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 इस राज्य ने गैर-ज़रूरी सेवाओं से जुड़े 50 प्रतिशत कर्मचारियों के लिए घर से काम करने का आदेश जारी किया

नई दिल्ली। दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में कोविड-19 महामारी के प्रकोप में तेजी को ध्यान में रखते हुए गैर-जरूरी सेवाओं से जुड़े अपने 50 प्रतिशत कर्मचारियों को घर से ही काम करने के आदेश जारी किये हैं। निजी संगठनों को भी, जहां तक संभव हो, काम का यही तरीका अपनाने की सलाह दी गयी है। 
दिल्ली के मुख्य सचिव और दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की कार्यकारिणी के अध्यक्ष विजय देव ने कहा है कि दिल्ली सरकार के सभी कार्यालयों, स्वायत्त संगठनों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, निगमों और स्थानीय निकायों के ग्रेड-1 और उससे ऊपर के सभी कर्मचारी काम पर उपलब्ध रहेंगे, जबकि शेष कर्मचारियों में से 50 प्रतिशत काम करने के लिए कार्यालय में आएंगे। कौन कर्मचारी कार्यालय में उपस्थित होंगे इस बारे में निर्णय संबंधित विभाग के प्रमुख, आवश्यकता को देखते हुए करेंगे। शेष 50 प्रतिशत कर्मचारी 31 दिसंबर, या अगले आदेश तक घर से ही काम करेंगे।
 निजी संगठनों से कहा गया है कि वे भी अपने कार्यालयों में एक ही समय सभी कर्मचारियों की उपस्थिति में कमी लाने के लिए उनके काम पर आने-जाने के समय में बदलाव करें। उन्हें यह भी सलाह दी गयी है कि जहां तक संभव हो घर से काम करने का तरीका अपनाएं। दिल्ली के उप राज्यपाल अनिल बैजल ने कल इस प्रस्ताव को स्वीकृति दी। यह आदेश स्वास्थ्य, पुलिस, होम-गार्ड और सिविल डिफेंस, जिला प्रशासन, दमकल विभाग, बिजली, पानी और नगरपालिका जैसी आवश्यक सेवाओं पर लागू नहीं होगा।
 

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