवेदनशील और जागरूक बनाने हेतु उन्हें प्रशिक्षण दिया जा रहा है।भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार मतदान तिथि को मांगे जाने पर दिव्यांग एवं 80 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के वरिष्ठ नागरिक मतदाताओं को उनके घर से लाने एवं मतदान पश्चात् उन्हें वापिस उनके घर तक छोड़ने हेतु निःशुल्क परिवहन सुविधा भी उपलब्ध करायी जाएगी। मतदान केंद्र पर दृष्टिबाधित व्यक्ति को अपने साथ सहयोगी के रूप में एक साथी को ले जाने हेतु अनुमति है। मतदान केंद्रों पर दृष्टिबाधित मतदाताओं की सुविधा हेतु ब्रेल लिपि में डमी मतपत्र मुद्रित कराकर रखे जाने के भी निर्देश हैं जिसे मांगे जाने पर संबंधित मतदाता को उपलब्ध कराया जाना है। दृष्टिबाधित मतदाताओं की सुविधा हेतु ईवीएम मशीन पर ब्रेल लिपि में प्रत्याशियों का नाम मुद्रित कराया जाए। मतदान केंद्र पर स्थापित होने वाले मतदाता सहायता बूथ की स्थिति की जानकारी दिव्यांग मतदाताओं को देने हेतु साइनेज चस्पा किया जाए। दिव्यांग एवं 80 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के वरिष्ठ मतदाताओं में से इच्छुक अनुपस्थित मतदाताओं के द्वारा फॉर्म-12डी के माध्यम से विकल्प देने की स्थिति में उन्हें पोस्टल बैलेट के माध्यम से घर से ही मतदान की सुविधा प्रदान किया जाए। भारत निर्वाचन आयोग ने दिव्यांग मतदाताओं की सुविधा हेतु प्रसारित सक्षम एप का प्रचार-प्रसार किए जाने के निर्देश दिए हैं। इन दिशा निर्देशों के पूर्ण रूप से पालन हेतु जिले में निगरानी अधिकारी भी नियुक्त किए जाने के निर्देश आयोग ने दिए हैं।
- बालोद..भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार विधानसभा आम निर्वाचन 2023 के दौरान आम जनता एवं सही व्यक्तियों को असुविधा से बचाने तथा उनकी शिकायतों के निराकरण के लिए निर्वाचन के दौरान जब्त की गई नकदी इत्यादि पर निर्णय लिए जाने हेतु जिला स्तरीय समिति का गठन किया गया है। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री कुलदीप शर्मा द्वारा जिला पंचायत की मुख्य कार्यपालन अधिकारी डाॅ. रेणुका श्रीवास्तव, महाप्रबंधक जिला व्यापार एवं उद्योग तथा नोडल अधिकारी व्यय अनुवीक्षण श्री सीआर टेकाम के अलावा वरिष्ठ कोषालय अधिकारी एवं प्रभारी अधिकारी व्यय अनुवीक्षण श्री मुकुल सिंह भारद्वाज को तीन सदस्यीय समिति का सदस्य नियुक्त किया गया है। उल्लेखनीय है कि समिति के द्वारा विधानसभा आम निर्वाचन 2023 के अंतर्गत पुलिस अथवा स्थैतिक निगरानी दल या उड़नदस्ते के द्वारा की गई जब्ती के प्रत्येक मामले की अपनी ओर से जाँच की जाएगी। समिति के द्वारा जब्त किए गए सामग्री की शिकायत दर्ज नही की गई है या जहां जब्ती किसी अभ्यर्थी या राजनैतिक दल या किसी निर्वाचन अभियान इत्यादि से जुड़ी नही है। ऐसी स्थिति में ऐसे व्यक्तियों को जिनसे नकदी जब्त की गई थी को ऐसे नकदी रिलीज करने के बारे में इस आशय का स्पीकिंग आदेश जारी करने के पश्चात् रिलीज आदेश जारी करने के लिए तत्काल कदम उठाएगी तथा समिति सभी मामलों का अवलोकन करेगी तथा जब्ती पर निर्णय लेगी।
