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 शासन की हितग्राही मूलक योजनाओं हेतु ई-के.वाई.सी. जरूरी

 - निर्माण कार्य एजेंसी विभाग राशि भुगतान लंबित न रखे
 - आबंटन के अभाव में लंबित देयक के संबंध में अवगत करायें
 - शासकीय योजना का एक ही बैंक खाता हो
 - जीएसटी रिटर्न फाईल समयावधि में जमा करायें
 - निगेटिव समाचार का तथ्यपरक खंडन जारी करें विभाग
 - कार्यालयों में बायोमेट्रिक उपस्थिति सुनिश्चित करें
 - नई फाईल ई-ऑफिस के तहत हो
 - जिला मुख्यालय में तीन दिवसीय राज्योत्सव 02 से 04 नवंबर तक
 - कलेक्टर श्री सिंह ने समय-सीमा प्रकरणों की समीक्षा की
 दुर्ग, / कलेक्टर श्री अभिजीत सिंह ने कहा कि शासन के निर्देशानुसार जिले के विभिन्न विभागों में संचालित हितग्राही मूलक योजनाओं में अनुदान राशि आदि के लिए ई-के.वाई.सी. होना जरूरी है। उन्होंने कहा कि योजनांर्गत अपात्र हितग्राहियों का विलोपन सुनिश्चित किया जाए। कलेक्टर श्री सिंह ने आज कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित अधिकारियों की बैठक में विगत दिवस सम्पन्न कलेक्टर एसपी कॉन्फ्रेन्स में दिए गए निर्देशों से अवगत कराते हुए जिले के अधिकारियों को उक्त निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि निर्माण कार्य एजेंसी विभाग राशि भुगतान लंबित न रखें। दीपावली पर्व को ध्यान में रखते हुए संबंधित कॉन्ट्रेक्टर को राशि भुगतान किया जाए। साथ ही कॉन्ट्रेक्टर को निर्माण कार्य में संलग्न मजदूरों को समय पर राशि भुगतान कराने के निर्देशित करें। अधिकारी विभागीय खरीदी की देयक की भी जांच कर लें। साथ ही समय पर भुगतान सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि आबंटन के अभाव में लंबे समय से लंबित देयक के संबंध में अवगत कराया जाए। कलेक्टर ने शासकीय योजनाओं के तहत खोले गए बैंक खातों की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि किसी भी योजना का एक बैंक खाता होना चाहिए। एक से अधिक नहीं होना चाहिए। इस संबंध में सभी विभाग प्रमाण पत्र देंगे। विभागों से प्राप्त प्रमाण पत्र के आधार पर रैण्डम जांच कराई जाएगी। शासकीय योजनाओं से संबंधित अनावश्यक बैंक खाते पाए जाने पर विभाग प्रमुख जिम्मेदार होंगे। ऐसी स्थिति में कड़ी अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने अधिकारियों को संबंधित शासकीय कार्यालयों पर लंबित बिजली बिल भुगतान समय पर करने के निर्देश दिए। 
कलेक्टर ने कहा कि जीएसटी रिटर्न फाईल निरस्तीकरण की कार्यवाही समय पर करें। विभागों में 2.50 लाख से अधिक की खरीदी पर टीडीएस कटौती की जाए। इस संबंध में विभागीय लापरवाही न बरती जाए। उन्होंने कहा कि समाचार पत्रों में छपी नकारात्मक समाचारों का विभाग द्वारा तथ्यपरक खंडन जारी किया जाए। समाचार के संबंध में मैदानी अमले से जांच कराई जाए और उसी दिन शासन को पूरी जानकारी भेजी जाए। कलेक्टर श्री सिंह ने अधिकारियों को आगाह किया कि उक्त कार्यवाही पर किसी प्रकार की कोताही न बरतें। कार्यालयों में उपस्थिति हेतु निर्धारित समय-सीमा का ध्यान रखा जाए। सभी जिला कार्यालयों में अधिकारी-कर्मचारियों की बायोमेट्रिक पद्धति से उपस्थिति सुनिश्चित की जाए। कार्यालयों के औचक निरीक्षण के