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दुर्ग / भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा विधानसभा निर्वाचन-2023 के लिए कार्यक्रम जारी किये जाने के साथ ही आदर्श आचारण संहिता प्रभावशील हो चुकी है। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी अधिकारी श्री पुष्पेन्द्र कुमार मीणा ने जिले की सभी विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत छत्तीसगढ़ संपत्ति विरूपण अधिनियम 1994 की धारा 03 के तहत आदर्श आचरण संहिता का पालन सुनिश्चत कराने के निर्देश दिए है। जारी किए गए आदेश में कहा है कि चुनाव के दौरान विभिन्न राजनैतिक दलों के अभ्यर्थियों द्वारा शासकीय भूमि/भवन/अहाता/बिजली एवं टेलीफोन के खंबे आदि में पोस्टर/बैनर/होर्डिंग्स आदि लगाकर तथा दिवाल लेखन कर संपत्ति विरूपण अधिनियम का उल्लंघन किया जाता है तो ऐसे मामलों में आयोग द्वारा संपत्ति विरूपण अधिनियम के तहत प्रभावी कार्यवाही किए जाने के निर्देश दिए गए है।
छत्तीसगढ़ संपत्ति विरूपण निवारण अधिनियम के तहत प्रभावी कार्यवाही करने हेतु कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री मीणा ने जारी आदेश में कहा है कि कोई भी व्यक्ति जो संपत्ति के स्वामी की लिखित अनुज्ञा के बिना सार्वजनिक दृष्टि से आने वाली किसी संपत्ति को स्याही, खड़िया, रंग या किसी अन्य पदार्थ से लिख कर या चिन्हित कर के उसे विरूपित करेगा, यह जुर्माने से जो 1 हजार रूपए तक हो सकेगा, दण्डनीय होगा। इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय कोई भी अपराध संज्ञेय होगा। निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार संपत्ति विरूपण के संदर्भ में राज्य में प्रचलित विधि के प्रावधनों के अनुसार कठोर कार्यवाही किया जाएगा। सम्पूर्ण चुनाव प्रक्रिया के दौरान विभिन्न राजनैतिक दलों अथवा चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों द्वारा शासकीय एवं अशासकीय भवनों की दीवालों पर किसी प्रकार की नारे लिखकर विकृत किया जाता है, तो उनके विरूद्ध छत्तीसगढ़ संपत्ति विरूपण निवारण अधिनियम-1994 के प्रावधानों के तहत कार्यवाही की जाएगी। ग्राम व नगर में प्राप्त संख्या में टीम गठित की गई है। इस टीम में नगरीय निकाय (नगर पालिक निगम, नगर पालिका निगम, नगर पंचायत), लोक निर्माण विभाग तथा राजस्व विभाग, पुलिस विभाग के अधिकारी-कर्मचारियों को सम्मिलित किया गया है। आवश्यकतानुसार पर्याप्त संख्या में टीम गठित कर जिला निर्वाचन कार्यालय दुर्ग को अगवत कराये टीम गठित करने का कार्य नगर निगम में आयुक्त एवं शेष क्षेत्रों में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) द्वारा किया जाए। टीम सघन भ्रमण कर विरूपित संपत्ति को विरूपण करने वाले के व्यय पर पूर्ण स्वरूप में लाएगी। टीम द्वारा संपत्ति विरूपण करने वाले तत्वों के विरूद्ध अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत एफआईआर दर्ज कर कार्यवाही की जाएगी।यदि किसी राजनैतिक दल या निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों द्वारा किसी निजी संपत्ति को बिना उसके स्वामी की लिखित सहमति के विरूपित किया जाता है तो, निजी संपत्ति के स्वामी द्वारा संबंधित थाने में सूचना दर्ज कराने के बाद गठित टीम निजी संपत्ति को विरूपित होने से बचाने की कार्यवाही करेगा। संबंधित थाना प्रभारी प्रदत्त सूचना रिपोर्ट पर विधिवत् जांच कर सक्षम न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत करेगा। इसी प्रकार किसी धार्मिक स्थल का उपयोग किसी भी रूप में चुनाव प्रचार-प्रसार के लिए नही किया जा सकेगा। संबंधित टीम शिकायत प्राप्त होने पर संपत्ति विरूपण के प्रकरणों को पृथक से पंजी में दर्ज करेगा एवं विरूपित संपत्ति की फोटोग्राफी एवं विडियोग्राफी कराएगी। - दुर्ग / भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा विधानसभा निर्वाचन-2023 के लिए कार्यक्रम जारी किये जाने के साथ ही आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील हो चुकी है। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री पुष्पेन्द्र कुमार मीणा ने विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कोलाहल नियंत्रण अधिनियम-1985 की धारा 04 का प्रयोग करते हुए जिले में ध्वनि विस्तारक यंत्र के उपयोग पर रात्रि 10 बजे से सुबह 6 बजे तक पूर्णतः निशिद्ध कर दिया है। यह आदेश तत्काल प्रभावशील हो गया है।निर्वाचन के दौरान सभी राजनैतिक दल, उनके कार्यकर्ता तथा उनसे सहानुभूति रखने वाले व्यक्ति अपने दल के प्रचार-प्रसार के लिए ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग करते हैं। इन ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग, न केवल स्थायी रूप से होता है, वरन विभिन्न वाहनों यथा जीप, कार, ट्रक, टेम्पो, तिपहिया स्कूटर, सायकल, रिक्शा आदि पर घूम-घूम कर या स्थिर रखकर भी होता है। ये वाहन सभी गलियों, सड़कों एवं उपगलियों पर चलते हैं तथा गांव बस्तियों, मोहल्लों एवं कालोनियों से बहुत ऊंची आवाज में लाउड स्पीकरों से प्रसारण करते हुए जाते हैं। लाउड स्पीकरों का उंची आवाज में प्रयोग करने से विद्यार्थी वर्ग अशांत से वृद्ध, दुर्बल, बीमार व्यक्ति को चाहे वह किसी चिकित्सालय संस्थान में हो या घर में हो बहुत परेशानी होती है।जिला दण्डाधिकारी के आदेशानुसार जिले के ग्रामीण क्षेत्रों तथा नगरीय क्षेत्रों में रात्रि 10 बजे से प्रातः 6 बजे तक ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग किया जाना अथवा करवाया जाना पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगा। ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग, चुनाव प्रचार करने के लिए वाहनांे पर एवं चुनावी सभाओं में नगरीय तथा ग्रामीण क्षेत्रों में प्रातः 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक ही सक्षम अधिकारी की अनुमति पश्चात् किया जा सकेगा किन्तु ऐसे ध्वनि विस्तारक यंत्र साधारण किस्म के होंगे एवं मध्यम आवाज में ही प्रयोग किये जाएंगे। लोक परिशांति को देखते हुए लम्बे चोंगे वाले लाउड स्पीकरों का प्रयोग पूर्ण रूप से प्रतिबंधित किया जाएगा। वाहनों एवं चुनावी सभाओं में एक से अधिक लाउड स्पीकर समूहों में लगाया जाना भी प्रतिबंधित किया जाएगा। चुनाव सभाओं एवं चुनाव प्रचार करने के लिए वाहनों पर ध्वनि विस्तारक यंत्र लगाने के लिए जिला मुख्यालय में पदस्थ श्री आशीष देवांगन, आयुक्त नगर पालिक निगम रिसाली को सक्षम अधिकारी नियुक्त किया गया है। जिला कार्यालय दुर्ग के कक्ष क्रमांक 28 में निर्धारित समय-सीमा में अनुमति हेतु आवेदन प्रस्तुत कर सकेंगे। इनके लिंक अधिकारी संयुक्त कलेक्टर श्री दीपक निकुंज होंगे। उपयोग के पूर्व सक्षम प्राधिकारी से लिखित पूर्वानुमति प्राप्त करना अनिवार्य है। साथ ही साथ मोटर व्हीकल एक्ट का उल्लंघन ना हो, यह भी प्राप्तकर्ता सुनिश्चित करेगा।ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों प्रातः 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग सक्षम अधिकारी की अनुमति प्राप्त कर सामान्यतः किया जा सकता है परन्तु शैक्षणिक संस्थाओं, चिकित्सालय, नर्सिंग होम, न्यायालय परिसर, शासकीय कार्यालय, छात्रावास, नगर पालिका परिषद, जनपद पंचायत, किसी अन्य स्थानीय निकाय कार्यालय, बैंक, पोस्ट आफिस, दूरभाष केन्द्र आदि से 200 मीटर के दूरी के भीतर ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग सामान्य स्थिति में पूर्ण रूप से प्रतिबंधित किया गया है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावशील होंगे तथा निर्वाचन समाप्ति तक प्रभावशील रहेगा।
