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 उपभोक्ता आयोग ने जले हुए वाहन की बीमा राशि देने बीमा कम्पनी क़ो दिया आदेश

 बलौदाबाजार / बीमा कम्पनी द्वारा जलकर क्षतिग्रस्त हुये वाहन की बीमा क्षतिपूर्ति की राशि नहीं देने के मामले में जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग बलौदाबाजार ने बीमा कम्पनी को सेवा में कमी का दोषी मानते हुए वाहन की बीमा क्षतिपूर्ति राशि 65000 रुपये ब्याज सहित एवं अन्य व्यय प्रदाय किये जाने का आदेश पारित किया। 
प्राप्त जानकारी के अनुसार आवेदक रामलाल डहरिया अपनी बाईक से दिनांक 10 जून 2024 को जिला कलेक्टर कार्यालय बलौदाबाजार गया जहां पर हुये आंदोलन एवं आगजनी में आवेदक की बाईक भी पूरी तरह जल गई थी। दावा प्रस्तुत करने पर बीमा कम्पनी ने सर्वेक्षण नहीं कराये जाने की बहानेबाजी करते हुये दावा नो-क्लेम कर दिया। 
आवेदक द्वारा जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग बलौदाबाजार में परिवाद प्रस्तुत करने पर आयोग के अध्यक्ष छमेश्वर लाल पटेल एवं सदस्य हरजीत सिंह आहूजा व शारदा सोनी ने उभय पक्ष की सुनवाई पश्चात् इस मामाले में इफको टोकियो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड रायपुर क़ो सेवा में कमी का आंशिक दोषी मानते हुए  बीमा कंपनी  इफको टोकियो जनरल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड रायपुर को बीमा क्षतिपूर्ति की राशि 65000  एवं आदेश दिनांक से अदायगी दिनाक तक 6 प्रतिशत वार्षिक दर से व्याज एवं मानसिक तथा आर्थिक क्षति के रूप में 5000 रुपये एवं वाद व्यय के रूप में 2,000 रूपये आदेश दिनांक से 45 दिन के भीतर प्रदाय किये जाने का निर्णय सुनाया।

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