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महतारी वंदन योजना अंतर्गत अपात्र लाभार्थियों पर की जाएगी नियमानुसार कठोर कार्रवाई

 बालोद/महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रदेश में महतारी वंदन योजना 01 मार्च 2024 से सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ में लागू है। महतारी वंदन योजना अंतर्गत पात्र महिला हितग्राहियों को प्रतिमाह 01 हजार रूपये राशि का भुगतान डीबीटी के माध्यम से किया जा रहा है। महिला एवं बाल विकास विभाग के जिला कार्यक्रम अधिकारी श्री समीर पाण्डेय ने बताया कि महतारी वंदन योजना के अंतर्गत कुछ अपात्र महिलाओं के द्वारा भी इस योजना का लाभ प्राप्त किया जा रहा है। जबकि शासन द्वारा पूर्व में पात्र-अपात्र के संबंध में दिशा-निर्देश जारी किया जा चुका है। उन्होंने बताया कि महतारी वंदन योजना अंतर्गत कोई भी अपात्र लाभार्थी इस योजना का लाभ ले रहे हैं तो वे आई.सी.आई. बैंक के खाता क्रमांक 472001000010, आईएफएससी कोड आईसीआईसी0004720 में राशि जमा कर सकते है। इसके साथ ही संबंधित एकीकृत बाल विकास परियोजना कार्यालय में लिखित में सूचना के माध्यम से अपना हक का त्याग कर सकते हंै। उन्होंने बताया कि भविष्य में अपात्र व्यक्तियों द्वारा महतारी वंदन योजना का लाभ प्राप्त किए जाने की सूचना पर नियमानुसार कठोर कार्यवाही की जाएगी। 

उल्लेखनीय है कि शासन द्वारा महतारी वंदन योजना अंतर्गत पात्रता का मापदण्ड निर्धारित किया गया है। जिसके अंतर्गत विवाहित महिला जो छत्तीसगढ़ के स्थायी निवासी हो। आवेदन के कैलेण्डर वर्ष में जिस वर्ष आवेदन किया गया है उस वर्ष 01 जनवरी को विवाहित महिला की उम्र 21 वर्ष से कम न हो। विधवा, परित्यकता, तलाकशुदा महिला भी योजना के लिए पात्र होगी। इसके साथ ही परिवार का कोई भी सदस्य आयकरदाता हो, जिनके परिवार के कोई भी सदस्य भारत सरकार या राज्य सरकार के शासकीय विभाग,  उपक्रम/मंडल/स्थानीय निकाय में स्थायी/अस्थायी/संविदा पदों पर कार्यरत प्रथम वर्ग, द्वितीय वर्ग व तृतीय वर्ग के अधिकारी-कर्मचारी हो, जिनके परिवार का कोई भी सदस्य वर्तमान अथवा भूतपूर्व सांसद या विधायक हो, जिनके परिवार का कोई भी सदस्य भारत सरकार अथवा राज्य सरकार के बोर्ड/निगम/मंडल के वर्तमान एवं पूर्व अध्यक्ष, एवं उपाध्यक्ष हो महतारी वंदन योजना के लिए अपात्र होंगे।
 

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