- दुर्ग/ विधानसभा निर्वाचन-2023 को दृष्टिगत रखते हुए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी अधिकारी श्री पुष्पेन्द्र कुमार मीणा ने छत्तीसगढ़ कोलाहल अधिनियम 1985 के तहत ध्वनि विस्तारक यंत्र (लाउड स्पीकर) के उपयोग के संबंध में जारी किये गये प्रतिबंधात्मक आदेश के अनुसार चुनाव प्रचार सभाओं के आयोजन, सभाओं में लाउड स्पीकरों के उपयोग, प्रचार वाहनों में लाउड स्पीकर के उपयोग, जुलुस के मार्ग निर्धारण, जुलुस निकालने की अनुमति देने के संबंध में आयुक्त नगर पालिक निगम रिसाली भिलाई के आशीष देवांगन को सक्षम प्राधिकारी नियुक्त किया है। इनके लिंक अधिकारी संयुक्त कलेक्टर श्री दीपक निकुंज होंगे। नियुक्त सक्षम अधिकारी अपने कार्यालय में अनुमति हेतु प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों की प्राप्ति पंजीबद्ध करेंगे तथा विषयांतर्गत अनुमति संलग्न प्रपत्र में प्रदान कर एवं निम्न शर्तों के अध्यधीन लाउड स्पीकर के उपयोग हेतु अनुमति प्रदान करेंगे। चुनाव प्रचार के लिए लाउड स्पीकर का उपयोग सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमति मिलने पर भी अधिकतम प्रातः 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक ही किया जा सकेगा। सामान्यतः आमसभा, प्रचार, जुलूस के लिए लाउड स्पीकर का उपयोग कर सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमति मिलने पर भी अधिकतम प्रातः 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक ही किया जा सकेगा। यह आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावशील होंगे तथा निर्वाचन समाप्ति तक प्रभावशील रहेगा।
- दुर्ग /जिला चिकित्सालय दुर्ग में डॉ. अरुण कुमार साहू सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक के नेतृत्व में पीसीपीएनडीटी कार्यक्रम अंतर्गत अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस के उपलक्ष्य में अस्पताल के ओपीडी प्रांगण में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जेंडर आधारित लिंग चयन लड़कियों के खिलाफ एक भेदभावपूर्ण व्यवहार है यह सामाजिक आर्थिक एवम सांस्कृतिक कारकों से उत्पन्न होता है। हाल के वर्षाे में अल्ट्रासाउंड तकनीक का प्रयोग लिंग निर्धारण के लिए बहुत आम तरीका हो गया है जिससे परिवार अपने पुत्र प्राप्ति की इच्छा को पूरा कर रहे है। निर्धारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकनीक ( लिंग चयन का निषेध) अधिनियम गर्भधारण के पहले और गर्भधारण के बाद में लिंग जांच को नियंत्रित करता है।इस कानून को सबसे पहले १९९४ में लागू किया गया और २००३ में इसे संशोधित किया गया।इस कानून का उद्देश्य अल्ट्रासाउंड जैसी उन तकनीकों के दुरुपयोग को रोकना है जो लिंग निर्धारण में सक्षम है। आज के कार्यक्रम में सभी स्टाफ,मरीज एवं परिजनों को इस के बारे में एवं अपने आसपास के इलाकों में लडको और लड़कियों के बीच समानता को बढ़ावा देने के लिए जागरूक किया गया।
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-नए मतदाता, नवविवाहिता एवं बुजुर्ग मतदाताओं का किया गया सम्मान
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ने सभी मतदाताओं को अनिवार्य रूप से अपने मताधिकार का प्रयोग करने की अपील कीबालोद । कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री कुलदीप शर्मा, पुलिस अधीक्षक श्री जितेंद्र कुमार यादव, जिला पंचायत की मुख्य कार्यपालन अधिकारी डाॅ. रेणुका श्रीवास्तव, एसडीएम श्री सुरेश साहू सहित अन्य अधिकारी जिले के डौण्डी विकासखण्ड के ग्राम बेलोदा में आयोजित मतदाता जागरूकता कार्यक्रम में शामिल होकर ग्रामीण एवं मतदाताओं का उत्साहवर्धन किया। ग्रामीणों द्वारा जिला प्रशासन के आला अधिकारियों के अपने गाँव आगमन पर ’करबो मतदान’ कलश यात्रा निकाल कर भव्य एवं आत्मीय स्वागत किया गया। इस अवसर पर कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री कुलदीप शर्मा, पुलिस अधीक्षक श्री जितेंद्र कुमार यादव के द्वारा 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले नए मतदाताओं, नवविवाहिताओं एवं 80 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्ग मतदाताओं को पौधा भेंटकर सम्मानित किया गया। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ने कार्यक्रम में उपस्थित लोगों को अपने देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था पर पूर्ण आस्था रखते हुए किसी भी प्रकार के प्रलोभन से प्रभावित हुए बिना सभी प्रकार के निर्वाचनों में अपने मताधिकार का प्रयोग करने की शपथ दिलाई। इस अवसर पर श्री शर्मा ने उपस्थित लोगों को लोकतंत्र में मताधिकार के महत्व की जानकारी देते हुए सभी मतदाताओं को सभी प्रकार के निर्वाचनों में अनिवार्य रूप से अपने मताधिकार का प्रयोग करने की अपील की।कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ने लोकतंत्र में मताधिकार के महत्व की जानकारी देते हुए कहा कि हम सभी मतदान के माध्यम से सरकारों का निर्वाचन कर देश के नीति निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते है। इसलिए देश के प्रत्येक मतदाताओं को अनिवार्य रूप से अपने मताधिकार का प्रयोग करना चाहिए। उन्होंने कहा कि निर्वाचन आयोग के द्वारा 17 नवंबर को बालोद जिले मंे मतदान की तिथि निर्धारित की गई है। श्री शर्मा ने कहा कि आगामी विधानसभा आम निर्वाचन में बालोद जिले में शत प्रतिशत मतदान सुनिश्चित कराने हेतु जिले के सभी मतदाता मतदान केंद्रों में पहुँचकर अपने मताधिकार का अनिवार्य रूप से प्रयोग करें। इसके अलावा उन्होंने अपने परिजनों के अलावा परिचितों तथा अपने आस-पास के लोगों को भी मताधिकार के प्रयोग के लिए पे्ररित करने को कहा। उन्होंने कहा कि हम सभी की कोशिश होनी चाहिए कि कोई भी व्यक्ति अपने मताधिकार का प्रयोग करने से वंचित नहीं होना चाहिए।