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दुर्ग अपर कलेक्टर वीरेंद्र सिंह भाड़ा नियंत्रक नियुक्त

 भिलाई नगर। छत्तीसगढ़ भाड़ा नियंत्रण अधिनियम 2011 की धारा 7 (1) के अंतर्गत श्री वीरेंद्र सिंह अपर कलेक्टर जिला दुर्ग को भाड़ा नियंत्रक नियुक्त किया गया है। छत्तीसगढ़ भाड़ा नियंत्रण अधिनियम के तहत  सभी कार्यों का निर्वहन करेंगे।

भाड़ा नियंत्रक, जिसे किराया नियंत्रक भी कहा जाता है, किराएदारों और मकान मालिकों के बीच के विवादों का निपटारा करता है और किराया नियंत्रण अधिनियम के प्रावधानों को लागू करता है।
​भाड़ा नियंत्रक एक अर्ध-न्यायिक निकाय के रूप में कार्य करता है जिसका उद्देश्य किराएदारों और मकान मालिकों के अधिकारों और दायित्वों के बीच संतुलन बनाए रखना होता है।
​यह मकान मालिकों और किरायेदारों के बीच किराए, बेदखली मरम्मत और अन्य संबंधित मामलों पर होने वाले विवादों का न्याय या निर्णय करता है।
​उचित किराए का निर्धारण के लिए यह अधिनियम के तहत उचित और मानक भाड़ा निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जिससे किरायेदारों को बाजार भाड़े से बहुत ऊँचा किराया देने से रोका जा सके।
​अधिनियम का प्रवर्तन यह सुनिश्चित करता है कि किराया नियंत्रण अधिनियम के सभी प्रावधानों का सही ढंग से पालन हो।
​ विवादों के संबंध में व्यक्तियों को समन करना, उनकी उपस्थिति , शपथ दिलाकर परीक्षण करना और दस्तावेजों की खोज तथा प्रस्तुति की अपेक्षा करना भी भाड़ा नियंत्रक के अधिकार क्षेत्र में आता है।
किसी को भी इस तरह की कोई समस्या है तो शिकायत कर सकते हैं।​किसी भी त्रुटि या नियम उल्लंघन के मामले में न्यायिक निर्णय लागू करने का अधिकार होता है।

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