दौरान अनुपस्थित पाए जाने पर कड़ी अनुशासनात्मक कार्यवाही होगी। कलेक्टर ने खरीफ फसल की गिरदावरी सत्यापन हेतु नियुक्त अधिकारी/कर्मचारियों द्वारा एप्प डाउनलोड करने की जानकारी ली। अभी तक एप्प डाउनलोड नहीं करने वाले अधिकारियों के प्रति नाराजगी व्यक्त करते हुए ऐसे अधिकारी-कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस जारी करने खाद्य अधिकारी को निर्देशित किया। उन्होंने अधिकारियों को अंतिम तिथि का इंतजार न करते हुए विभागीय कार्यों से समय निकालकर गिरदावरी सत्यापन कार्य समय पूर्व पूर्ण करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने ई-ऑफिस के संबंध में ऐसे सभी विभागीय अधिकारियों को, जिनकी अभी तक मेल आई-डी नहीं बन पाई है, अथवा अनबोर्ड नहीं हुए हैं वे एक सप्ताह के भीतर उक्त कार्य पूूर्ण कर लेने के निर्देश दिए। जिले के सभी कार्यालय में नई फाइले ई-ऑफिस प्रक्रिया के तहत संचालित की जाएंगी। बैठक में राज्योत्सव के संबंध में भी अवगत कराया गया कि जिले में 2 से 4 नवंबर तक तीन दिवसीय राज्योत्सव आयोजित किया जाएगा। 1 से 5 नवंबर तक सभी शासकीय कार्यालयों में रौशनी की जाएगी। राज्योत्सव के दौरान विभागीय प्रदर्शनी व स्टॉल लगाए जाएंगे। स्थानीय कलाकारों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुती दी जाएगी। मंत्री/सांसद/विधायक एवं अन्य जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी में शासकीय योजनाओं के हितग्राहियों को लाभांवित किया जाएगा। 
नगरीय निकायों में पीएम आवास 2.0 के अंतर्गत आपसी सहमति से होंगे मकान स्वीकृत
जिले के नगरीय निकायों में पीएम आवास 2.0 अंतर्गत आपसी सहमति के आधार पर आवास आबंटित किए जाएंगे। योजनांतर्गत हितग्राही के स्वयं के नाम पर भूमि पट्टा होना जरूरी है। निकायों में ऐसे बहुत से आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिसमें एक ही पट्टे पर परिवार के एक से अधिक सदस्यों के नाम दर्ज हैं। ऐसे प्रकरणों में आपसी सहमति से किसी भी एक सदस्य के नाम में आवास स्वीकृत की जाएगी। कलेक्टर श्री अभिजीत सिंह ने आज समय-सीमा की बैठक में नगरीय निकायों में पीएम आवास 2.0 की समीक्षा के दौरान योजनांतर्गत मकान आबंटन में प्रगति लाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि एक ही पट्टे पर एक से अधिक हितग्राही होने की स्थिति में इनके बीच आपसी सहमति होना जरूरी है ताकि किसी एक हितग्राही के नाम से मकान आबंटित किया जा सके। आवेदन करने की अंतिम तिथि 15 नवंबर है। सभी हितग्राही नगरीय निकाय कार्यालय में संपर्क कर के आवेदन प्रस्तुत कर के योजना का लाभ ले सकते हैं।
बैठक में एडीएम श्री अभिषेक अग्रवाल, अपर कलेक्टर श्री वीरेन्द्र सिंह एवं श्रीमती योगिता देवांगन, नगर निगम भिलाई आयुक्त श्री राजीव पाण्डेय,  नगर निगम दुर्ग के आयुक्त श्री सुमित अग्रवाल, नगर निगम भिलाई चरोदा के आयुक्त श्री डी. राजपूत, नगर निगम रिसाली की आयुक्त श्रीमती मोनिका वर्मा, एसडीएम श्री हरवंश सिंह मिरी, श्री सोनल डेविड, श्री हितेश पिस्दा एवं श्री उत्तम ध्रुव तथा संयुक्त कलेक्टर श्रीमती सिल्ली थॉमस सहित समस्त विभाग के जिला प्रमुख अधिकारी उपस्थित थे।

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