पुलिस अधीक्षक श्री जितेंद्र यादव ने कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था को सुदृढ़ एवं परिपक्व बनाने में मताधिकार के प्रयोग की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि हमारे निर्वाचित सरकारांे के द्वारा जनहित के जो कार्य किए जाते है उसमें हमारी मताधिकार की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। श्री यादव ने सभी मतदाताओं को बिना किसी प्रलोभन के अनिवार्य रूप से अपने मताधिकार का प्रयोग करने की अपील की है। इस अवसर पर जिला पंचायत की मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं स्वीप की नोडल अधिकारी डाॅ. रेणुका श्रीवास्तव ने मतदाता जागरूकता संदेश का वाचन किया। उन्होंने कहा कि जिस तरह से आप सभी आज जिस आशा और उमंग के साथ कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं वही उमंग एवं उत्साह मतदान तिथि 17 नवंबर को अपने मताधिकार के प्रयोग के समय भी दिखना चाहिए। कार्यक्रम में अतिथियों के द्वारा मतदाता जागरूकता अभियान के अंतर्गत बेहतरीन नुक्कड़, नाटक की प्रस्तुति के लिए शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बेलोदा की छात्राओं को सम्मानित भी किया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में उपस्थित आँगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, छात्र-छात्राओं एवं ग्रामीणों ने ’17 नवंबर को जाबो जी, चुनई तिहार मनाबो जी’, ’छोड़े अपने सारे काम, पहले चले करें मतदान’, ’घर-घर साक्षरता ले जाएंगे मतदाता को जागरूक बनाएंगे’ जैसे नारे लगाते हुए एवं बैनर-पोस्टर प्रदर्शित करते हुए गाँव का भ्रमण किया। कार्यक्रम मंे जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग तथा स्वीप के सहायक नोडल अधिकारी श्री विपीन जैन, तहसीलदार श्री नायक, जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री डीडी मण्डले सहित अन्य अधिकारियों के अलावा शिक्षक-शिक्षिका, आँगनबाड़ी कार्यकर्ता, बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएँ एवं ग्रामीण उपथित थे।क्रमांक/468/ठाकुर - -कार्य में लापरवाही बरतने पर सहायक शिक्षक एलबी योगेश चंद्राकर निलंबितबालोद। कलेक्टर श्री कुलदीप शर्मा एवं पुलिस अधीक्षक श्री जितेंद्र यादव ने आज जिले के डौण्डी विकासखण्ड के प्राथमिक शाला आमाबाहरा एवं मंगलतराई का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने अपने कार्य में घोर लापरवाही बरतने पर प्राथमिक शाला आमाबाहरा के सहायक शिक्षक एलबी श्री योगेश चंद्राकर को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने के निर्देश जिला शिक्षा अधिकारी को दिए। निरीक्षण के दौरान कलेक्टर श्री शर्मा एवं पुलिस अधीक्षक श्री जितेंद्र यादव ने प्राथमिक शाला आमाबाहरा के कक्षा तीसरी एवं पांचवी में पहुँचकर अध्ययन-अध्यापन कार्य का जायजा लिया। कलेक्टर श्री शर्मा ने कक्षा पांचवी की विद्यार्थियों से हिन्दी विषय के पाठ का वाचन करने को कहा। उन्होंने विद्यार्थियों से कक्षा सहायक शिक्षक एलबी श्री योगेश चंद्राकर के कक्षा में नियमित उपस्थिति एवं अध्ययन-अध्यापन के कार्य के संबंध में भी जानकारी ली। कलेक्टर ने मौके पर उपस्थित ग्रामीणों से भी विद्यालय की अध्ययन-अध्यापन की व्यवस्था तथा शिक्षकों की समय पर एवं नियमित रूप से विद्यालय में उपस्थिति आदि के संबंध में जानकारी ली। ग्रामीणों ने सहायक शिक्षक योगेश चंद्राकर के समय पर शाला मंे उपस्थित नही होने तथा अपने कार्य में लगातार अनुपस्थित रहने जैसे गंभीर लापरवाही बरतने की जानकारी दी। इस पर कलेक्टर ने गहरी नाराजगी व्यक्त करते हुए सहायक शिक्षक एलबी श्री योगेश चंद्राकर को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने के निर्देश दिए। कलेक्टर श्री शर्मा के निर्देश पर त्वरित कार्रवाई करते हुए जिला शिक्षा अधिकारी श्री मुकुल के.पी. साव ने आदेश जारी कर शासकीय प्राथमिक शाला आमाबाहरा में पदस्थ सहायक शिक्षक एलबी श्री योगेश चंद्राकर को शासकीय कत्र्तव्यों के प्रति लापरवाही, उदासीनता तथा स्वेच्छाचारिता एवं छ.ग. सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 03 के विपरित कृत्य करने के फलस्वरूप उन्हें निलंबित किए जाने की कार्रवाई की है।इस दौरान उन्होंने प्रधान पाठक श्री बीएल भारद्वाज को भी अपने कार्य में सुधार लाने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने कहा कि 02 माह के बाद अध्ययन-अध्यापन की व्यवस्था का जायजा लेेने के लिए वे पुनः प्राथमिक शाला आमाबाहरा आएंगे। उन्होंने इस दौरान व्यवस्था में सुधार नही होने पर संबंधित शिक्षकों के विरूद्ध कड़ी कार्रवाई की चेतावनी भी दी। निरीक्षण के दौरान कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक ने प्राथमिक शाला मंगलतराई में पहुँचकर शाला मरम्मत कार्य का जायजा लिया। इस दौरान कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक ने प्राथमिक शाला आमाबाहरा एवं मंगलतराई में बनाए जाने वाले मतदान केंद्रों के व्यवस्था के संबंध में भी जानकारी ली। इस दौरान जिला पंचायत की मुख्य कार्यपालन अधिकारी डाॅ. रेणुका श्रीवास्वत, एसडीएम श्री सुरेश साहू, जनपद पंचायत की मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री डीडी मण्डले सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।
- बालोद । एसडीएम गुण्डरदेही श्री मनोज मरकाम एवं एसडीएम डौण्डीलोहारा श्रीमती प्रतिमा ठाकरे झा ने आज अपने कक्ष में विधानसभा क्षेत्र गुण्डरदेही के विधानसभा निर्वाचन के संबंध में राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों की बैठक ली। इस दौरान उन्होंने आचार संहिता प्रभावशील होने के उपरांत भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी किए गए निर्देशों के संबंध में राजनैतिक दल के प्रतिनिधियों को जानकारी दी। उन्होंने राजनैतिक दल के प्रतिनिधियों को शांतिपूर्ण ढंग से निर्वाचन कार्य को संपन्न कराने हेतु सहयोग करने की अपील भी की।
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रायपुर। माना चौक के पास सड़क हादसे में महिला की मौत हो गई। महिला कंपनी की मीटिंग के लिए अभनपुर की ओर जा रहे थी। माना के पास पीछे से आ रहे ट्रक ने मोपेड को टक्कर मार दी। इससे महिला मोपेड समेत फेंकाकर ट्रक के चक्के में आ गई। ट्रक उन्हें रौंदते हुए निकल गया। महिला की मौके पर मौत हो गई। मोपेड चला रहा युवक गंभीर रूप से घायल है।
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रायपुर। छत्तीसगढ़ के चार संभाग रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर और सरगुजा से मानसून के विदा होने के बाद लगातार तापमान बढ़ रहा है। सभी जिलों में दिन का पारा 30 डिग्री के पार है। अगले 48 घंटे में भी मौसम इसी तरह बना रहेगा। तिल्दा में सबसे अधिक 37.4 डिग्री तापमान दर्ज किया गया। नारायणपुर में न्यूनतम तापमान 20.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मौसम वैज्ञानिक एचपी चंद्रा के मुताबिक 15 अक्टूबर तक प्रदेश से पूरी तरह मानसून विदा हो जाएगा। अगले 24 घंटे मौसम साफ रहेगा। प्रदेश में अधिकतम और न्यूनतम तापमान में कोई परिवर्तन होने की संभावना नहीं है।
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परीक्षार्थी सामान्य शुल्क के साथ 31 अक्टूबर तक भर सकेंगे परीक्षा फार्म
रायपुर। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा आयोजित हाईस्कूल और हायर सेकेण्डरी मुख्य एवं अवसर परीक्षा वर्ष 2024 के परीक्षा फार्म भरने की तिथियां घोषित कर दी है। सामान्य शुल्क के साथ परीक्षार्थी 31 अक्टूबर तक फार्म भर सकते हैं। माध्यमिक शिक्षा मंडल से प्राप्त जानकारी के अनुसार सामान्य शुल्क के साथ फार्म भरने की तिथि 10 अक्टूबर से शुरू हो गई है। मंडल के सचिव प्रोफेसर व्ही. के. गोयल ने बताया कि परीक्षार्थी विलंब शुल्क के साथ 01 नवम्बर से 15 नवम्बर तक और विशेष विलंब शुल्क के साथ 16 नवम्बर से 31 नवम्बर तक परीक्षा फार्म भर सकते हैं। उन्होंने बताया कि स्वाध्यायी मुख्य एवं अवसर परीक्षा से संबंधित परीक्षार्थी शासकीय एवं अशासकीय अग्रेषण संस्थाओं के माध्यम से ऑनलाईन परीक्षा फार्म भर सकते हैं। इस संबंध में विस्तृत जानकारी मंडल की वेबसाईट
