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 कलेक्टर ने बदमाश को तीन माह की कालावधि के लिए केन्द्रीय जेल में निरूद्ध करने दिये आदेश

दुर्ग. कलेक्टर श्री अभिजीत सिंह ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर तथा लोक व्यवस्था को उत्पन्न खतरा और लोगों केे भयमुक्त तथा शांतिपूर्ण जीवनयापन को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम-1980 की धारा 03 उपधारा (02) सहपठित उपधारा 3 के अंतर्गत संगीत मधुकर उर्फ टेटे आ. स्व. छन्नू लाल मधुकर उम्र 28 वर्ष निवासी पथर्रा, वार्ड नंबर 05, थाना पुरानी भिलाई, जिला दुर्ग को तीन माह की कालावधि के लिए केन्द्रीय जेल दुर्ग में निरूद्ध करने आदेश पारित किया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के प्रतिवेदन अनुसार अनावेदक संगीत मधुकर द्वारा वर्ष 2015 से लगातार अपराध घटित किये जा रहे हैं। उसके अपराधिक गतिविधियों में प्रभावी नियंत्रण के उद्देश्य से अनावेदक को निगरानी बदमाश की श्रेणी में लाया गया है। वह लगातार जघन्य अपराध करने में लिप्त है। उसके अपराध में लगातार वृद्धि होती जा रही है। उसके अपराधिक कृत्यों में कोई कमी नहीं आई है। 
अनावेदक का आतंक इतना अत्याधिक है कि कोई भी आम व्यक्ति उसके विरूद्ध थाना व न्यायालयों में साक्ष्य देने से घबराते है। अनावेदक थाना तथा थाना क्षेत्र के बाहर के लोगों में काफी भय व आतंक स्थापित कर रखा है। उसके द्वारा लगातार वर्ष 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2023, 2024 तथा वर्ष 2025 में आपराधिक गतिविधियों में संलप्ति रहकर गैंग बनाकर जीवनयापन किया जा रहा है। अनावेदक दादागिरी के बल पर सरेआम, जबरन रास्ता रोककर, अश्लील गाली गलौज देकर जान से मारने की धमकी देकर डण्डा व चाकू जैसे धारदार हथियार से गंभीर चोटे पहुंचाकर दबदबा बनाया है, ताकि उसके आपराधिक क्रियाकलाप में आम जनता किसी प्रकार का कोई विरोध न कर सकें। उसके विरूद्ध मारपीट, गाली गलौज, जान से मारने की धमकी के थाना पुरानी भिलाई और थाना कुम्हारी में मारपीट के 11 अपराध एवं पशु परिवहन के 07 अपराध कुल 18 अपराध पंजीबद्ध है। अनावेदक के कृत्यों पर नियंत्रण के लिए कलेक्टर द्वारा 28 अगस्त 2025 को पारित आदेश में उन्हें तीन माह के कालावधि के लिए केन्द्रीय जेल दुर्ग में निरूद्ध करने आदेशित किया गया है।
 

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