बिहार में कोविड-19 संक्रमण को देखते हुए लॉकडाउन छह सितम्बर तक बढ़ाया गया
पटना। बिहार में कोविड 19 संक्रमण को देखते हुए राज्य सरकार ने शहरी क्षेत्रों में लॉकडाउन को छह सितम्बर तक बढ़ा दिया है। राज्य के गृह मंत्रालय द्वारा जारी दिशा निर्देशों में कहा गया है कि राज्य मुख्यालय, जिला मुख्यालयों, सबडिविजन मुख्यालयों, ब्लॉक मुख्यालयों तथा सभी नगरीय क्षेत्रों में छह सितम्बर तक अतिरिक्त प्रतिबंध लागू रहेंगे।
इस अवधि में सरकारी कार्यालय 50 प्रतिशत की क्षमता के साथ काम करेंगे। वाणिज्यिक और निजी कार्यालयों में भी 50 प्रतिशत उपस्थिति रखी जायेगी। न्यायिक कार्य से संबंधित कार्यालयों में पटना उच्?च न्यायालय प्रशासन द्वारा जारी दिशा निर्देश लागू होंगे। रेल और हवाई यातायात जारी रहेगा। सभी शिक्षण संस्थाएं और धार्मिक स्थल बंद रहेंगे। शॉपिंग मॉल और सिनेमा हाल भी बंद रखे जाएंगे। रात्रि आठ बजे से सुबह पांच बजे तक आवश्यक गतिविधियों के अलावा आवागमन पर रोक रहेगी। निर्माण और कृषि संबंधी सभी गतिविधियां और उनसे संबंधित दुकानें प्रतिबंधों से मुक्त रहेंगी।
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