www.cgbse.nic.in
पर उपलब्ध है। - -कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ने ली राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों की बैठकबालोद । कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री कुलदीप शर्मा ने बालोद जिले के सभी राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों को आपसी समन्वय एवं सद्भावना के साथ निर्वाचन संपन्न कराने में सहयोग करने को कहा है। जिससे की बालोद जिले में निर्विघ्न एवं शांतिपूर्ण ढंग से निर्वाचन कार्य संपन्न हो सके। श्री शर्मा विधानसभा आम निर्वाचन 2023 के अंतर्गत आज संयुक्त जिला कार्यालय के सभाकक्ष में जिले के राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों की बैठक ली। इस दौरान उन्होंने राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों से भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी किए गए दिशा-निर्देशों का पालन करते हुए जिले में सफलतापूर्वक चुनाव संपन्न कराने में सहयोग करने की अपील की। बैठक में उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्री चंद्रकांत कौशिक, अपर कलेक्टर श्री शशांक पाण्डेय, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री सुशील नायक एवं रिटर्निंग अधिकारियों के अलावा अन्य अधिकारी तथा राजनैतिक दल के प्रतिनिधि उपस्थित थे।कलेक्टर श्री शर्मा ने कहा कि बालोद जिले के राजनैतिक दलों के द्वारा पूर्व के निर्वाचनों के दौरान आपसी सौहार्द एवं परस्पर सहयोग का उत्कृष्ट परंपरा स्थापित की है। उन्होेंने सभी राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों से उक्त परंपरा को आगामी विधानसभा आम निर्वाचन के दौरान भी कायम रखने को कहा है। श्री शर्मा ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा सोमवार 09 अक्टूबर को राज्य में विधानसभा आम निर्वाचन हेतु कार्यक्रम जारी कर दी गई है। इसके पश्चात् आदर्श आचार संहिता प्रभावशील हो गई है। बैठक में श्री शर्मा ने राजनैतिक दल के प्रतिनिधियों को आदर्श आचार संहिता के अंतर्गत भारत निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों के संबंध में विस्तारपूर्वक जानकारी दी। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी किए गए विधानसभा आम निर्वाचन कार्यक्रम के अनुसार जिले के तीनांे विधानसभा क्षेत्रों केे लिए उम्मीदवारों के नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत करने की तिथि 21 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक निर्धारित की गई है। इसी तरह नाम निर्देशन पत्रों की स्क्रूटनी की तिथि 31 अक्टूबर तथा अभ्यर्थीयों की नाम वापसी की अंतिम तिथि 02 नवंबर तथा मतदान की तिथि 17 नवंबर को निर्धारित की गई है। इसी तरह मतगणना की तिथि 03 दिसंबर को निर्धारित की गई है।श्री शर्मा ने बताया कि जिले के कुल मतदाताओं की संख्या 06 लाख 88 हजार 281 है। जिसमें 03 लाख 38 हजार 582 पुरूष मतदाता, 03 लाख 49 हजार 688 महिला मतदाता और 11 थर्ड जेंडर मतदाता शामिल हैं। सर्विस वोटर्स की संख्या 2669, 18 से 19 वर्ष के नये मतदाताओं की संख्या 26 हजार 25, दिव्यांग मतदाताओं की संख्या 6360, 80 वर्ष से अधिक उम्र के बुजूर्ग मतदाताआंें की संख्या 4554 है। उन्होंने बताया कि जिले में कुल 814 मतदान केन्द्र बनाए गए हैं। जिसमें विधानसभा 59-संजारी बालोद के 258 मतदान केन्द्र, विधानसभा 60-डौण्डीलोहारा के 270 मतदान केन्द्र और विधानसभा 61-गुण्डरदेही के 286 मतदान केन्द्र शामिल हंै। पूर्व में जिले में 815 मतदान केन्द्र थे, जिसमें युक्तियुक्तकरण के पश्चात डौण्डीलोहारा विधानसभा के दल्लीराजहरा स्थित एक मतदान केन्द्र का विलोपन किया गया है। उन्होंने बताया कि आगामी विधानसभा निर्वाचन में जिले के 50 प्रतिशत मतदान केन्द्रों (407 मतदान केन्द्रों) में वेबकास्टिंग किया जाएगा। जिले के प्रत्येक विकासखण्ड में 01-01 मतदान केन्द्रों का संचालन महिला मतदान कर्मियों के द्वारा किया जाएगा। जिले के 01-01 मतदान केन्द्र का संचालन दिव्यांग मतदान कर्मियों एवं सबसे युवा मतदान कर्मियों के द्वारा किया जाएगा। आयोग अधिनियम, 1959 की धारा 17 उपधारा 3 के उपक्लॉज (बी) एवं धारा 21 तथा सशस्त्र नियम 2016 के तहत बालोद राजस्व जिला अंतर्गत समस्त लाइसेंसधारियों की आगनेय अस्त्र-शस्त्र जमा किये जाने निर्देश जारी किया गया है, ताकि चुनाव प्रक्रिया के दौरान जिला में भय एवं आतंक का वातावरण निर्मित न हो तथा इन अस्त्र-शस्त्रों का दुरूपयोग न किया जा सके। संपूर्ण चुनाव प्रक्रिया के दौरान जिले में परिशांति बनाये रखने दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रतिबंधात्मक निषेधाज्ञा जारी किया गया है। घातक अस्त्र-शस्त्रों का प्रदर्शन सार्वजनिक स्थलों पर प्रतिबंधित है। कोई भी राजनीतिक दल या अभ्यर्थी सशस्त्र जुलुस नहीं निकालेगा और न ही आपत्तिजनक नारे लगायेगा। मतदान केन्द्र, मतगणना स्थल जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय, तहसील कार्यालय आदि में धरना प्रदर्शन प्रतिबंधित किया गया है। इस आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति, संगठन के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत दण्डनीय कार्यवाही किया जायेगा। छत्तीसगढ़ कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 की धारा 4 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला दण्डाधिकारी जिला बालोद के द्वारा ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग रात्रि 10 बजे से प्रातः 06 बजे तक निषेध किया गया है। शेष समय में प्राधिकृत अधिकारी के द्वारा अनुमति प्राप्त होने पर ही अनुमेय ध्वनि में ही ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग किया जा सकेगा। वाहनों में भी ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग प्राधिकृत अधिकारी से अनुमति पश्चात ही कर सकेंगे।