ऑनलाइन गेमिंग, कैसीनो पर शुरू से ही 28 प्रतिशत GST लागू: राजस्व सचिव
नई दिल्ली। राजस्व सचिव संजय मल्होत्रा ने शनिवार को दोहराया कि ऑनलाइन गेमिंग और कैसिनो पर शुरू से ही 28 फीसदी GST लागू था।गौरतलब है कि दिल्ली और गोवा जैसे राज्यों ने ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों और कैसीनो पर पिछली तारीख से टैक्स की मांग का मुद्दा उठाया है।मल्होत्रा ने GST काउंसिल की बैठक के बाद संवाददाताओं से कहा, ‘कुछ सदस्यों ने पिछली तारीख से कराधान का मुद्दा उठाया। उन्हें बताया गया कि यह पिछली तारीख से लागू नहीं किया गया है, बल्कि यह पहले से ही कानून में था। ये देनदारियां पहले से ही मौजूद थीं, क्योंकि ये आनलाइन गेम दांव लगाकर खेले जाते थे… दांव या जुए के चलते इन पर पहले से ही 28 प्रतिशत GST लग रहा था।’ 52वीं जीएसटी परिषद की बैठक में दिल्ली और गोवा ने ई-गेमिंग कंपनियों और कैसिनो पर टैक्स मांग का मुद्दा उठाया।
दिल्ली की वित्त मंत्री आतिशी ने कहा कि ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों को पिछले छह वर्षों के लिए 28 प्रतिशत की उच्च दर पर टैक्स नोटिस भेजे जा रहे हैं, जबकि 28 प्रतिशत GST एक अक्टूबर को लागू किया जाना था।आतिशी ने कहा, ‘एक इंडस्ट्री जिसका राजस्व 23,000 करोड़ रुपये है, आप 1.5 लाख करोड़ रुपये का टैक्स नोटिस दे रहे हैं… यह इंडस्ट्री को खत्म करना है। यह भारतीय स्टार्टअप परिवेश में असुरक्षित निवेश माहौल को दर्शाता है।’मल्होत्रा ने आगे कहा कि दिल्ली और गोवा जैसे कुछ राज्यों ने कथित टैक्स चोरी के लिए जीएसटी नोटिस पाने वाली ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों का मुद्दा उठाया।
छत्तीसगढ़ CM टी एस सिंह देव ने कहा- टैक्स डिमांड नोटिस पर हुई चर्चा
छत्तीसगढ़ के उप-मुख्यमंत्री और GST परिषद के सदस्य टी एस सिंह देव ने कहा कि ‘इन कंपनियों पर पिछली तारीख से लगने वाले शुल्क (टैक्स डिमांड नोटिस) पर चर्चा हुई। चूंकि DGGI एक स्वतंत्र संस्था है, इसलिए इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता। (जीएसटी परिषद की) चेयरपर्सन ने कहा कि यदि जरूरत हुई तो वह DGGI को स्पष्टीकरण उपलब्ध कराएंगी।’
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