- मतदाताओं को प्रोत्साहित करने शासकीय हाईस्कूल मैदान भंवरमरा मेंअधिकारियों एवं ग्रामीणों के मध्य खेला गया क्रिकेट मैचबालोद जिले के डौण्डीलोहारा विकासखण्ड के वनांचल के ग्राम भंवरमरा के शासकीय हाईस्कूल मैदान में बुधवार 18 अक्टूबर को आयोजित स्वीप क्रिकेट मैच में कलेक्टर श्री कुलदीप शर्मा एवं पुलिस अधीक्षक श्री जितेन्द्र यादव ने बेहतरीन बल्लेबाजी की। उल्लेखनीय है कि मतदाता जागरूकता अभियान के अंतर्गत मतदाताओं एवं आम जनता को प्रोत्साहित करने हेतु बुधवार 18 अक्टूबर को ग्राम भंवरमरा के शासकीय हाईस्कूल मैदान में अधिकारियों एवं ग्रामीणों के मध्य क्रिकेट मैच का आयोजन किया गया। इस दौरान कलेक्टर श्री कुलदीप शर्मा एवं पुलिस अधीक्षक श्री जितेन्द्र यादव ने बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए दर्शकों का खूब मनोरंजन किया। मैच के दौरान ओपनर बल्लेबाज कलेक्टर श्री शर्मा ने आकर्षक शाॅट लगाकर खूब तालियाँ बटोरी। इसी तरह पुलिस अधीक्षक श्री जितेन्द्र यादव ने भी बेहतरीन बल्लेबाजी की। इस अवसर पर जिला पंचायत की मुख्य कार्यपालन अधिकारी डाॅ.रेणुका श्रीवास्तव, एसडीएम श्रीमती प्रतिमा ठाकरे झा, जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग तथा स्वीप के सहायक नोडल अधिकारी श्री विपिन जैन, जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्रीमती रोशनी भगत एवं अन्य अधिकारियों के अलावा बड़ी संख्यां में छात्र-छात्राएं एवं आम नागरिक उपस्थित थे।
- - कुटेसर में आपराधिक रिकॉर्डधारी दो आरोपी न्यायिक हिरासत में जेल भेजे गएरायपुर। खरोरा थाना क्षेत्र के ग्राम बुड़ेनी व मंदिर हसौद थाना क्षेत्र के ग्राम कुटेसर में कतिपय असामाजिक तत्वों ने पुलिसिया कार्यवाही के शिथिल होते ही फिर सिर उठाना शुरू कर दिया है। बीते कल गुरुवार को शिकायत पर बुड़ेनी में आपराधिक रिकॉर्डधारी एक आरोपी शराब कोचिया के यहां थाना अमला द्वारा दी गई दबिश में कुछ नहीं मिला। वहीं कुटेसर में आपराधिक रिकॉर्डधारी दो आरोपी असामाजिक तत्वों के खिलाफ प्रतिबंधात्मक धारा के तहत कार्यवाही कर मंदिर हसौद के कार्यपालन दंडाधिकारी के न्यायालय में पेश किया गया जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया।ज्ञातव्य हो कि ग्राम बुड़ेनी में कतिपय असामाजिक तत्वों द्वारा ग्रामीणों को चुनौती देते हुये खुले आम अवैध शराब बेचने व आसपास के ग्रामों के पियक्कड़ों का मजमा लगने व शिकायत पर भी कोई कोई कार्यवाही न होने से आक्रोशित ग्रामीणों ने महिलाओं की अगुवाई में कुछ माह पूर्व आंदोलनात्मक रूख अपनाया था । साथ ही वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रशांत अग्रवाल तक अपनी शिकायत किसान संघर्ष समिति के संयोजक भूपेन्द्र शर्मा के माध्यम से पहुंचाई थी । इसके चलते ग्राम में अवैध शराब बिक्री थम गई थी पर बीते कुछ समय से एक आपराधिक रिकॉर्डधारी ने असामाजिक तत्व ग्रामीणों को चुनौती देते हुये पुन: अवैध शराब बिक्री शुरू कर दी है जिसके चलते ग्रामीणों में पुन: आक्रोश व्याप्त हो रहा है । पुन: आंदोलनात्मक रूख अपनाने के पहले बीते कल गुरुवार को पंचायत के माध्यम से ग्रामीणों ने खरोरा थाना प्रभारी कृष्णकांत कुशवाहा को ज्ञापन सौंप अवैध शराब बिक्री रुकवाने व इस लिप्त तत्व के खिलाफ ठोस कार्यवाही करने का आग्रह किया है । ग्रामीण इस ज्ञापन की प्रति किसान संघर्ष समिति के संयोजक भूपेन्द्र शर्मा को पूर्ववत् सहयोग की अपेक्षा के साथ सौंप , वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रशांत अग्रवाल को भी सौंपने की तैयारी में हैं । इधर इस ज्ञापन के मिलते ही थाना प्रभारी श्री कुशवाहा के निर्देश पर दी गई पुलिसिया दबिश असफल रही।