श्री शर्मा ने बताया कि नाम-निर्देशन हेतु फार्म भारत निर्वाचन आयोग द्वारा 21 अक्टूबर 2023 से 30 अक्टूबर 2023 तक प्रातः 11 बजे से अपरान्ह 03 बजे के मध्य लिया जायेगा। नाम-निर्देशन फार्म आयोग के द्वारा दिये गये निर्देशानुसार शासकीय अवकाश एवं द्वितीय व चतुर्थ शनिवार को नहीं लिया जायेगा। प्रत्येक अभ्यर्थी को अपने नाम से अथवा निर्वाचन अभिकर्ता के साथ संयुक्त खाता बैंक में चुनाव व्यय हेतु खुलवायेंगे। सहकारी बैंक में भी खाता खुलवा सकते हैं। एक अभ्यर्थी अधिकतम 40 लाख रुपये खर्च कर सकते हैं। प्रत्येक अभ्यर्थी को फार्म 26 में शपथ-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है। जिले के नियंत्रण कक्ष में टोल फ्री नंबर 1950 पर कॉल करके आवश्यक सुझाव अथवा शिकायत दर्ज करा सकते हैं। केवायसी एप के माध्यम से विधानसभा अंतर्गत चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों के संबंध में जानकारी प्राप्त की जा सकती हैं। मतदान कर्मियों के लिए पोस्टल बैलेट के द्वारा मतदान किये जाने हेतु मतदान कर्मियों के प्रशिक्षण केन्द्र परिसर में सुविधा केन्द्र स्थापित किया जायेगा। साथ ही दिव्यांग (40 प्रतिशत से अधिक) एवं 80़ ऐसे मतदाता जो कि मतदान किये जाने मतदान केन्द्र में जाने में अक्षम है, उन्हें मतदान कर्मी उनके घर जाकर मतदान करायेंगे। नाम-निर्देशन फार्म प्रस्तुत करते समय अभ्यर्थी व उनके साथ चार अन्य लोग ही नाम निर्देशन कक्ष में प्रवेश कर सकते हैं। इसी प्रकार नाम निर्देशन कक्ष के 100 मीटर के दायरें में एक अभ्यर्थी केवल तीन वाहन ही ला सकते हैं। नाम-निर्देशन फार्म अभ्यर्थी अथवा उनके प्रस्तावक प्रस्तुत कर सकते हैं। एक अभ्यर्थी अधिकतम चार नाम-निर्देशन प्रस्तुत कर सकते हैं। राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त व छत्तीसगढ़ राज्य अथवा अन्य राज्य में मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल के प्रत्याशी के अलावा अन्य प्रत्याशियों को चुनाव चिन्ह का विकल्प देना होगा। सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी को 10000 रुपये व अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के अभ्यर्थी को 5000 रुपये की सुरक्षा निधि जमा करना होगा। सुरक्षा निधि ऑनलाईन अथवा चेक के द्वारा ग्राह्य नहीं होगा। अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के अभ्यर्थी को सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण-पत्र अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना होगा। नामनिर्देशन फार्म में सभी प्रविष्टियांे को अनिवार्य रूप से भरना आवश्यक है। जो लागू न हो वहां निरंक अथवा नील अंकित करना आवश्यक है। इसके साथ ही आवश्यकतानुसार अभ्यर्थी, प्रस्ताव अभिकर्ता का हस्ताक्षर अनिवार्य है। मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के अभ्यर्थी को फार्म-ए एवं फार्म-बी नाम निर्देशन के अंतिम तिथि को दोपहर 03 बजे के पूर्व अनिवार्य तौर पर प्रस्तुत करना होगा। जिले में चुनाव संबंधित शिकायतों के निराकरण एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु 27 एफएसटी एवं 27 एसएसटी का गठन किया गया है। इस दौरान श्री शर्मा ने राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों की जिज्ञासाओं का समाधान भी किया।
- बालोद,। जिला मुख्यालय बालोद में राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण कार्य में पोल शिफ्टिंग का कार्य किया निरंतर जारी है। जिसमें 33/11 के.व्ही. उपकेंद्र से निकलने वाली 11 के.व्ही. टाउन फीडर में 11 से 14 अक्टूबर को सुबह 09 बजे से दोपहर 03 बजे तक विद्युत आपूर्ति बाधित रहेगी। विद्युत विभाग के कार्यपालन अभियंता ने बताया कि प्रभावित क्षेत्र में जिला अस्तपताल बालोद से सुमीत बाजार, गंजपारा एवं जुर्रीपारा शामिल है।
- बालोद । कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री कुलदीप शर्मा ने आदेश जारी कर जिले में विधानसभा निर्वाचन 2023 के अंतर्गत निर्वाचन प्रशिक्षण कार्यक्रम हेतु तिथि व समय निर्धारित किया है। जारी आदेश के अनुसार 17 अक्टूबर 2023 को प्रातः 11 बजे से शाम 05 बजे तक महिला मतदान कर्मीयों एवं युवा मतदान कर्मीयों का परिचयात्मक प्रशिक्षण होगा। इसी प्रकार 18 अक्टूबर को हैण्ड्स आॅन ट्रेनिंग आॅफ कमीशनिंग स्टाफ, 19 अक्टूबर को अनुपस्थित मतदाताओं 80 वर्ष से अधिक आयु के अशक्त मतदाताओं के मतदान के लिए मतदान कर्मीयों का प्रशिक्षण, 27 अक्टूबर को माइक्रो आब्र्जवर ट्रेनिंग, 01 नवंबर को सामग्री वितरण एवं वापसी हेतु प्रशिक्षण जिला पंचायत के सभाकक्ष में रखा गया है।इसी प्रकार 03 नवंबर को पीठासीन अधिकारी एवं मतदान अधिकारी क्रमांक 01 का स्पेशल ओरियंेटेशन प्रशिक्षण शासकीय घनश्याम सिंह गुप्त महाविद्यालय बालोद, स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल आमापारा बालोद, शासकीय एकलव्य महाविद्यालय डौण्डीलोहारा, शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण बटेरा, शासकीय शहीद कौशल यादव महाविद्यालय गुण्डरदेही, शासकीय उच्चतर महाविद्यालय गुण्डरदेही में प्रातः 11 बजे से रखा गया है। 04 नवंबर को वाहन प्रभारी का प्रशिक्षण जिला पंचायत के सभाकक्ष में रखा गया है। 06 नवंबर को महिला मतदान कर्मीयों एवं दिव्यांग मतदान कर्मीयों एवं युवा मतदान कर्मीयों का प्रथम प्रशिक्षण स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल आमापारा बालोद में रखा गया है। 08 नवंबर को मतदान दिवस की व्यवस्था हेतु मतदान केंद्र संयोजक का प्रशिक्षण शासकीय घनश्याम सिंह गुप्त महाविद्यालय बालोद, स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल आमापारा बालोद, शासकीय एकलव्य महाविद्यालय डौण्डीलोहारा, शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण बटेरा, शासकीय शहीद कौशल यादव महाविद्यालय गुण्डरदेही, शासकीय उच्चतर महाविद्यालय गुण्डरदेही में प्रातः 11 बजे से रखा गया है। 09 नवंबर को पीठासीन अधिकारी एवं पी-1, पी-2, पी-3 का द्वितीय प्रशिक्षण शासकीय घनश्याम सिंह गुप्त महाविद्यालय बालोद, स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल आमापारा बालोद, शासकीय एकलव्य महाविद्यालय डौण्डीलोहारा, शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण बटेरा, शासकीय शहीद कौशल यादव महाविद्यालय गुण्डरदेही, शासकीय उच्चतर महाविद्यालय गुण्डरदेही में प्रातः 11 बजे से रखा गया है। 11 नवंबर को महिला मतदान कर्मीयों एवं दिव्यांग मतदान कर्मीयों एवं युवा मतदान कर्मीयों का द्वितीय प्रशिक्षण स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल आमापारा बालोद में रखा गया है। 15 नवंबर को मतदान सामग्री के वितरण एवं वापसी दलों का ड्रील रिहर्सल हेतु लाइवलीहुड काॅलेज पाकुरभाट में प्रातः 11 बजे से रखा गया है। उपरोक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम मंे प्रशिक्षण दिए जाने की संपूर्ण जिम्मेदारी जिला शिक्षा अधिकारी एवं नोडल प्रशिक्षण श्री मुकुल के.पी. साॅव को दी गई है। प्रत्येक प्रशिक्षण में प्रशिक्षण पश्चात् प्रशिक्षणार्थियों के मुल्यांकन हेतु टेस्ट पेपर लिया जाना सुनिश्चित करेंगे।
