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दल्लीराजहरा के वार्ड क्र. 12 एवं कोकान महामाया बीट में नही की गई किसी प्रकार की अवैध कटाई

 बालोद/वनमण्डलाधिकारी श्री अभिषेक अग्रवाल ने बताया कि दल्लीराजहरा के वार्ड क्र. 12 बिलासपुरिहा पारा एवं कोकाना महामाया बीट में किसी प्रकार की अवैध कटाई नही की गई है। उन्होंने बताया कि अवैध कटाई कि जानकारी मिलने पर उपवनमंडलाधिकारी दल्लीराजहरा के माध्यम से जांच कराई गई। उनके द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदनानुसार दल्लीराजहरा वार्ड क्रमांक 12 बिलासपुरिहा पारा में बी.एस.पी. प्रबंधन दल्लीराजहरा द्वारा 30-35 वर्ष पूर्व वृक्षारोपण का कार्य किया गया था। जो कि बी.एस.पी. लीज एरिया राजस्व क्षेत्र अंतर्गत है तथा वनक्षेत्र से 02 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। उन्होंने बताया कि 14 अगस्त 2025 को सहायक परिक्षेत्र अधिकारी दल्लीराजहरा द्वारा वार्ड पार्षद, वार्ड क्र. 12 नगर पालिका परिषद दल्लीराजहरा की उपस्थिति में उक्त क्षेत्र का मौका जाँच किया गया। जाँच के दौरान पाया गया कि मौके पर प्राप्त आंधी-तूफान से गिरे सागौन वृक्षों के ठूंठ लगभग 10-15 वर्ष पूर्व का होना पाया गया। वर्तमान में उक्त क्षेत्र अंतर्गत किसी प्रकार की अवैध कटाई की घटना प्रकाश में नहीं आया है। 

इसी तरह उपवनमंडलाधिकारी के जांच प्रतिवेदन के अनुसार कोकान, महामाया बीट में अवैध कटाई का प्रकरण प्रकाश में नहीं आया है। इसके साथ ही आसपास के सहायक वृत्त दल्लीराजहरा एवं नलकसा अंतर्गत वनक्षेत्रों के परिसर दल्लीराजहरा कक्ष क्र. 147, 170 आर.एफ., चिखली परिसर कक्ष क्र. 142, 143, 144 आर.एफ., नलकसा परिसर कक्ष क्र. 166, 168 आर.एफ., माटकसा परिसर कक्ष क्र. 165, 169 आर.एफ., कोटागांव परिसर कक्ष क्र. 150, 151 आर.एफ. एवं आड़ेझर परिसर कक्ष क्र. 149, 167 आर.एफ. में वन अमलों के द्वारा सघन गश्त कर निरीक्षण किया गया। उक्त वनक्षेत्रो में किसी प्रकार की अवैध कटाई की घटना घटित नहीं होना पाया। यदि वनक्षेत्रों में किसी प्रकार की अवैध कटाई की घटना प्रकाश में आती है तो नियमानुसार भारतीय वन अधिनियम की धारा 1927 के तहत कार्यवाही किया जाता है तथा वरिष्ठ कार्यालय द्वारा जारी निर्धारित रोस्टर अनुसार बीट निरीक्षण, रात्रि गश्त तथा वन प्रबंधन समितियों की बैठक लेकर वनों की सुरक्षा हेतु प्रेरित किया जाता है जिससे अवैध कटाई, अवैध परिवहन की घटनाओं पर पर्याप्त नियंत्रण हो सके। 
 

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