सरपंच जनक यदु ने आसन्न दशहरा व दीपावली पर्व के साथ - साथ विधानसभा चुनाव को दृष्टिगत रखते हुये असामाजिक गतिविधियों पर रोक लगाने पुख्ता इंतजाम का आग्रह थाना प्रभारी से किया है । इधर मंदिरहसौद थाना क्षेत्र के ग्राम कुटेसर में भी ग्रामीणों की शिकायत पर पूर्व में असामाजिक तत्वों के खिलाफ की गई कार्यवाही का खौफ धीरे - धीरे-धीरे कम होने लगा है जिसके चलते यहां भी असामाजिक तत्व पुन: सक्रिय हो ग्राम की शांति भंग करने में लगे हैं । मंदिरहसौद थाना प्रभारी रोहित मालेकर की जानकारी में लाये जाने पर पूर्व में थाना अमला की दबिश से बच निकले आपराधिक रिकार्डधारी 2 असामाजिक तत्वों को शांति भंग की आंशका में प्रतिबंधात्मक धारा के तहत गिरफ्तार कर कार्यवाही की गयी । शांति भंग की आंशका में इसी ग्राम के गिरफ्तार एक अन्य आरोपी को अनुविभागीय दंडाधिकारी आरंग के अदालत से जमानत पर रिहा कर दिया गया है ।
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दुर्ग/ विधानसभा निर्वाचन 2023 हेतु विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 65-भिलाई नगर के मतदाता सूची की चिन्हित प्रति (पोस्टल बैलेट ईडीसी) तैयार करने के अधिकारी एवं कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। इस कार्य के लिए अपर कलेक्टर श्री गोकुल रावटे, संयुक्त कलेक्टर श्री प्रवीण वर्मा, सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी अतिरिक्त तहसीलदार भिलाई नगर श्री गुरूदत्त पंचभाये को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है।
चिन्हित मतदाता सूची तैयार करने हेतु आबंटित मतदान केन्द्र क्रमांक 1 से 60 तक के लिए प्रभारी अधिकारी राजस्व निरीक्षक परिवर्तित भूमि श्री हिरेन्द्र क्षत्री 9301081020 को नियुक्त किया गया है। सहयोगी मतदान क्रमांक 1 से 15 के लिए पटवारी तहसील भिलाई 3 श्री पी.सतीस 9752824466, मतदान केन्द्र क्रमांक 16 से 30 के लिए पटवारी तहसील भिलाई 3 श्री प्रणय कुमार रामटेके 7647902890, मतदान केन्द्र क्रमांक 31 से 45 के लिए पटवारी पाटन श्री चंद्रशेखर सोनी 9926145660, मतदान केन्द्र क्रमांक 46 से 60 के लिए पटवारी भिलाई 3 श्री धर्मेन्द्र कुमार नेताम 7987143563 को नियुक्त किया गया है।चिन्हित मतदाता सूची तैयार करने हेतु आबंटित मतदान केन्द्र क्रमांक 61 से 121 तक के लिए प्रभारी अधिकारी राजस्व निरीक्षक परिवर्तित भूमि श्री पवन चंद्राकर को नियुक्त किया गया है। सहयोगी मतदान क्रमांक 61 से 75 के लिए पटवारी भिलाई 3 श्री लाला राम सिन्हा 9893364284, मतदान केन्द्र क्रमांक 76 से 90 के लिए पटवारी भिलाई 3 श्री रजीत कुमार मिश्रा 7000976096, मतदान केन्द्र क्रमांक 91 से 105 के लिए पटवारी भिलाई 3 श्री