- -कलेक्टर ने ली राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की बैठकरायपुर / कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ सर्वेश्वर नरेन्द्र भुरे ने कहा है कि सभी राजनीतिक दलों एवं अभ्यर्थियों को निर्वाचन आयोग की आदर्श आचरण संहिता के प्रति प्रतिबद्धता आवश्यक है तथा आदर्श आचरण संहिता के तहत दिए गए दिशा निर्देशों एवं मार्गदर्शन के अनुरूप ही चुनाव संबंधी सभी कार्यवाही संपादित की जानी चाहिए। विधानसभा निर्वाचन 2023 के संदर्भ में आज कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ भुरे द्वारा विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की बैठक कलेक्टोरेट परिसर स्थित रेडक्रास सभाकक्ष में ली गई। इस अवसर पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री प्रशांत अग्रवाल उपस्थित थे |बैठक के दौरान आदर्श आचरण संहिता के संबंध में विस्तार से जानकारी प्रतिनिधियों को उपलब्ध कराई तथा संहिता का आवश्यक रूप से पालन करने की अपेक्षा राजनीतिक दलों से की। कलेक्टर डॉ भुरे ने कहा कि नामांकन के समया किसी प्रत्याशी एवं उसके समर्थकों के तीन से अधिक वाहन आरओ/एआरओ कार्यालय क 100 मीटर के दायरे के भीतर नही आएंगे। मतदान के दिन प्रत्याशियों को केवल तीन वाहनों की संचालन की अनुमति होगी-एक स्वयं के लिए एक निर्वाचन अभिकर्ता के लिए और एक कार्यकर्ताओं के लिए। इन वाहनों के लिए अनुमति पत्र आरओ जारी करेंगे और यह अनुमति पत्र वाहनों के सामने शीशे पर प्रदर्शित किया जाएगा। प्रचार में लगे वाहन किसी भी स्थिति में तीन से अधिक के काफिले में नही चलेंगे।उन्होंने कहा कि प्रत्येक राजनीतिक दल एवं अभ्यर्थी को जातीय, धार्मिक विषयों से बचकर अपना प्रचार-प्रसार करना चाहिए। वोट के लिए अपील करते समय धार्मिक स्थल या संस्थान का उपयोग नही किया जाए। कोई दल या प्रत्याशी स्वयं किसी की निजी संपत्ति पर (भवन, भुमि अथवा परिसर), झंडे, पोस्टर बैनर आदि उसकी पूर्वानुमति के बिना नही लगाएगा और न ही अपने समर्थको को ऐसा करने दें।कलेक्टर ने कहा कि निर्वाचन के दौरान सक्षम स्वीकृति प्राप्त कर ही जुलूस, रैली एवं सभा का आयोजन किया जाए। उन्होंने बताया कि निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों के अनुसार सभा आदि के आयोजन में की जाने वाली टेंट, कुर्सी, माईक, पण्डाल तथा अन्य सामग्रियों की संख्या आदि की जानकारी अनिवार्य रूप से निर्वाचन कार्यालय को दी जानी चाहिए। जिला निर्वाचन कार्यालय द्वारा इसकी वीडियोग्राफी भी कराई जाएगी।उन्होंने कहा कि जुलूस आदि के दौरान यदि किसी व्यक्ति द्वारा बाधा पहुंचायी जाती है तो राजनीतिक दल स्वंय उस पर कार्यवाही न करें तथा कानून अपने हाथ में न लें, इसकी सूचना पुलिस को दें साथ ही जुलूस के दौरान उपस्थित पुलिस बल इस पर कार्यवाही करेगा। चुनावी सभा या जुजूस के आयोजन के पूर्व स्थानीय पुलिस को सूचित किया जाएगां। यदि कोई प्रतिबंधात्मक प्रावधान लागू हो तो उनका पालन किया जाए, यदि आयोजक उससे छूट जाए तो पर्याप्त समय रहते उसके लिए आवेदन किया जाए। यदि ऐसे सभा या जुलूस में ध्वनिविस्तारक आदि का उपयोग किया जाना हो तो उसकी अनुमति ली जाए। इस अवसर पर उप निर्वाचन अधिकारी श्री गजेन्द्र ठाकुर, एसडीएम श्री देवेन्द्र पटेल, मास्टर टेªनर सहित संबंधित उपस्थित थे।
- -निर्वाचन संबंधी शिकायतों, सूचना के लिए किया जा सकता है संपर्करायपुर / विधानसभा निर्वाचन 2023 के तहत जिला निर्वाचन कार्यालय (सामान्य शाखा) रायपुर में कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है। कंट्रोल रूम के प्रभारी अधिकारी अपर कलेक्टर होंगे तथा यह कंट्रोल रूम 24 घंटे संचालित होगा। कंट्रोल रूम का नंबर 07712445785 और 1950 है। यह कंट्रोल रूम 24 घंटे संचालित रहेगा। इस नंबर में निर्वाचन संबंधी शिकायत, जानकारीके लिए संपर्क किया जा सकता है। सूचना मिलने पर संबंधित टीमों द्वारा जल्द निवारण किया जाएगा।जारी आदेश के अनुसार कंट्रोल रूम में पंचायत इंस्पेक्टर श्रीमती अनिता ठाकुर, सहा. मानचित्रकार श्री नेमीचंद साहू, स्टेनोग्राफर श्री सुशील कुमार साहु, वरिष्ठ सहा. श्री विवेक यदु, प्रथम श्रेणी लिपिक श्री चमन लाल, सहा.ग्रेड-03 श्री अजय श्रीवास्तव, सहा.ग्रेड-03 श्री विकास अग्रवाल, सहा.ग्रेड-03 श्री विजेन्द्र नन्द, सहा.ग्रेड-03 श्री अभिषेक कुमार दास, डाटा एण्ट्री ऑपरेटर श्री धीरेन्द्र शुक्ला, सहा.ग्रेड-02 श्री राजन सिंह ठाकुर, सहा.ग्रेड-03 श्री अखिलेश देवांगन और सहा.ग्रेड-03 श्री अभिषेक कुमार दास की ड्यूटी लगाई गई है। यह समस्त कर्मचारी तीन पालियों मे कंट्रोल रूम में उपस्थित रहेंगे।
- -जिला दण्डाधिकारी ने जारी किया आदेशरायपुर /कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी डॉ सर्वेश्वर भुरे ने जनप्रतिनिधियों को आबंटित वाहन वापस लेने के निर्देश दिए हैं। इस संबंध में आदेश जारी किया गया है। इसमें कहा गया है कि जिले में आदर्श आचार संहिता प्रभावशील हो गई है। अतः निर्वाचन की घोषणा की दिनांक से निर्वाचन कि परिणाम घोषित होनेे के दिनांक तक केन्द्र राज्य शासन के उपक्रम, संयुक्त क्षेत्र के उपक्रमों स्वायत्तशासी संस्थाओं, जिला पंचायतों, जनपद पंचायतो, ग्राम पंचायतों, नगर पंचायतों, विपणन बोर्ड, विपणन संस्थाओं, कृषि उपज मंडी समिति प्राधिकरणों या अन्य ऐसे निकाय जिनमें सरकारी धन का कितना भी छोटा अंश निवेश किया गया हो, के वाहनों के उपयोग के किसी भी प्रकरण की अनुमति संसद सदस्य, विधानसभा सदस्य या राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों अथवा अभ्यर्थियों या निर्वाचन से संबंधित किसी व्यक्ति को नहीं दिए जाने के आदेश है। अतएव उल्लेखित जनप्रतिनिधियों को आबंटित वाहन वापस ले कर सूचना प्रदान करें।
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रायपुर / भारत निर्वाचन आयोग विधानसभा निर्वाचन की घोषणा के बाद रायपुर जिला में भी आदर्श आचार संहिता प्रभावशील हो गयी है। आचार संहिता के प्रभावी क्रियांन्वयन के अंतर्गत रायपुर शहर में संपत्ति विरुपण के लिए कार्रवाई शुरु कर दी गई है। इसके अंतर्गत सभी सरकारी कार्यालयों और परिसरों में सभी दीवार लेखन, पोस्टर, स्टीकर्स, कटआउट, होर्डिंग्स, बैनर, झंडे को हटाने की कार्रवाई शुरु कर दी गई है। इस हेतु जारी आदेश में किसी अन्य रूप में विरूपण आदि को चुनाव की घोषणा के साथ ही हटाया जा रहा है।सभी सार्वजनिक स्थलों, जिनमें रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, हवाई अड्डे, रेलवे पुल, सड़क मार्ग, सरकारी बसें, बिजली/टेलीफोन के खंभे, नगरपालिका/स्थानीय निकायों के भवन आदि सम्मिलित हैं, से अनाधिकृत राजनैतिक विज्ञापन, दीवार लेखन/पोस्टर/स्टीकर्स, कटआउट/होर्डिंग्स, बैनर झंडे आदि निर्वाचन आयोग के निर्देश पर भीतर हटाए जा रहे हैं।
इसी प्रकार रायपुर शहर में विभिन्न् स्थानों पर निजी संपत्तियों पर स्थानीय विधि और अदालत के निर्देशों के अधीन रहते हुये प्रदर्शित किए गए सभी अनधिकृत राजनैतिक विज्ञापन को जिला प्रशासन व नगर पालिक निगम द्वारा हटाया जा रहा है। - दुर्ग /कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री पुष्पेन्द्र कुमार मीणा ने विधानसभा निर्वाचन-2023 हेतु कार्यक्रम की घोषणा एवं आदर्श आचरण संहिता के प्रभावशील होने के फलस्वरूप निष्पक्ष तथा शांतिपूर्ण चुनाव सुनिश्चित करने तथा लोक शांति की सुरक्षा, आम व्यक्ति की सुरक्षा हेतु सीमित अवधि के लिए दुर्ग जिला सीमा क्षेत्र में आग्नेय अस्त्र लायसेंसियों से जमा कराने कहा है, ताकि चुनाव प्रक्रिया के दौरान भय एवं आतंक का वातावरण न हो सके तथा इन अस्त्रों का दुरूपयोग होने से रोका जा सके। उन्होंने आयुध अधिनियम 1959 की धारा 17 उपधारा (3) के उप क्लाज (बी), धारा 21 के तहत दुर्ग जिला सीमा क्षेत्र के भीतर रहने वाले समस्त शस्त्र लायसंेसियों को आदेशित किया कि वे अपने-अपने आग्नेय अस्त्र-शस्त्र नजदीकी पुलिस स्टेशन में 7 दिनों के भीतर जमा कराये। लायसेंसी अपने शस्त्र दुर्ग नगर के शस्त्र डीलर, जिनके पास शस्त्र डिपॉजित करने, अनुज्ञप्ति है वहां भी जमा कर सकंेगे। जो व्यक्ति शस्त्र डीलर के पास शस्त्र जमा करेंगे, इसकी सूचना संबंधित थाना में देना होगा। संबंधित शस्त्र डीलर थानेवार जानकारी तैयार कर संबंधित थाने एवं जिला दण्डाधिकारी कार्यालय को प्रस्तुत करेगा।