ब्रेकिंग न्यूज़

 प्रधानमंत्री फसल बीमा हेतु धान असिंचित मक्का, कोदो, कुटकी, रागी एवं उड़द को लिए अधिसूचना जारी

-फसल बीमा की अंतिम 31 जुलाई तक निर्धारित
 दंतेवाड़ा।  कार्यालय उप संचालक कृषि द्वारा जारी विज्ञप्ति अनुसार कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग मंत्रालय महानदी भवन नवा रायपुर अटल नगर के द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा हेतु अधिसूचना जारी कर दी गई है। इसके अनुसार खरीफ वर्ष 2024 हेतु मुख्य फसल धान असिंचित मक्का, कोदो, कुटकी, रागी एवं उड़द को अधिसूचित किया गया हैं। खरीफ वर्ष 2024 में फसल बीमा की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2024 निर्धारित की गई है। इसमें किसानों को फसल के प्रतिकूल मौसम, सूखा, बाढ़, जलप्लावन, कीट व्याधि, ओलावृष्टि आदि प्राकृतिक आपदाओं से किसानों को होने वाले नुकसान से राहत दिलाने के लिए बीमा में शामिल किए जाने वाले किसान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनान्तर्गत ऋणी एवं अऋणी किसान जो भू-धारक व बटाईदार हो सम्मिलित हो सकते हैं, जो किसान अधिसूचित ग्राम में अधिसूचित फसल के लिए वित्तीय संस्थानों से मौसमी कृषि ऋण स्वीकृत, नवीनीकृत की गई हो, अनिवार्य रूप से सम्मिलित होगे। इनके अलावा ऐच्छिक आधार पर अधिसूचित फसल उगाने वाले सभी गैर ऋणी किसान जो योजना में सम्मिलित होने के इच्छुक हो वे बुआई प्रमाण पत्र क्षेत्रीय पटवारी अथवा ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी के द्वारा सत्यापित कराकर एवं अन्य दस्तावेज (नवीनतम आधार कार्ड कापी, नवीनतम भूमि प्रमाण-पत्र, बैंक पास बुक के पन्ने की कापी जिस पर खाता नम्बर अंकित हो इत्यादि) प्रस्तुत कर योजना का लाभ ले सकते है।
 प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनान्तर्गत मौसम खरीफ वर्ष 2024 तक जिले के लिए एच.डी. एफ.सी इंश्योरेंस कंपनी को निविदा के आधार पर चयनित किया गया है। किसानों के द्वारा प्रदाय किए जाने वाली प्रीमियम दर, खरीफ वर्ष 2024 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनान्तर्गत कुल बीमित राशि का 2 प्रतिशत किसानों द्वारा प्रीमियम राशि धान असिंचित 840 रुपये, मक्का 800 रुपये, उड़द 440 रुपये, कोदो 320 रुपये, कुटकी 340 रुपये एवं रागी 300 रुपये प्रति हेक्टर देय है। एक ही अधिसूचित क्षेत्र एवं अधिसूचित फसल के लिए अलग-अलग वित्तीय संस्थाओं से कृषि ऋण स्वीकृत होने की स्थिति में किसानों को एक ही स्थान से बीमा कराया जाना है। इसकी सूचना किसानों को संबंधित बैंक को देनी होगी। ऋणी एवं अऋणी किसानों के द्वारा समान रकबा, खसरा का दोहरा बीमा कराने की स्थिति में किसान के समस्त दस्तावेज को निरस्त करने का अधिकार बीमा कंपनी के पास होगा। अतः कृषकों से अपील की गयी है कि निर्धारित अंतिम तिथि 31 जुलाई 2024 के पूर्व अपने फसलों का बीमा अवश्य कराएं। इस संबंध में किसान संबंधित समिति, संबंधित बैंक, बीमा प्रदायक कंपनी, एच.डी.एफ.सी इंश्योरेंस एवं लोक सेवा केन्द्र से अपने फसलों का बीमा करा सकते है।

Related Post

Leave A Comment

Don’t worry ! Your email address will not be published. Required fields are marked (*).

Chhattisgarh Aaj

Chhattisgarh Aaj News

Today News

Today News Hindi

Latest News India

Today Breaking News Headlines News
the news in hindi
Latest News, Breaking News Today
breaking news in india today live, latest news today, india news, breaking news in india today in english