13 जुलाई को होगा जिला एवं सत्र न्यायालय में नेशनल लोक अदालत का आयोजन
दंतेवाड़ा । जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा जारी विज्ञप्ति अनुसार नेशनल लोक अदालत माननीय उच्चतम न्यायालय, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली के निर्देशन में जिला एवं सत्र न्यायालय दंतेवाड़ा, व्यवहार न्यायालय सुकमा, बीजापुर बचेली एवं कोंटा में दिनांक 13 जुलाई 2024 को नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जायेगा। जिसमें दाण्डिक राजीनामा योग्य प्रकरण, धारा-138 परकाम्य लिखित अधिनियम, बैंक रिकव्हरी केस, मोटर दुर्घटना दावा प्रकरण, श्रम विवाद, बिजली, पानी, वैवाहिक, पारिवारिक विवाद, भूमि अधिग्रहण प्रकरण,, वेतन एवं भत्ते से संबंधित सर्विस मेटर, राजस्व प्रकरण जो जिला न्यायालय में लंबित हैं, अन्य सिविल वाद, (भाड़ा, सुखाचार अधिकार, निषेधाज्ञा) एवं प्री-लिटिगेशन से संबंधित प्रकरण निराकरण किये जायेगें।
इस संबंध में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा द्वारा अपील की गई है कि जिस किसी भी व्यक्ति का उपरोक्त प्रकार के प्रकरण यदि न्यायालय में लंबित हों तो नेशनल लोक अदालत 13 जुलाई का लाभ उठाकर प्रकरण का निराकरण कर सकते है। नेशनल लोक अदालत में प्रकरण का निराकरण से पक्षकारों को कोर्ट फीस तुरंत वापस होती है एवं नेशनल लोक अदालत का निर्णय अंतिम स्वरूप का होता है जिसमें अपील, दलील नहीं होती है तथा दोनों पक्षकार की जीत होती है एवं सालों से चल रही रंजिश एक ही दिन में समाप्त होकर भाईचारा बढ़ता है। इस संबंध में अधिक जानकारी के लिए जिला न्यायालय दंतेवाड़ा के सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण दंतेवाड़ा, तथा व्यवहार न्यायालय बीजापुर, सुकमा एवं बचेली के लिए, अध्यक्ष तालुका विधिक सेवा समिति, व्यवहार न्यायाधीश से संपर्क किया जा सकता है।














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