यह आदेश जिले में निवासरत् सभी लायसेंसी तथा बाहर के जिले से आये लायसेंसी पर भी लागू होगा। सभी लायसेंसी आचार संहिता समाप्त होने के बाद अपने शस्त्र वापस प्राप्त कर सकेंगे। इसके लिए गठित जिला कमेटी द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसार इस आदेश से सभी मान्यता प्राप्त बैंकों के सुरक्षा गार्ड/वित्तीय संस्थाओं के सुरक्षा गार्ड, संवैधानिक पदों पर आसीन व्यक्ति, राष्ट्रीय रायफल संघ व जिला रायफल संघ तथा इस जिले के औद्योगिक संस्थानों, शैक्षणिक संस्थानों एवं महत्वपूर्ण शासकीय संस्थानों के सुरक्षा हेतु तैनात सुरक्षा गार्ड मुक्त रहेंगे। साथ ही ऐसे अनुज्ञप्तिधारी व्यक्ति, जिनके पास सुरक्षा के लिहाज से शस्त्र होना अति आवश्यक है।अनुज्ञप्तिधारी के आवेदन पर कमेटी द्वारा विचार के बाद इस आदेश से मुक्त रखने अथवा नहीं रखने के संबंध में निर्णय लिया जा सकेगा। जिला कमेटी को दिये जाने वाले आवेदन कलेक्ट्रेट परिसर में अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी दुर्ग के कक्ष क्रमांक 31 में दिया जा सकेगा। सभी अनुज्ञप्तिधारी, जिन्हें इस आदेश से मुक्त रखा गया है, को भी अपने अस्त्र-शस्त्र की सूचना संबंधित थाने में आवश्यक रूप से तत्काल देनी होगी तथा अपने अस्त्र बिना थाना प्रभारी की अनुमति के अपने परिसर की सीमा क्षेत्र से बाहर नहीं ले जा सकेंगे।निर्वाचन प्रक्रिया के समाप्ति तक के लिए दुर्ग जिला सीमा क्षेत्र के भीतर रहने वाले शस्त्र लायसंेसियों के शस्त्र लायसेंस निलंबित किए गये हैं। इसके अलावा संबंधित थाना प्रभारी यह सुनिश्चित करेंगे कि इस तरह जमा किये जाने वाले शस्त्र का उचित रूप से पंजी बनाकर उसमें जमा किये जाने वाले शस्त्रों का इंद्राज करेंगे और शस्त्र जमा करने वालों को इस संबंध में पावती देंगे। जमा कराये गये शस्त्रों को समुचित रूप से अपने अभिरक्षा में सुरक्षित रखेंगे एवं निर्वाचन प्रक्रिया के समाप्ति के पश्चात् एक सप्ताह के अंदर संबंधित अनुज्ञप्तिधारियों को शस्त्र लौटाना सुनिश्चित करेंगे।
- दुर्ग / भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली द्वारा 9 अक्टूबर 2023 को विधानसभा आम निर्वाचन-2023 की घोषणा की जा चुकी है तथा घोषणा की तिथि से जिले में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री पुष्पेन्द्र कुमार मीणा ने निर्वाचन की घोषणा के साथ जिले में आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील होने पर निर्माण कार्य एजेंसी विभागों को निर्माण कार्य पर प्रतिबंध लगाने आदेशित किया है। जिला दण्डाधिकारी की आदेशानुसार निर्वाचन की घोषणा की दिनांक से कोई भी ऐसा निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं होगा, जिसके संबंध में कार्यादेश जारी कर दिया गया है परन्तु वास्तव में स्थल पर कार्य प्रारंभ नहीं किया गया है, वे कार्य निर्वाचन समाप्ति के पश्चात् ही प्रारंभ किये जा सकते हैं। यदि कोई कार्य वास्तव में प्रारंभ हो चुका तो उसे जारी रखा जा सकता है। यह प्रतिबंध निर्वाचन समाप्ति तक संपूर्ण दुर्ग जिले में प्रभावशील रहेगा।
- दुर्ग / दुर्ग जिले के विभिन्न क्षेत्रों में जिनमें से भिलाई नगर निगम क्षेत्र व दुर्ग नगर निगम क्षेत्र में स्वास्थ्य विभाग व नगर निगम के अमले द्वारा डेंगू से संबंधित नियंत्रण व रोकथाम का कार्य निरंतर किया जा रहा है। आज 10 अक्टूबर 2023 को डेंगू एलिजा पॉजिटिव के 05 नये प्रकरण मिले। वर्तमान में 9 मरीज भती है एवं कोई भी मरीज की गंभीर स्थिति नहीं है। मरीजों के निवास क्षेत्रों में घर-घर जाकर स्वास्थ्य विभाग के मैदानी अमले द्वारा मास्किटो सोर्स रिडक्शन का कार्य दैनिक रूप से किया गया है। डेंगू एलिजा पॉजिटिव के नये मरीज 05 में से मालवीय नगर दुर्ग से 01, उतई से 01, भिलाई-3 से 01, वैशाली नगर से 01 एवं स्टेशन मरोदा से 01 के रहवासी है। नगर निगम भिलाई, चरोदा रिसाली जनस्वास्थ्य विभाग, भिलाई इस्पात संयंत्र एवं नगर निगम दुर्ग की टीम के द्वारा लगातार डेंगू प्रभावित क्षेत्रों में लार्वा नष्टीकरण के लिए टेमीफॉस एवं एडिस मच्छर को नष्ट करने के लिए मेलाथियॉन से फागिंग का कार्य किया जा रहा है।मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. जे. पी. मेश्राम के अनुसार डेंगू नियंत्रण एवं रोकथाम हेतु दुर्ग, भिलाई, चरोदा, रिसाली नगर निगम जनस्वास्थ्य विभाग, भिलाई इस्पात संयंत्र स्वास्थ्य विभाग ग्रामीण/शहरीय की टीम द्वारा कुल 131093 घरों का सर्वेक्षण किया जा चुका है, जांच किये कुलर पानी टंकी व अन्य कंटेनर की संख्या-167955 जिनमें से 64044 खाली कराये गये। सभी कटेनरों में 99278 स्थानों में टेमीफास डालकर लार्वा का नष्टीकरण किया गया, 133833 पाम्पलेट के माध्यम से डेंगू व मलेरिया से बचाव के लिए स्वास्थ्य शिक्षा दी गयी। जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला मलेरिया अधिकारी, सभी नगर निगम एवं मीडिया के द्वारा लगातार लोगों से यह अपील की जा रही है कि सप्ताह में एक दिन शुष्क दिवस के रूप में मनाया जाना डेंगू की रोकथाम एवं नियंत्रण के लिए उचित होगा। उस दिन घर के सारे कन्टेनर जैसे कुलर, पानी टंकी व अन्य जिसमें बारिश का पानी एकत्रित हो उत्तको समतल जगह में उस पानी की निकासी की जाये। सोते समय मच्छरदानी का प्रयोग डेंगू एवं मलेरिया की रोकथाम एवं नियंत्रण के लिए कारगर होगा। अपील नही मानने पर यदि किसी घर मे पहली बार लार्वा मिलता है तो नगर निगम के कर्मचारियों द्वारा समझाईश दी जाएगी और दुसरी बार लार्वा मिलने पर 500 रू. से लेकर 5000रू. तक का अर्थदंड वसूला जाएगा जिसकी जवाबदारी स्वयं की होगी। जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. जे. पी. मेश्राम एवं जिला मलेरिया अधिकारी डॉ. सी. बी. एस. बंजारे के द्वारा लोगो से यह अपील की गई है, कि बुखार आने पर मलेरिया एवं डेंगू की जाँच की जाये। डेंगू एवं मलेरिया की जाँच जिला चिकित्सालय, सिविल अस्पताल, सभी सामु.स्वा. केन्द्र / प्राथ. स्वा.के. शहरी प्राथ. स्वा. केन्द्र, उपस्वास्थ्य केन्द्र, हेल्थ एवं वेलनेस सेंटर में जॉच निःशुल्क किया जा रहा है। जाँच के उपरान्त ही डॉक्टर के परामर्श से दवा लेना उचित होगा।
- भिलाईनगर । मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी छत्तीसगढ़ द्वारा जारी पत्र के परिपालन में निगम आयुक्त रोहित व्यास ने विधानसभा निर्वाचन 2023 के निर्वाचन कार्य हेतु निर्वाचन शाखा नगर पालिक निगम कार्यालय सुपेला में भूपेन्द्र देशमुख, बंछोर लाल कोसरे, महेश देवांगन, सुनील निमोड़े, दिनेश बेलचंदन, नम्रता गाडपल्लीवार, राहूल बोरकर, गजेन्द्र कुमार, चौधरी महानंद, अलख यादव की ड्यूटी लगाई गई है। उक्त सभी कर्मचारी निगम के जनगणना शाखा में उपस्थित होकर निर्वाचन अधिकारी द्वारा आदेशित कार्यो का संपादन करेगें।