मुकेश कुमार सोरी 9806321789, मतदान केन्द्र क्रमांक 106 से 121 के लिए पटवारी पाटन श्री सोमेश्वर गजपाल 7415299109 को नियुक्त किया गया है। इसी प्रकार चिन्हित मतदाता सूची तैयार करने हेतु आबंटित मतदान केन्द्र क्रमांक 122 से 167 तक के लिए प्रभारी अधिकारी राजस्व निरीक्षक परिवर्तित भूमि श्रीमती गार्गी सत्यनारायण को नियुक्त किया गया है। सहयोगी मतदान क्रमांक 122 से 137 के लिए पटवारी अहिवारा श्रीमती सरला साहू 7869413091, मतदान केन्द्र क्रमांक 138 से 153 के लिए पटवारी अहिवारा श्री लोकेश्वर सिंह ठाकुर 7470937150, मतदान केन्द्र क्रमांक 154 से 167 के लिए पटवारी अहिवारा श्रीमती सरोज सेन 983735946 को नियुक्त किया गया है। -
टी सहदेव-महिलाओं ने माता मंकिनम्मा से अखंड सुहाग की कामना की- नवमीं को कन्याभोज एवं ज्योत जवारा विसर्जनभिलाई नगर। सेक्टर 07 स्थित माताधाम मंदिर में शुक्रवार को शारदीय नवरात्रि की षष्ठी को पंडित पी साईं प्रसाद की अगुवाई में माता जी का विशेष रूप से श्रृंगार किया गया और बड़ी संख्या में उपस्थित महिलाओं ने अपने पति और बच्चों की दीर्घायु के लिए कुमकुम पूजा की। महिलाओं ने बड़े ही श्रद्धाभाव से पूजा की थाली में अक्षत, कलश और उसके ऊपर श्रीफल, कुमकुम और हल्दी से निर्मित भगवान गणेश की प्रतीकात्मक मूर्ति रखकर माता मंकिनम्मा से अखंड सुहाग की कामना की।हिंदू मान्यता के अनुसार पूजा के अलावा मांगलिक कार्यों में भी कुमकुम विशेष महत्व रखता है। इसलिए पूजा की थाली में यह सबसे जरूरी सामग्रियों में से एक है। इसका लाल रंग प्रेम, उत्साह, उमंग, साहस और शौर्य का प्रतीक है। यह प्रसन्नता की अनुभूति कराता तो है ही, साथ ही पति-पत्नी के बीच प्रेम का संचार भी करता है। इसलिए सुहागिनें पूजा की थाली में कुमकुम रखना नहीं भूलतीं।नवमीं को कन्याभोज एवं ज्योत जवारा विसर्जनमां मंकिनम्मा जनकल्याण एवं सेवा समिति के तत्वावधान में मनाए जा रहे नवरात्रि महोत्सव में पंचमी को माता जी की गोद भराई का अनुष्ठान रखा गया था। समिति के अध्यक्ष नीलम चन्नाकेशवुलु ने बताया कि सप्तमी यानी शनिवार को सुबह माता जी की प्रतिमा का अभिषेक करने के बाद उसे विशेष रूप से अलंकृत किया जाएगा और शाम को छप्पन भोग लगाया जाएगा। अष्टमी को यज्ञ-हवन किया जाएगा। महोत्सव के अंतिम दिन दोपहर को कन्याभोज कराया जाएगा तथा शाम को ज्योत जवारा विसर्जन के साथ ही माता की विदाई की जाएगी। -
*नाम निर्देशन के समय रिटर्निंग कार्यालय के 100 मीटर की परिधि में केवल तीन वाहनों की होगी अनुमति*
*रिटर्निंग अफसरों ने सीखीं नाम निर्देशन की बारिकियां, मिला प्रशिक्षण*
रायपुर / रायपुर जिले में विधानसभा निर्वाचन-2023 के लिए सातों विधानसभाओं की नाम निर्देशन प्रक्रियां 21 अक्टूबर शनिवार से शुरू हो जाएगी। आज रेडक्रास सभाकक्ष में नाम निर्देशन संबंधी, प्रशिक्षण में सभी रिटर्निंग अधिकारी, सहायक रिटर्निंग अधिकारियों को जरूरी प्रशिक्षण और दिशा-निर्देश दिए। जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ सर्वेश्वर भुरे ने सभी अधिकारियों को नाम निर्देशन के लिए जरूरी सारी व्यवस्थांए 20 तारीख तक सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए हैं। निर्वाचन आयोग द्वारा घोषित कार्यक्रम के अनुसार दूसरी चरण में रायपुर जिले की सात विधानसभाओं में 21 अक्टूबर से नामांकन शुरू होगा। सार्वजनिक अवकाशों वाले दिनो और माह के चौथे शनिवार को नाम निर्देशन कार्य नही होगा। इस हिसाब से 22 अक्टूबर, 24 अक्टूबर, 28 अक्टूबर और 29 अक्टूबर को छुट्टी के दिनों में नाम निर्देशन की कार्रवाई नही होगी। जिले में नाम निर्देशन की अंतिम तिथि 30 अक्टूबर निर्धारित की गई है। अभ्यर्थी को नाम निर्देशन हेतु प्रारुप-2 ख तथा प्रारुप 26 शपथ पत्र प्रदान किया जाना है।
रिटर्निंग अधिकारियों के प्रशिक्षण में मास्टर टेªनर ने बताया कि नाम निर्देशन के समय रिटर्निंग कार्यालय के 100 मीटर की परिधि में केवल तीन वाहनों को अनुमति होगी एवं अभ्यर्थी समेत केवल 5 व्यक्ति को आने की अनुमति मिलेगी। सर्वप्रथम अभ्यर्थी नाम निर्देशन की निक्षेप राशि जमा कर रसीद प्राप्त करेगा। अनुसूचित जाति, जनजाति वर्ग के अभ्यर्थी अगर निक्षेप राशि में छूट चाहते है तो उन्हें सक्षम अधिकारी द्वारा छत्तीसगढ का जाति प्रमाण-पत्र की छायाप्रति प्रस्तुत करनी होगी। नाम निर्देशन पत्र पर तत्काल क्रम संख्या, दिनांक व समय लिखें और आरओ, एआरओ विधानसभा संख्या तथा विधानसभा का नाम लिखकर हस्ताक्षर करेंगे। एक अभ्यर्थी अधिकतम दो विधानसभा क्षेत्रों में नाम निर्देशन कर सकेगा।
मास्टर ट्रेनर ने बताया कि अभ्यर्थी को नाम निर्देशन पत्र के साथ स्वयं की 2’2.5 से.मी. आकार की नवीनतम टिकट साइज फोटो जमा करनी होगी, चेहरा स्पष्ट एवं सामने का व्यू हो तथा गहरे रंग का चश्मा न हो। ब्लेक एण्ड व्हाईट या कलर, आंखे खुली, चेहरे पर सामान्य भाव, बैकग्राउण्ड सफेद तथा ऑफ व्हाइट, सामान्य कपड़ों में होना चाहिए। फोटो की दूसरी तरफ अभ्यर्थी निर्वाचन अभिकर्ता के हस्ताक्षर होने चाहिए, यह फोटो बैलेट यूनिट में प्रयुक्त होगी। साथ ही निर्धारित प्रारुप में घोषणा पत्र भरेगा। उन्होंने बताया कि अभ्यर्थी को नाम निर्देशन के कम से कम एक दिन पूर्व नया बैंक खाता खोलना होगा एवं पासबुक के प्रथम पेज की छायाप्रति संलग्न करनी होगी तथा उसका नंबर नाम निर्देशन भरते समय देना होगा। प्रशिक्षण में संवीक्षा, नाम वापसी एव ंप्रतीक आबंटन की बारे में भी जानकारी दी गई। 31 अक्टूबर 2023 को अभ्यर्थियों को नामांकन पत्रों की संवीक्षा होगी। साथ ही संवीक्षा प्रक्रिया की पूरी विडियोग्राफी भी की जाएगी।
रिटर्निंग अधिकारियों को प्रशिक्षण में बताया गया कि 02 नवंबर को अभ्यर्थी नाम वापस ले सकते है। नाम वापस लेने के प्रत्येक सूचना आरओ को अभ्यर्थी या उसके प्रस्ताव या उसके निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा लिखित में देनी होगी। अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तावक निर्वाचन अभिकर्ता को लिखित में रुप में प्राधिकृत करना होगा, अन्यथा नाम वापसी मान्य नहीं होगी। नाम वापसी के लिए निर्धारित प्रारुप-5 है। प्रशिक्षण मे रिटर्निंग अधिकारियों को नाम निर्देशन दस्तावेजीकरण सहित निर्वाचन संबंधी अन्य महत्वपूर्ण जानकारी अधिकारियों को दी गई।

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