दिसंबर से सभी वाहनों के लिए फास टैग अनिवार्य
नई दिल्ली। देश में इस वर्ष दिसंबर से टॉल प्लाजा से गुजरने वाले सभी वाहनों के लिए फास्टैग का इस्तेमाल करना अनिवार्य हो जाएगा। फास्टैग प्रणाली में टोल प्लाजा पर टैक्स का भुगतान इलेक्ट्रॉनिक तरीके से कर दिया जाता है। अब फास्टैग युक्त वाहन सभी राष्ट्रीय राजमार्गों पर बने टोल प्लाजा पर बनी विशेष लेन से बिना रूके गुजर सकेंगे। नई दिल्ली में अपने मंत्रालय की नई वेबसाइट की शुरूआत करते हुए केंद्रीय सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्री नितिन गड़करी ने कहा कि अभी तक 52 लाख से अधिक फास्टैग जारी किये जा चुके हैं। इन फास्टैग को 22 प्रमाणित बैंक विभिन्न माध्यमों जैसे राष्ट्रीय राजमार्ग पर बने टोल प्लाजा के बिक्री काउंटरों के साथ ही चुनिंदा बैंकों की शाखाओं से जारी कर रहे हैं। सड़क परिवहन मंत्री यह आशा जताई कि मोटर वाहन अधिनियम 2019 से सड़क दुर्घटनाएं को रोकने और हताहतों की संख्या कम करने में सहायता मिलेगी। उन्होंने कहा कि इस कानून को लागू करने के लिए मंत्रालय ने आवश्यक कदम उठाए हैं। नितिन गड़करी ने कहा कि नये नियम बनाने के लिए गैर जरूरी 63 उपनियमों को कानून मंत्रालय के पास पुनरीक्षण के लिए भेजा गया है। ये उपनियम जुर्माने, लाइसेंस, पंजीकरण और राष्ट्रीय परिवहन नीति से संबंधित हैं।
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