- -भिलाई निगम के सभी कार्यालयों सहित निगम क्षेत्र का निरीक्षण कर उतरवाये बैनर पोस्टरभिलाईनगर । निगम क्षेत्र में आदर्श आचार संहिता प्रभावशील होने के बाद आयुक्त रोहित व्यास सोमवार शाम निगम मुख्यालय सुपेला सभी जोन कार्यालय तथा शहर के विभिन्न क्षेत्रों का भ्रमण कर संपत्ति विरूपण अधिनियम के तहत निगम द्वारा उतारे जा रहे राजनैतिक बैनर, पोस्टर, फ्लेक्स एवं दीवार लेखन का मौका मुआयना किये और विज्ञापन एजेंसी द्वारा यूनिपोल में लगे राजनैतिक प्रचार सामग्री को तत्काल हटाने के निर्देश दिए।भारत सरकार निर्वाचन आयोग द्वारा लगाए गए आचार संहिता के तहत संपत्ति विरूपण को सख्ती से पालन कराने भिलाई निगम का अमला पूरी मुस्तैदी से कार्य कर रहा है। राजस्व विभाग, तोड़फोड़ दस्ता और स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों की अलग अलग टीम बनाकर नेताओ की फोटो लगे हुए बैनर, पोस्टर, फ्लेक्स आदि को उतरवाया जा रहा है, साथ ही दीवार पर प्रचार प्रसार के लिए किए गए दीवार लेखन को भी मिटाया जा रहा है। निगम क्षेत्र में चल रही गतिविधियों का निगम आयुक्त ने देर शाम तक निरीक्षण किया। उन्होंने सर्वप्रथम निगम के मुख्य कार्यालय के सभी विभागों में पहुंचे और शासकीय कैलेण्डर, टेबल कैलेण्डर, शासकीय योजनाओं के प्रचार सामग्री जहां भी पाया गया तत्काल मौके से हटवाया गया। इसके पश्चात आयुक्त निगम के सभी जोन कार्यालय पहुंचे और जोन आयुक्त, अभियंताओं के कक्ष, स्वास्थ्य विभाग, राजस्व विभाग सहित पूरे जोन परिसर का निरीक्षण करते हुए आचार संहिता का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए।देर शाम तक घूमते रहे आयुक्त -निगम क्षेत्र में लगे बैनर, पोस्टर, फ्लेक्स, दीवार लेखन सहित संपत्ति विरूपण की कार्यवाही का निरीक्षण करने देर शाम तक आयुक्त रोहित व्यास घूमते रहे इस दौरान उनके साथ अपर आयुक्त अशोक द्विवेदी, स्वास्थ्य अधिकारी धर्मेन्द्र मिश्रा,सहायक राजस्व अधिकारी बालकृष्ण नायडू, अनिल मेश्राम, धीरज साहू, मलखान सोरी, जगदीश तिवारी भी उपस्थित रहे। उन्होंने सुपेला , गदा चौक, गौरव पथ, छावनी चौक, शिवाजी नगर, पाॅवर हाउस, नेहरू नगर, स्मृति नगर का निरीक्षण किया इस दौरान सड़क किनारे लगे हुए छोटे होर्डिंग्स, पोस्टर का स्वंय मौके पर खड़े होकर उतरवाये, मुख्यमंत्री स्मल योजना, धनवंतरी मेडिकल में लगे फोटो पर स्टीकर लगवाया गया है। जगह जगह दीवारों पर प्रचार प्रसार के लिए चुनावी दीवार लेखन को भी मिटाया जा रहा है। इसके अलावा निगम की टीम जीई रोड, ओवर ब्रिज, सड़क किनारे बिजली पोल पर लगे छोटे होर्डिंग्स सहित संपूर्ण निगम क्षेत्र में घूम घूम कर संपत्ति विरूपण की कार्यवाही कर रहे है।
- भिलाईनगर । निगम क्षेत्र में विधानसभा निर्वाचन हेतु प्रभावशील आदर्श आचार संहिता उल्लंघन करते हुए निगम भूमि में किये जा रहे अवैध बोर खनन कार्य को बंद करवा कर बोर खनन मशीन को निगम ने पकड कर थाना खुर्सीपार के सुर्पुद किया गया।खुर्सीपार वार्ड 46 में सरजू किराना स्टोर्स के पास सड़क पर बिना अनुमति के बोर खनन का कार्य किया जा रहा था, जिसकी सूचना मिलने पर निगम का दल वहां पहुंचा और वाहन चालक कृष्णा मरकाम से बोर खनन हेतु अनुमति पत्र प्रस्तुत करने को कहा जिस पर वाहन चालक ने अपनी असर्मथता व्यक्त किया। निगम की टीम बोर खनन कार्य में लगे वाहन क्रमांक टी.एन.18 ए.ए. 5744 को पकडकर थाना खुर्सीपार मे जमा करवाया और इसकी सूचना उच्चाधिकारी को दिया गया है।इधर जोन 5 सेक्टर 7 मे ओवर ब्रिज के नीचे पिल्लर मे किये गये राजनैतिक प्रचार के दीवर लेखन की पोताई करने गये निगम के जोन अधिकारी कर्मचारियों के साथ कुछ युवक विरोध करते हुए गाली गलोच एवं हाथापाई करने गये जिसकी सूचना निगम टीम ने उच्चाधिकारियों को देकर कोतवाली थाना सेक्टर 6 मे शासकीय कार्य मे बाधा के तहत प्राथमिकी दर्ज करने आवेदन प्रस्तुत किया है।
- -आदर्श आचार संहिता, निर्वाचन व्यय, नामांकन दाखिले की प्रक्रिया और ईसीआई के दिशा-निर्देशों की राजनीतिक दलों को दी गई जानकारीरायपुर। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्रीमती रीना बाबासाहेब कंगाले ने आज प्रदेश के मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की बैठक ली। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय में आयोजित बैठक में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को आदर्श आचरण संहिता और निर्वाचन व्यय अनुवीक्षण के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। निर्वाचन अवधि के दौरान वाहनों व रैलियों की अनुमति की प्रक्रिया तथा इस संबंध में भारत निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों से भी उन्हें अवगत कराया गया।बैठक में विधानसभा आम निर्वाचन के दौरान अभ्यर्थियों द्वारा नामांकन पत्र दाखिल करने की प्रक्रिया के संबंध में विस्तार से जानकारी प्रदान की गई। राजनीतिक दलों एवं अभ्यर्थियों द्वारा निर्वाचन के दौरान व्यय के संबंध में आयोग के निर्देशों से भी उन्हें अवगत कराया गया। साथ ही राजनीतिक दलों को मतदान के दोनों चरणों में निर्वाचक नामावली में नाम जोड़े जाने की अंतिम तिथि की भी जानकारी दी गई।बैठक में राजनीतिक दलों को अनुपस्थित श्रेणी के मतदाता (80 वर्ष से अधिक आयु वर्ग एवं 40 प्रतिशत से अधिक दिव्यांगता वाले मतदाता) के लिए डाक मतपत्र के माध्यम से घर-घर जाकर अपनाई जाने वाली मतदान की प्रक्रिया के बारे में बताया गया। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय के अधिकारियों ने जानकारी दी कि इस बार आयोग द्वारा कानून में किए गए संशोधन के अनुसार निर्वाचन ड्यूटी में तैनात कर्मचारियों को केवल सुविधा केंद्र पर ही मतदान करना अनिवार्य होगा। बैठक में राजनीतिक दलों एवं अभ्यर्थियों द्वारा निर्वाचन के दौरान व्यय किए जाने की सीमा तथा इनके लेखों (Accounts) के संधारण के संबंध में आयोग के निर्देशों की भी जानकारी राजनीतिक दलों को दी गई।
- -मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय रायपुर में होगा प्रशिक्षण-सभी विभागों के नोडल अधिकारियों को उपस्थित होने के निर्देशरायपुर, /विधानसभा निर्वाचन-2023 के दौरान विभिन्न माध्यमों से प्राप्त होने वाली शिकायतों के साफ्टवेयर के माध्यम से त्वरित निराकरण करने हेतु मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, छत्तीसगढ़, रायपुर के कार्यालय के सभागृह में 12 अक्टूबर 2023 को दोपहर 12 बजे प्रशिक्षण आयोजित किया गया है। शिकायतों के त्वरित निराकरण के लिए मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय द्वारा साफ्टवेयर तैयार किया गया है। प्रशिक्षण के दौरान सभी विभागों के नोडल अधिकारियों को साफ्टवेयर के संचालन का प्रशिक्षण दिया जाएगा।मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्रीमती रीना बाबासाहेब कंगाले ने सभी विभाग प्रमुखों को विधानसभा निर्वाचन-2023 के दौरान प्राप्त होने वाली शिकायतों के निराकरण हेतु अपने विभाग-कार्यालय के लिए नियुक्त नोडल अधिकारी को इस प्रशिक्षण में नियत तिथि एवं स्थान पर उपस्थित होने हेतु निर्देशित करने को कहा है।

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